कर्मचारी की सेवा से 'जानबूझकर' अनुपस्थिति साबित करने का दायित्व अनुशासनात्मक प्राधिकारी पर है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Brij Nandan

18 July 2023 11:30 AM IST

  • कर्मचारी की सेवा से जानबूझकर अनुपस्थिति साबित करने का दायित्व अनुशासनात्मक प्राधिकारी पर है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विभागीय कार्यवाही में, ये साबित करना अनुशासनात्मक प्राधिकारी पर है कि अनधिकृत अनुपस्थिति 'जानबूझकर' थी। ऐसे निष्कर्ष के अभाव में, अनधिकृत अनुपस्थिति कदाचार की श्रेणी में नहीं आती है।

    ये टिप्पणी जस्टिस इरशाद अली की पीठ ने नाइजीरिया में अपनी विदेशी नियुक्ति अवधि के दौरान कर्तव्यों से गैरकानूनी अनुपस्थिति के आरोप में अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहे एक चिकित्सा अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

    याचिकाकर्ता को एक वेतन वृद्धि रोकने के साथ निंदा प्रविष्टि दी गई, "बिना यह स्पष्ट किए कि यह स्थायी है या अस्थायी।"

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि दिनांक 09.11.1984 के सरकारी आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता नाइजीरिया से वापस आया और अपने कर्तव्यों में शामिल हो गया। राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता की विदेशी असाइनमेंट अवधि को नियमित कर दिया था। इसलिए, याचिकाकर्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति निधि में योगदान दिया था।

    राज्य के वकील ने तर्क दिया कि समझौते में शर्त यह थी कि याचिकाकर्ता को अपने मूल पद से इस्तीफा देना होगा और उसके लिए कोई ग्रहणाधिकार उपलब्ध नहीं होगा। नाइजीरिया के लिए पासपोर्ट की व्यवस्था करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दिया गया था कि नाइजीरिया जाने से पहले, उसे कार्यमुक्त करने के बारे में आवश्यक निर्देश प्राप्त होंगे। हालांकि, याचिकाकर्ता अपने मूल पद से इस्तीफा दिए बिना और बिना अनुमति के चला गया। इसलिए, उन्हें पीएमएचएस कैडर के तहत अपने कर्तव्यों में फिर से शामिल होने का निर्देश दिया गया।

    शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को निंदा प्रविष्टि देते समय राज्य ने कानून में गलती की, इस तथ्य के मद्देनजर कि एक तरफ उसने याचिकाकर्ता की विदेशी असाइनमेंट अवधि को नियमित कर दिया और दूसरी ओर उसे निंदा प्रविष्टि प्रदान की गई।

    आगे कहा,

    “राज्य प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही आम तौर पर जांच के मामले में कानून के सुस्थापित सिद्धांतों का पालन नहीं करती है। यह उ.प्र. के तहत सन्निहित कर्तव्य की अवहेलना है। सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1999। जांच में अनियमितताएं अनुशासनहीनता के लिए पर्याप्त गुंजाइश छोड़ती हैं और दोषी उन सभी मामलों में दंडित नहीं होते हैं, जहां प्रक्रियात्मक उल्लंघन उनके कदाचार को छिपा देते हैं। विसंगतियां सेवा न्यायशास्त्र के उद्देश्यों के विपरीत अनुशासनात्मक कार्रवाई को भी लम्बा खींचती हैं। अनुशासनात्मक जांच के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी न होने की राज्य की निष्क्रिय भूमिका को हर मामले में हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई का समापन सुधार और अनुशासन में होना चाहिए।''

    कृष्णकांत बी. परमार बनाम भारत संघ और अन्य (2012) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था, जिसके तहत यह देखा गया था,

    "यह सवाल कि क्या 'कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति' कर्तव्य के प्रति समर्पण की विफलता है या एक सरकारी कर्मचारी का व्यवहार अशोभनीय है, इस सवाल का निर्णय किए बिना तय नहीं किया जा सकता है कि क्या अनुपस्थिति जानबूझकर है या बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण है। यदि अनुपस्थिति का परिणाम बाध्यकारी परिस्थितियां है जिनके तहत रिपोर्ट करना या ड्यूटी करना संभव नहीं था, ऐसी अनुपस्थिति को जानबूझकर नहीं माना जा सकता है। बिना किसी आवेदन या पूर्व अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थिति को अनधिकृत अनुपस्थिति माना जा सकता है, लेकिन इसका मतलब हमेशा जानबूझकर अनुपस्थिति नहीं है। अलग-अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनके कारण कोई कर्मचारी ड्यूटी से विरत हो सकता है, जिसमें बीमारी, दुर्घटना, अस्पताल में भर्ती होना आदि जैसी उसके नियंत्रण से परे मजबूर करने वाली परिस्थितियां शामिल हैं, लेकिन ऐसे मामले में कर्मचारी को कर्तव्य के प्रति समर्पण में विफलता या अशोभनीय व्यवहार के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।“

    इसके साथ ही सजा के आदेश और निंदा प्रविष्टि के अवॉर्ड को रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटल: डॉ. एस.सी. अस्थाना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [रिट ए संख्या 2000264 ऑफ 2000]

    दिनांक: 14.07.2023

    याचिकाकर्ता के वकील: गौरव मेहरोत्रा

    प्रतिवादी के लिए वकील: सी.एस.सी.

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