सर्जरी में लापरवाही का मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल को श्रीलंकाई महिला को 40 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया

Brij Nandan

14 Feb 2023 3:43 PM IST

  • सर्जरी में लापरवाही का मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल को श्रीलंकाई महिला को 40 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया

    Madras High Court

    मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने हाल ही में एक प्राइवेट इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल को एक श्रीलंकाई महिला को मुआवजा देने का निर्देश दिया था, जो एक खराब सर्जरी के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो गई थी।

    जस्टिस जी चंद्रशेखरन ने कहा कि डॉक्टरों और अस्पताल को महिला के चिकित्सकीय इतिहास के बारे में पता था और फिर भी उचित एहतियात के बिना सर्जरी जारी रखी। सर्जरी के बाद महिला को एक छिद्रित बृहदान्त्र और स्थायी विकलांगता के साथ छोड़ दिया गया।

    अदालत ने कहा कि डॉक्टर क्लाइंट को उपचार में शामिल जोखिमों के बारे में सलाह देने और रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त उपचार का विकल्प चुनने के लिए बाध्य हैं।

    कोर्ट ने कहा कि एक डॉक्टर का यह कर्तव्य बनता है कि वह यह निर्णय करे कि इस मामले को लेना है या नहीं; कौन सा उपचार देना है, यह तय करने में देखभाल का कर्तव्य; और उस उपचार के उसके प्रशासन में देखभाल का कर्तव्य।

    वर्तमान मामले में, महिला, जो पहले आईवीएफ उपचार से गुजर चुकी थी। उसने प्रतिवादी अस्पताल में एक और बांझपन उपचार के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया था। डॉक्टरों ने उसे गर्भाशय से फाइब्रॉएड निकालने के लिए 'लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और एडहोसियोलिसिस सर्जरी' करने की सलाह दी।

    आईसीयू में रहने के बाद, महिला को बाद में दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसे बताया गया कि पहले की सर्जरी के दौरान उसका सिग्मॉइड कोलन छिद्रित हो गया था।

    अदालत ने कहा कि भले ही महिला ने 43 साल की उम्र में इलाज कराने का फैसला किया था, लेकिन डॉक्टरों को उसे गर्भावस्था की योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए था। वैसे भी, डॉक्टरों को सर्जरी करते समय यह पता लगाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए कि क्या सर्जरी ठीक से हो सकती है और शरीर के अन्य हिस्सों में कोई चोट तो नहीं आएगी।

    भले ही प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि महिला अपने पिछले चिकित्सा इतिहास का खुलासा करने में विफल रही थी, जिसके परिणामस्वरूप यह स्थिति पैदा हुई थी। अदालत ने पाया कि अस्पताल के अधिकारियों की ओर से भी लापरवाही हुई थी।

    कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रतिवादियों विशेष रूप से चौथे प्रतिवादी को वादी के पिछले चिकित्सा और शल्य चिकित्सा इतिहास के बारे में पता नहीं था। प्रतिवादियों ने अनावश्यक जोखिम उठाया और इस प्रक्रिया में वादी के जीवन को जोखिम में डाला।

    अदालत ने कहा कि अस्पताल महिला को दर्द और पीड़ा और उसके कारण हुई स्थायी विकलांगता के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, अदालत ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे महिला को वाद की तारीख से डिक्री की तारीख तक छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वार्षिक ब्याज के साथ 40 लाख रूपए का मुआवजा दें।

    कोर्ट ने कहा कि बार-बार की गई सर्जरी ने वादी के स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव डाला है जिससे उपचार की अवधि के दौरान उसे बहुत दर्द और पीड़ा हुई। संभवतः, वादी फिर कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। उसे बार-बार सर्जरी से संबंधित अन्य विकलांगताओं का सामना करना पड़ा। इसलिए, प्रतिवादी वादी को उसके कारण हुए दर्द और पीड़ा और अक्षमता के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है।

    केस टाइटल: फ्लोरा मदियाज़गाने बनाम जीजी अस्पताल और अन्य

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ 50

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