बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाशिवरात्रि समारोह के लिए किसानों की फसल नष्ट करने के लिए जिला अधिकारियों की खिंचाई की

LiveLaw News Network

1 March 2022 6:24 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते पारित एक आदेश में कोल्हापुर जिले में स्थानीय राज्य और नागरिक निकाय के अधिकारियों को महाशिवरात्रि त्योहार के लिए किसान के सोयाबीन की फसल वाले खेत के किसी भी हिस्से का उपयोग करने से रोक दिया।

    जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस एमएन जाधव की खंडपीठ ने कोल्हापुर के कलेक्टर द्वारा दिए गए एक बयान को अदालत में एक अंडरटेकिंग के रूप में दर्ज किया। कलेक्टर ने अपने बयान में कहा कि वे महाशिवरात्रि के उत्सव को केवल सार्वजनिक सड़क तक ही सीमित रखेंगे और याचिकाकर्ताओं का क्षेत्र/भूमि के किसी भी हिस्से का उपयोग नहीं करेंगे।

    अदालत याचिकाकर्ता शशिकला सुरेंद्र अंबाडे और अन्य द्वारा पेश की गई तस्वीरों को रिकॉर्ड किया। इन तस्वीरों में जमीन से कुछ इंच तक सोयाबीन की फसल के साथ उनके खेत को दिखाया गया है, जबकि दूसरे में जेसीबी का उपयोग करके फसल को साफ करते दिखाया गया है। अंबाडे का मैदान एक सार्वजनिक सड़क के ठीक बगल में है। इसे अधिकारियों ने महाशिवरात्रि उत्सव के लिए यात्रा के लिए कब्जा करने की योजना बनाई थी। अंबाडे की याचिका में कोल्हापुर जिला अधिकारियों और कुरुंदवाड़ नगर परिषद (केएमसी) के खिलाफ उनके खेत में सोयाबीन की फसल को नष्ट करने की कार्रवाई के खिलाफ राहत की मांग की गई।

    कोर्ट ने कहा,

    "उक्त तस्वीरों में दिखाई देता है प्रतिवादी एक जेसीबी की मदद से याचिकाकर्ता के खेत में सोयाबीन की फसल को नष्ट कर रहे हैं।"

    कोल्हापुर के जिला कलेक्टर राहुल रेखावर और केएमसी के मुख्य अधिकारी निखिल जाधव सुनवाई के दौरान वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे और उन्होंने यह कहकर अपनी कार्रवाई का बचाव करने की कोशिश की कि याचिकाकर्ता के परिवार के एक सदस्य ने एक बैठक के दौरान उक्त कार्रवाई के लिए सहमति दी थी। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने इससे इनकार किया।

    अदालत ने तब उक्त बैठक में उपस्थित लोगों से प्राप्त हस्ताक्षरों को पेश करने की मांग की। तथापि यह सूचित किया गया कि प्रतिवादी प्राधिकारियों के पास ऐसे कार्यवृत्त या हस्ताक्षर नहीं है।

    अधिकारियों ने तब कार्रवाई का बचाव करने के प्रयास में एक सबमिशन दिया जिस पर अदालत ने टिप्पणी की। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के भूमि रिकॉर्ड (7/12 उद्धरण) में एक प्रविष्टि ने समर्थन किया कि महाशिवरात्रि उत्सव के दौरान अधिकारी उत्सव के लिए 15 दिनों की अवधि के लिए याचिकाकर्ता की भूमि पर कब्जा कर सकते हैं।

    अदालत ने अपने आदेश में कहा,

    "हम यह नहीं समझते हैं कि कानून के किस प्रावधान के तहत इस तरह का समर्थन किया जाता है / अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ताओं के भूखंड को 15 दिनों की अवधि के लिए कैसे छीना जा सकता है, खासकर जब याचिकाकर्ता उक्त क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगा रहे हों। भले ही इस प्रथा को अतीत में अपनाया गया है, उसी पर एक मिसाल के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा इसका विरोध करने के बाद अदालत को इस तरह की प्रथा को रोकने की आवश्यकता है।"

    इसके बाद, कलेक्टर, कोल्हापुर ने अदालत को बयान दिया कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि महाशिवरात्रि उत्सव के लिए याचिकाकर्ताओं के क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाए। उक्त उत्सव केवल सार्वजनिक सड़क पर ही सीमित और आयोजित किया जाए। अदालत ने बयान को रिकॉर्ड पर लिया, निषेधाज्ञा आदेश पारित किया और मामले को 10 मार्च के लिए स्थगित कर दिया। प्रतिवादियों को अदालत में उपस्थित रहने के लिए जवाब हलफनामे के साथ संरेखित करने का निर्देश दिया।

    केस का शीर्षक: शशिकला सुरेंद्र अंबाडे और अन्य। बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

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