बिलकिस बानो गैंग रेप केस: गुजरात सरकार ने छूट नीति के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा करने का निर्देश दिया

Brij Nandan

16 Aug 2022 1:40 PM IST

  • बिलकिस बानो गैंग रेप केस: गुजरात सरकार ने छूट नीति के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा करने का निर्देश दिया

    गुजरात के 2002 बिलकिस बानो गैंग रेप मामले (Bilkis Bano Gang Rape Case) में उम्रकैद की सजा पाने वाले 11 दोषियों को गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत सोमवार को गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया।

    2002 के गुजरात दंगों (Gujarat Riots) के दौरान बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था।

    जनवरी 2008 में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने गुजरात में गोधरा के बाद के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों के हत्या के दोषी पाए जाने के बाद 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

    जिन 11 लोगों को रिहा किया गया है उनमें जसवंत नई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेशम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोर्धिया, बकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना शामिल हैं।

    द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), राजकुमार ने कहा,

    "11 दोषियों ने कुल 14 साल की सजा काट ली है। कानून के अनुसार, आजीवन कारावास का मतलब न्यूनतम 14 साल की अवधि है जिसके बाद दोषी को छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर आवेदन पर विचार करना सरकार का निर्णय है। पात्रता के आधार पर, जेल सलाहकार समिति के साथ-साथ जिला कानूनी अधिकारियों की सिफारिश के बाद कैदियों को छूट दी जाती है।"

    इस मामले में, कुमार ने कहा,

    "विचार किए गए मापदंडों में उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार आदि शामिल हैं। इस विशेष मामले में दोषियों को भी सभी कारकों पर विचार करने के बाद योग्य माना गया क्योंकि वे 14 साल तक जेल में रहे हैं।"

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि मई में, सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों में से एक, राधेश्याम भगवानदास शाह द्वारा दायर रिट याचिका को 9 जुलाई 1992 की नीति के तहत समय से पहले रिहाई के लिए गुजरात राज्य को निर्देश देने की मांग की थी।

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सरकार ने कुछ महीने पहले गोधरा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जिसने सभी 11 दोषियों को रिहा करने की सर्वसम्मति से सिफारिश की थी, जिसके बाद, राज्य सरकार ने उन्हें सरकार की छूट नीति का लाभ देने का फैसला किया।

    बिलकिस के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से संपर्क करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था, उसके बाद अगस्त 2004 में, सुप्रीम कोर्ट ने बानो की शिकायत को ध्यान में रखते हुए गुजरात से महाराष्ट्र में मुकदमे को स्थानांतरित कर दिया था। शिकायत में कहा गया था कि बानो को आरोपियों की ओर से जान से मारने की धमकी मिल रही थी।

    2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने और बानो को सरकारी नौकरी देने का निर्देश दिया था, यह देखते हुए कि वह घटना के समय 21 साल की थी और दंगों में उसके तीन साल के बच्चे की मौत हो गई थी।

    तत्कालीन सीजेआई गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने भी सरकार को निर्देश दिया था कि वह 2002 से खानाबदोश जीवन जी रही है, यह देखते हुए कि उसे उसकी पसंद के स्थान पर आवास उपलब्ध कराएं।



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