भीमा कोरेगांव के आरोपी एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग ने डिफ़ॉल्ट जमानत से इनकार करने के स्पेशल एनआईए कोर्ट के आदेश खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Brij Nandan

4 Jan 2023 4:08 PM IST

  • भीमा कोरेगांव के आरोपी एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग ने डिफ़ॉल्ट जमानत से इनकार करने के स्पेशल एनआईए कोर्ट के आदेश खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

    भीमा कोरेगांव - एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में आरोपी-वकील सुरेंद्र गाडलिंग ने स्पेशल एनआईए कोर्ट द्वारा उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत अर्जी को खारिज करने के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) का दरवाजा खटखटाया है।

    एनआईए अधिनियम की धारा 21 (4) के तहत याचिका में गाडलिंग ने अपील दायर करने में देरी को सही ठहराने के लिए विशेष अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में लगभग दो महीने की देरी के लिए जेल विभाग को दोषी ठहराया है।

    जस्टिस एएस गडकरी की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने उनके वकील की संक्षिप्त सुनवाई के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर अपील दायर करने में 10 दिन की देरी पर उसका रुख जानने की मांग की।

    गाडलिंग का प्रतिनिधित्व हाईकोर्ट की विधिक सेवा समिति द्वारा नियुक्त एडवोकेट यशोदीप देशमुख ने किया।

    नागपुर के एक पेशेवर वकील, गाडलिंग (54) को जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था और सरकार को उखाड़ फेंकने और माओवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए अन्य नागरिक स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं के साथ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    याचिका के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफॉल्ट जमानत के लिए गाडलिंग के आवेदन को खारिज किए जाने के तुरंत बाद, उनके सहयोगी एडवोकेट पी लार्सन ने 29 जून, 2022 को आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए एक आवेदन दायर किया और 15 जुलाई 2022 को इसे प्राप्त किया।

    हालांकि, गाडलिंग के अनुसार, वह आदेश की प्रति और अपील केवल 22 अगस्त को प्राप्त करने में सक्षम थे, जब एडवोकेट लार्सन को प्रति प्राप्त होने के एक महीने से अधिक समय बाद उन्हें सुनवाई की तारीख पर अदालत में ले जाया गया।

    याचिका में आगे कहा गया है कि एनआईए अधिनियम के तहत अपील दायर करने की सीमा 30 दिनों की है। एडवोकेट लार्सन ने उनसे जेल में 13 अगस्त, 2022 को आदेश की प्रमाणित प्रति और अपील के साथ मुलाकात की थी। लार्सन ने गाडलिंग से कहा कि वह दस्तावेजों को जेल के गेट पर छोड़ देगा। हालांकि, याचिका में आरोप लगाया गया है कि बाद में जेलर ने उन्हें बताया कि दस्तावेज़ जमा नहीं किए गए थे।

    इसके बाद, एक अन्य सहयोगी, एडवोकेट बरुण कुमार, 20 अगस्त, 2022 को उन्हीं दस्तावेजों के साथ गाडलिंग गए और उन्हें जेल अधिकारियों द्वारा पहली बार दस्तावेजों को स्वीकार करने से इनकार करने के बारे में सूचित किया।

    याचिका के अनुसार, उन्होंने तब तलोजा सेंट्रल जेल के जेलर को सूचित किया कि दस्तावेजों को पीछे छोड़ दिया जाएगा और जब वह शुरू में सहमत हो गए, तो जेल अधिकारियों ने बाद में उन्हें अदालत के आदेश या पोस्ट के माध्यम से आदेश की प्रति, अपील और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए कहा।

    अंत में 22 अगस्त को एक नियमित अदालत की तारीख पर, गाडलिंग ने कहा कि उन्होंने दस्तावेज प्राप्त किए और अपील दायर करने के लिए अगले दिन जेल अधिकारियों को सौंप दिया। इसलिए 10 दिनों की देरी उन परिस्थितियों के कारण हुई है जो अपीलकर्ता के नियंत्रण से बाहर हैं और इसलिए इसे माफ किया जा सकता है।

    तथ्य

    28 जून, 2022 को विशेष एनआईए अदालत ने सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत गाडलिंग और उनके चार सह-अभियुक्तों रोना विल्सन, शोमा सेन, सुधीर धावले और महेश राउत को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया।

    आरोपियों ने दावा किया है कि पुणे के विशेष न्यायाधीश जिन्होंने 2018 में उनकी हिरासत 90 दिनों से अधिक बढ़ा दी थी, उनके पास ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि वह एनआईए अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश नहीं थे। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2021 को इसी आधार पर सह आरोपी सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत दे दी थी।

    हालांकि, अदालत ने गाडलिंग सहित आठ अन्य की राहत और रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत अर्जी निर्धारित अवधि के भीतर दायर नहीं की गई थी, जो उनकी गिरफ्तारी के 90 दिनों के बाद और चार्जशीट दाखिल करने से पहले है।

    एक पुनर्विचार याचिका भी विफल रही, लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां उसके सामने रखी गई सामग्री पर आधारित थीं। इसके बाद गाडलिंग ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित अपनी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका को आगे बढ़ाया। 28 जून, 2022 को डिफ़ॉल्ट जमानत की अस्वीकृति को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई।



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