अयोध्या आतंकी हमला 2005 -18 साल जेल में रहने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को जमानत दी, दोषसिद्धि के खिलाफ अपील 4 दिसंबर को सूचीबद्ध की

Sharafat

20 Sept 2023 6:08 PM IST

  • अयोध्या आतंकी हमला 2005 -18 साल जेल में रहने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को जमानत दी, दोषसिद्धि के खिलाफ अपील 4 दिसंबर को सूचीबद्ध की

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2005 के अयोध्या राम जन्मभूमि आतंकी हमले मामले के 4 कथित साजिशकर्ताओं को जमानत दे दी, जिन्हें 2019 में इलाहाबाद की एक विशेष अदालत ने साजिश रचने और आतंकी संदिग्धों को रसद और सामग्री सहायता देने करने का दोषी पाया था।

    जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी की पीठ ने जमानत का आदेश पारित करते समय अगस्त 2005 में गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों की जेल में रहने की लंबी अवधि को ध्यान में रखा।

    पीठ ने दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपीलों को 4 दिसंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए टिप्पणी की, " समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए।"

    संक्षेप में मामला

    अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 5 जुलाई, 2005 को सुबह लगभग 9.15 बजे, एक मार्शल जीप अयोध्या में एक जैन मंदिर के पास रुकी, जिसके बाद जीप में ही एक विस्फोट हुआ, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई। इसके बाद पांच भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने 'राम जन्मभूमि स्थल' पर हमला किया और उस स्थल पर ग्रेनेड फेंका, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। आतंकी माता सीता रसोई में भी घुस गए और लगातार फायरिंग की। उन्हें रोकने के लिए सीआरपीएफ के 35 जवानों की एक प्लाटून तैनात की गई थी। करीब दो घंटे तक गोलीबारी जारी रही और सभी पांच आतंकी मारे गए।

    अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से एक नोकिया हैंडसेट की बरामदगी पर निर्भर था जिसे निगरानी पर रखा गया था और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी व्यक्तियों का पता लगाया गया और अपराध के साजिशकर्ताओं के रूप में अपराध से जुड़ा हुआ था।

    अभियोजन पक्ष का यह भी मामला था कि वास्तव में सात अन्य सिम कार्ड उसी हैंडसेट से ऑपरेट किए गए थे। इस प्रकार सभी आरोपी व्यक्तियों को संबंधित हैंडसेट से प्राप्त कॉल डिटेल रिकॉर्ड के साथ-साथ आरोपियों द्वारा दिए गए कुछ इकबालिया बयानों के आधार पर संबंधित अपराध से जोड़ा गया है।

    ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर एक विस्तृत फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष मुख्य रूप से नोकिया मोबाइल हैंडसेट की बरामदगी पर भरोसा करते हुए उचित संदेह से परे अपना मामला स्थापित करने में सफल रहा। इन चारों को 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

    संक्षेप में तर्क

    फैसले और अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए आरोपी व्यक्तियों ने हाईकोर्ट के समक्ष एक अपील दायर की जिसमें यह तर्क दिया गया कि नोकिया मोबाइल हैंडसेट की बरामदगी साबित नहीं हुई है क्योंकि जांच रिपोर्ट में इसकी बरामदगी का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था।

    यह भी तर्क दिया गया कि तथ्य के 29 गवाहों में से केवल तीन अर्थात् पीडब्लू-14, पीडब्लू-29 और पीडब्लू-30 ने मोबाइल फोन की बरामदगी का उल्लेख किया है और अन्य किसी भी गवाह ने ऐसी बरामदगी के बारे में गवाही नहीं दी है।

    अंत में यह भी तर्क दिया गया कि इस तथ्य के बावजूद कि हैंडसेट की बरामदगी स्वयं संदिग्ध है, यहां तक ​​​​कि अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए बाद के मोबाइल कॉल भी केवल सीडीआर द्वारा प्रमाणित हैं, जिसके संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के संदर्भ में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

    दूसरी ओर राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि मामला एक घातक आतंकवादी हमले से संबंधित है जिसमें निर्दोष व्यक्तियों की जान चली गई और आरोपी-अपीलकर्ताओं का नोकिया मोबाइल हैंडसेट की बरामदगी के आधार पर स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न सिम कार्डों का उपयोग किया गया है और उनसे जुड़ा हुआ दिखाया गया है।

    हाईकोर्ट की टिप्पणियां

    शुरुआत में न्यायालय ने कहा कि यद्यपि इन अपीलों में पेपर बुक तैयार की गई थी, लेकिन सुनवाई के चरण में संदर्भित कई दस्तावेजों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसलिए न्यायालय ने रजिस्ट्री को आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर सप्लीमेंट्री पेपर बुक के रूप में पेपर बुक सहित अन्य छूटे हुए रिकॉर्ड के लिए एक व्यापक पेपर बुक तैयार करने का निर्देश दिया।

    उपरोक्त के मद्देनजर न्यायालय ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा उनके पहले जमानत आवेदनों पर विचार करने के लिए की गई प्रार्थना पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि अपील की सुनवाई में कुछ और समय लग सकता है क्योंकि व्यापक पेपर बुक तैयार नहीं है और इसकी तैयारी नहीं है। कुछ और समय की आवश्यकता हो सकती है।

    इसके अलावा मामले के रिकॉर्ड पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर आतंकवादी हमले का मामला था, जो गंभीर प्रकृति का है और इस प्रकार, इसे सभ्य समाज पर हमले के रूप में माना जाना चाहिए।

    मोबाइल हैंडसेट की कथित डिलीवरी पर विवाद के संबंध में न्यायालय ने कहा कि इस पहलू पर कोई निश्चित निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ऐसे पहलू पर अपीलों की सुनवाई के समय ट्रायल के दौरान दिए गए सबूतों के विस्तृत मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया अपील में मोबाइल हैंडसेट की बरामदगी के तथ्य से संबंधित पहलू पर बहस योग्य बिंदु उठाए गए थे।

    न्यायालय ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड के साक्ष्य मूल्य से संबंधित उठाए गए मुद्दे को भी ध्यान में रखा, विशेष रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के संदर्भ में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

    अंत में यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष ने कहा है कि किसी भी आरोपी-अपीलकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वे पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद हैं, अदालत ने आरोपियों की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए उन्हें जमानत दे दी।

    अपीयरेंस

    अपीलकर्ताओं के वकील : एमएस खान और आरिफ खान (वीसी मोड के माध्यम से), राजीव लोचन शुक्ला, कौसर खान, चौधरी दिल निसार, जितेंद्र प्रसाद मिश्रा, राज रघुवंशी, प्रशांत प्रकाश।

    राज्य वकील: पीसी श्रीवास्तव, एडिशनल एडवोकेट जनरल, एडवोकेट विकास गोस्वामी और एडवोकेट अंकित प्रकाश (सहायक।

    केस टाइटल - शकील अहमद बनाम यूपी राज्य और संबंधित मामले 2023 लाइव लॉ (एबी) 335

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