अर्नेश कुमार गाइडलाइंस : एपी हाईकोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया, 41-ए सीआरपीसी नोटिस जारी करें

Sharafat

10 Aug 2022 1:41 PM GMT

  • अर्नेश कुमार गाइडलाइंस : एपी हाईकोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया, 41-ए सीआरपीसी नोटिस जारी करें

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अलग-अलग मामलों में अग्रिम जमानत के लिए दो आवेदनों का निपटारा किया, जबकि राज्य पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गिरफ्तारी करने से पहले अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रक्रिया और दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

    अर्नेश कुमार निर्णय पुलिस को उन सभी मामलों में सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत पेश होने का नोटिस जारी करने के लिए बाध्य करता है जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है।

    गिरफ्तारी को लेकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उनमें से एक पर आईपीसी की धारा 403 और धारा 408 और दूसरे पर आईपीसी की धारा 323, 324 के तहत आरोप लगाया गया था।

    उनका तर्क था कि वे सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत नोटिस के हकदार हैं क्योंकि कथित अपराध के लिए सजा का प्रावधान सात साल से कम है। उनका तर्क था कि पुलिस इस तरह का नोटिस जारी किए बिना याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।

    सीआरपीसी की धारा धारा 41 ए के अनुसार:

    " पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने की सूचना।-(1) पुलिस अधिकारी, उन सभी मामलों में, जहां धारा 41 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है , उस व्यक्ति के खिलाफ एक नोटिस जारी करेगा, जिसके खिलाफ एक उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, या एक उचित संदेह मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है, उसके सामने या ऐसे अन्य स्थान पर जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

    (2) जहां किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस जारी किया जाता है, उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह नोटिस की शर्तों का पालन करे।

    (3) जहां ऐसा व्यक्ति नोटिस का अनुपालन करता है और उसका पालन करना जारी रखता है, उसे नोटिस में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि दर्ज किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की राय नहीं हो कि उसे गिरफ्तार होना चाहिए।

    (4) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय, नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या खुद पहचानने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस अधिकारी ऐसे आदेशों के अधीन हो सकता है जो इस संबंध में एक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए जा सकते हैं, नोटिस में उल्लिखित अपराध के लिए गिरफ्तारी कर सकते हैं।"

    जस्टिस रवि चीमालापति ने पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया और अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। .

    इसी कोर्ट के जस्टिस सुब्बा रेड्डी सत्ती ने एक अन्य मामले में जांच अधिकारी को भी ऐसा ही निर्देश दिया।


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