एपीपी रिक्तियां: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को छह सप्ताह में भर्ती परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया

Brij Nandan

8 Jun 2022 4:11 PM IST

  • एपीपी रिक्तियां: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को छह सप्ताह में भर्ती परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में सहायक लोक अभियोजकों के रिक्त पद को भरने के लिए परीक्षा आयोजित करने और छह सप्ताह में उसका परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।

    जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने कहा,

    "हम सहायक लोक अभियोजक के पद के लिए परीक्षा आयोजित करने और परिणाम घोषित करने के लिए छह सप्ताह का और समय प्रदान करते हैं, जिसमें विफल रहने पर अभियोजन निदेशक अगली तारीख को उपस्थित होंगे।"

    राज्य भर में लोक अभियोजकों, सीनियर सहायक लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए वर्ष 2019 में हाईकोर्ट द्वारा स्वत:संज्ञान याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया गया था।

    सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि सहायक लोक अभियोजक के 205 पद भरे जाने हैं, जिसके लिए परीक्षा की तिथि 28/29 मई अधिसूचित की गई थी। हालांकि, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) द्वारा भेजे गए मसौदा परीक्षा पत्र में संवैधानिक कानून पर बहुसंख्यक प्रश्न शामिल थे, जो प्रश्न में पद के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं थे। कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल और एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु (एएबी) ने आपत्ति जताई थी और इसलिए परीक्षा स्थगित कर दी गई थी।

    इससे पहले, अदालत ने कहा था,

    "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, प्रत्येक आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार है। यदि अभियोजकों की अनुपलब्धता के कारण मुकदमे में देरी होती है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्तों की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।"

    कोर्ट ने कहा था,

    "अभियोजकों की नियुक्ति में राज्य की विफलता ने जहां तक आपराधिक मामलों का संबंध है, न्याय प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हमें यहां ध्यान देना चाहिए कि राज्य में निचली अदालतों में आपराधिक मामलों की कुल लंबित संख्या 8,10,730 है जिनमें से 61,867 आपराधिक मामले पांच साल से अधिक पुराने हैं और 10,650 आपराधिक मामले 10 साल से अधिक पुराने हैं।

    अदालत ने अब राज्य सरकार को एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले को छह सप्ताह के बाद पोस्ट किया है।

    केस टाइटल: कर्नाटक हाईकोर्ट बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: WP 48130/2019

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