सेना की हिरासत में मौत : सुप्रीम कोर्ट मे पीड़ित परिवार का मुआवजा बढ़ाया, CBI जांच का आदेश बरकरार रखा, पढ़ें जजमेंट

LiveLaw News Network

6 Aug 2019 12:55 PM GMT

  • सेना की हिरासत में मौत : सुप्रीम कोर्ट मे पीड़ित परिवार का मुआवजा बढ़ाया, CBI जांच का आदेश बरकरार रखा, पढ़ें जजमेंट

    सीबीआई को निर्देश दिया जाता है कि वह जल्द से जल्द जांच और निष्कर्ष निकाले ताकि असली दोषियों को सजा मिले। कोर्ट मार्शल द्वारा मामले का ट्रायल करने का विकल्प बनाया जाता है तो उक्त कार्यवाही तुरंत शुरू होगी और कानून के अनुसार तेजी से संपन्न होगी।

    सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते भारतीय सेना की हिरासत में एक नागरिक की मौत पर सीबीआई को आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश देने वाले गुवाहाटी न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और पीड़ित की विधवा को दिया गया मुआवजा भी बढ़ा दिया।

    मृतक सोमेश्वर गायरी उर्फ ​​सोमब्रोम की विधवा जुनू गायरी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया था कि उसके पति को 8 वीं मद्रास रेजीमेंट के जवानों द्वारा 26.08.2003 की सुबह 3:00 बभनीपुर आर्मी कैंप ले जाया गया था। उसका का पता तब तक नहीं चला जब तक कि उसे अमगुरी पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी ने सूचित नहीं किया कि उसके पति की मृत्यु 30.08.2003 को बभनीपुर गांव के पास सेना के साथ मुठभेड़ में हो गई थी। इन आरोपों का जवाब देते हुए सेना ने कहा था कि वह एक मुठभेड़ में मारा गया था जो 30.08.2003 को लगभग 3:50 बजे हुई थी।

    उच्च न्यायालय ने जिला और सत्र न्यायाधीश से रिपोर्ट तलब की जिन्होंने जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि मृतक सेना द्वारा हिरासत में लेने के बाद और पुलिस को शव सौंपने तक भारतीय सेना की हिरासत में था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उसकी की मौत सेना के हाथों हुई और हालांकि सेना द्वारा एक प्रयास किया गया कि उसकी मौत सेना के साथ मुठभेड़ में हुई है।

    इसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले को विस्तार से सुना और मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए और जुनू गायरी को 3 लाख का मुआवजा भी दिया। उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए और मुआवजे को पांच लाख तक बढ़ाते हुए न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना ने कहा :

    जो लोग सोमेश्वर गायरी की मौत के लिए जिम्मेदार हैं उनकी जांच आखिरकार सीबीआई द्वारा की जाएगी। हालांकि, तथ्य यह है कि सोमेश्वर गायरी की मृत्यु हो गई है और अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया एक केस बनता है।वास्तव में उच्च न्यायालय ने केवल तीन लाख रुपये का मुआवजा दिया है, जो हमारे अनुसार काफी कम है। हमारे अनुसार, यदि इस स्तर पर मुआवजे के पांच लाख रुपये दिए जाते हैं तो वह न्याय के हित में होगा।

    इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और मृतक और उसके परिवार के सदस्यों को पर्याप्त न्याय करने के लिए हम मुआवजे की राशि को पांच लाख रुपये तक बढ़ाते हैं जो आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर गुवाहाटी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास अपीलकर्ताओं द्वारा जमा किया जाएगा और जिसे मूल रूप से रिट याचिकाकर्ता को उसकी उचित पहचान के बाद भुगतान किया जाएगा। हमारे मुआवजे के आकलन का मूल रिट याचिकाकर्ता इस तरह के उपाय का लाभ उठाने के लिए नहीं करेगा, जो कि कानून में उसके लिए उपलब्ध है, जिसे योग्यता के आधार पर तय किया जा सकता है।

    पीठ ने आगे निर्देश दिया:

    चूंकि मामला बहुत पुराना है इसलिए सीबीआई को निर्देश दिया जाता है कि वह जल्द से जल्द जांच और निष्कर्ष निकाले ताकि असली दोषियों को सजा मिले। यह कहे बिना बताया जाता है और जैसा कि इस अदालत ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग बनाम सीबीआई और अन्य (2012) 6 एससीसी 228 में कहा गया है कि जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद और अदालत द्वारा संज्ञान लेने के बाद सेना में सक्षम प्राधिकारी को चार्जशीट दाखिल करने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लेना होगा कि ये मामला आपराधिक अदालत द्वारा या कोर्ट मार्शल द्वारा तय किया जाएगा और तत्पश्चात संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा।

    कोर्ट मार्शल द्वारा मामले का ट्रायल करने का विकल्प बनाया जाता है तो उक्त कार्यवाही तुरंत शुरू होगी और कानून के अनुसार तेजी से संपन्न होगी। यह आगे कहा गया है और निर्देश दिया गया है कि यदि अभियुक्त का आपराधिक न्यायालय द्वारा ट्रायल होगा तो सीबीआई केंद्र सरकार को इस तरह के विकल्प की प्राप्ति से चार सप्ताह के भीतर मंजूरी देने के लिए एक आवेदन करेगी और यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है तो केंद्र सरकार ऐसे आवेदन की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त आवेदन पर अंतिम निर्णय लेगी। यदि मामले में मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है तो आपराधिक अदालत मुकदमे के साथ आगे बढ़ेगी और उसी तेजी से निष्कर्ष निकालेगी।


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