कंप्यूटर सेक्शन में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के लिए वकील के अनुरोध को ठुकराया
LiveLaw News Network
29 Sep 2020 10:12 AM GMT
![Allahabad High Court expunges adverse remarks against Judicial Officer Allahabad High Court expunges adverse remarks against Judicial Officer](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2019/06/750x450_03360372-allahabad-hc-1jpg.jpg)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को COVID-19 संक्रमण के "उच्च जोखिम" का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए एक वकील को विकल्प देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने एएसजीआई संजय कुमार ओम से कहा कि वर्चुअल सुनवाई के लिए उनके अनुरोध की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उच्च न्यायालय का कंप्यूटर अनुभाग COVID-19 संक्रमण के लिए "हाई रिस्क एरिया" है और इसलिए कोर्ट रूम/कक्ष वहां से किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जा सकती है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले को लेने के लिए A.S.G.I से अनुरोध किया गया है।
यह अनुरोध इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय के कर्मचारी कोरोना संक्रमण के उच्च जोखिम में पहले से ही मौजूद हैं और यह कंप्यूटर अनुभाग में अधिक प्रचलित है। अदालत ने कहा कि चैंबर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए कोई बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है।
यह भी उल्लेख किया कि वर्चुअल सुनवाई को सक्षम करने के लिए चैंबर में कोई अतिरिक्त बुनियादी ढांचा नहीं है।
इसलिए इस मामले को 30 सितंबर, 2020 को भौतिक सुनवाई के लिए नए सिरे से सूचीबद्ध किया गया है।
कोर्ट ने कहा,
"इस तरह के संक्रमण की आशंका को देखते हुए न्यायाधीश और न्यायालय के कर्मचारियों को जोखिम वाले क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए मेरा विचार है कि वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले को लेने के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है।"
उल्लेखनीय है कि अदालत के कामकाज की अधिसूचना के अनुसार, अंतिम बार 24 जुलाई, 2020 को कहा गया था:
वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की सुविधा "प्रदान की जाएगी" और वकीलों को इसका प्रशिक्षण लेने को कहा था। यदि कोई पार्टी व्यक्तिगत रूप से पेश होना चाहती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसके लिए एकमात्र माध्यम होगा।
इसके अलावा, अधिसूचना में कहा गया कि जो अधिवक्ता संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहते हो, उन्हें "अदालत परिसर में" प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।