इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 1998 से 150 रुपए प्रति माह वेतन पर काम कर रहे चौकीदार को राहत दी

Sharafat

7 Sep 2023 4:15 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 1998 से 150 रुपए प्रति माह वेतन पर काम कर रहे चौकीदार को राहत दी

    इलाहाबाद हाईकोर्ट हाल ही में एक स्कूल चौकीदार के बचाव में आया, जिसे राज्य सरकार द्वारा 1998 से 150 प्रति माह रुपए की राशि मिल रही थी।

    न्यायालय ने उनके रोजगार को 'जबरन श्रम' करार दिया और कहा कि यह कानून में अस्वीकार्य है। अदालत ने राज्य को छह सप्ताह की अवधि के भीतर उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य न्यूनतम वेतनमान के बराबर वर्तमान वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस इरशाद अली की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के रोजगार की प्रकृति में नियमितता, जिम्मेदारी और यदि नियमित कर्मचारियों से अधिक नहीं तो नियमित कर्मचारियों के समान काम के घंटे शामिल हैं।

    पीठ ने कहा,

    "यदि राज्य सरकार इतनी कम दर पर श्रम करने पर मजबूर करती है, जिस पर कोई भी इंसान अपना भरण-पोषण नहीं कर सकता या यहां तक कि अस्तित्व में भी नहीं रह सकता है तो काम की मांग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की गरिमा का उल्लंघन मानते हुए मानवीय श्रम के शोषण, बुनियादी मानवाधिकारों और काम करने के अधिकार का उल्लंघन करने के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता।"

    याचिकाकर्ता (अमर सिंह) ने अदालत के समक्ष वर्तमान रिट याचिका दायर की और विपक्षी पक्षों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नियमित वेतनमान का भुगतान करने और चौकीदार के पद पर उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए परमादेश देने की प्रार्थना की।

    अदालत को बताया गया कि उनकी नियुक्ति दिसंबर 1992 में हुई थी और शुरुआत में उन्हें 30 रुपये प्रति माह मिलते थे और जनवरी में वह चौकीदार के रूप में सेवाओं में शामिल हुए। 1998 में उनका वेतन 30 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया और 1998 से उन्हें उक्त राशि मिल रही है।

    उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने 1992 से अन्य कर्मचारियों की तरह बिना किसी ब्रेक के 10 साल से अधिक की सेवा (प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक) पूरी की है और इसलिए, वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में न्यूनतम वेतनमान के हकदार है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने आधिकारिक अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया।

    दूसरी ओर स्थायी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति मासिक भत्ते के आधार पर हुई है न कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में बल्कि वह निश्चित भत्ते पर अंशकालिक चौकीदार है और इसलिए उन्हें नियमित वेतनमान का भुगतान नहीं किया जा सकता। .

    न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समान मुद्दों पर विचार करते हुए न्यायालय ने चतुर्थ श्रेणी के लिए स्वीकार्य न्यूनतम वेतनमान के बराबर वर्तमान वेतन के भुगतान का निर्देश दिया।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के रोजगार की प्रकृति स्कूल में सुरक्षा बनाए रखना है और काम की प्रकृति में नियमितता, जिम्मेदारी और यदि नियमित कर्मचारियों से अधिक नहीं तो नियमित कर्मचारियों के समान काम के घंटे शामिल हैं।

    नतीजतन, प्रतिवादियों को छह सप्ताह की अवधि के भीतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वीकार्य न्यूनतम वेतनमान के बराबर वर्तमान वेतन का भुगतान करने के निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।

    केस टाइटल - अमर सिंह बनाम मुख्य सचिव शिक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य के माध्यम से रिट - ए नंबर - 1505/2004

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