इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनजाने में बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के बाद उसकी पहचान छिपाने के निर्देश दिये
Sharafat
29 Sept 2023 11:51 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गर्भावस्था की मेडिकल टर्मिनेशन की मांग करने वाली बलात्कार पीड़िता गर्भवती महिला की पहचान सभी अदालती रिकॉर्डों से छिपाई जाए, जिसमें न्यायालय द्वारा पारित सभी संचार और आदेश भी शामिल हैं।
जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस सुरेंद्र सिंह-प्रथम की पीठ ने याचिकाकर्ता को गर्भावस्था का मेडिकल टर्मिनेश कराने की अनुमति देते हुए कहा कि उसकी पहचान रिट याचिका में उजागर की गई थी और अनजाने में हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध आदेश में इसका उल्लेख किया गया था।
इस प्रकार न्यायालय ने अपने कार्यालय को सभी स्थानों पर नाम बदलकर 'एबीसी' करने का निर्देश दिया ताकि याचिकाकर्ता की पहचान उजागर न हो। आईपीसी की धारा 228ए बलात्कार पीड़िता की पहचान या किसी अन्य विवरण के प्रकाशन पर रोक लगाती है जिससे उनकी पहचान उजागर हो सकती है।
कोर्ट ने आदेश दिया,
“ इस स्तर पर, यह नोट किया गया है कि याचिकाकर्ता का नाम और उसकी पहचान रिट याचिका के मुख्य भाग में और परिणामस्वरूप इस न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकट की गई है। पिछली तारीख पर जब मामले की सुनवाई हुई थी तो न्यायालय उपरोक्त तथ्य पर ध्यान नहीं दे सका और इसलिए, कार्यालय को याचिकाकर्ता की पहचान छुपाने वाले इस न्यायालय की वेबसाइट पर रिकॉर्ड को सही करने का निर्देश नहीं दिया जा सका। कार्यालय को याचिकाकर्ता की पहचान छिपाकर मामले के कंप्यूटर रिकॉर्ड को सही करने का निर्देश दिया गया है और रिट याचिका के शीर्षक पर याचिकाकर्ता का नाम 'एबीसी' दिखाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कार्यालय से जारी किए गए सभी आदेश या दस्तावेज, प्रमाणित या फोटो-कॉपी, याचिकाकर्ता का नाम और पहचान छिपाएंगे और उसे 'एबीसी' के रूप में संदर्भित करेंगे।”
न्यायालय ने निर्देश दिया कि आदेश के साथ रिट याचिका की प्रति जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद को उपलब्ध कराने से पहले बदलावों की प्रतीक्षा करने के बजाय रजिस्ट्रार (अनुपालन) द्वारा याचिकाकर्ता का नाम व्हाइटनर से मिटा दिया जाए।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 की धारा 3 (2) के स्पष्टीकरण 2 पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने कहा कि चूंकि गर्भावस्था उसके साथ हुए अपराध का परिणाम है, इसलिए गर्भावस्था के कारण याचिकाकर्ता को हुई पीड़ा मानी जाएगी। इस प्रकार वह गर्भावस्था का मेडिकल टर्मिनेशन कराने की हकदार है।

