इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी को राहत देने से इनकार किया, कहा- ‘ऐसे अपराधों को फलने-फूलने की अनुमति नहीं दे सकते'

Brij Nandan

8 April 2023 10:20 AM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी को राहत देने से इनकार किया, कहा- ‘ऐसे अपराधों को फलने-फूलने की अनुमति नहीं दे सकते

    Allahabad High Court 

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी आसिफ के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया।

    जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने कहा,

    "ऐसे अपराध जिनमें लोगों या समुदायों के वर्गों के बीच नफरत को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें सख्ती से खत्म करना होगा। ऐसे अपराधों को समाज में फलने-फूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

    आरोपी-आसिफ पर आईपीसी की धारा 153-ए और 295-ए और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    केस के मुताबिक आरोपी ने भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट कर हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया। अन्य सह-आरोपियों द्वारा साम्प्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने वाली और टिप्पणियां फेसबुक अकाउंट के कमेंट सेक्शन में की गईं।

    अभियुक्त के वकील ने तर्क दिया कि आवेदक के फेसबुक पर पोस्ट की गई कथित टिप्पणियां केवल एक अन्य अंजलि सिंह द्वारा फॉरवर्ड की गई थीं और यह कि टिप्पणियां आवेदक के लेखक के तहत नहीं की गई थीं।

    इस पर, न्यायालय ने कहा कि यदि कोई टिप्पणी है जिसमें विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति है, तो धर्म के आधार पर इसे किसी के फेसबुक पर पोस्ट करना निश्चित रूप से एक अपराध होगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "पोस्ट में नियोजित शब्द स्पष्ट रूप से समुदाय के एक विशेष वर्ग या देश के नागरिकों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से बनाए गए हैं।"

    अंत में, न्यायालय ने पाया कि भले ही उक्त टिप्पणियों को आवेदक द्वारा अपने फेसबुक पर पोस्ट करके समर्थन किया गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह टिप्पणियों का ऑथर है या प्रतिपादक।

    इसके साथ ही सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल - आसिफ बनाम यूपी राज्य और अन्य [आवेदन U/S 482 No. - 10602 of 2023]

    केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 118

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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