आरोपी को उन आरोपों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिसे ट्रायल कोर्ट ने तय नहीं किया है: कर्नाटक हाईकोर्ट

Brij Nandan

29 Jun 2022 11:39 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धी के उन आरोपों को रद्द कर दिया, जिसे उसने आरोपी के खिलाफ तय नहीं किया था, और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया।

    जस्टिस एचपी संदेश की एकल पीठ ने एक एम. अजितकुमार द्वारा दायर याचिका की अनुमति देते हुए कहा,

    "ट्रायल कोर्ट की ओर से एक स्पष्ट त्रुटि है क्योंकि अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत आरोप तय किए गए हैं। और अधिनियम की धारा 7(2) के उल्लंघन में दोषसिद्धि और सजा के आदेश पारित किया गया है। अपीलीय न्यायालय भी इस पहलू पर ध्यान देने में विफल रहा और मुख्य रूप से न्यूनतम सजा पर ध्यान केंद्रित किया।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "इसलिए, ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को इस आधार पर रद्द करने की आवश्यकता है कि आरोप अधिनियम की धारा 7 (1) के उल्लंघन के लिए तैयार किया गया है और दोषसिद्धि और सजा अधिनियम की धारा 7(2) के उल्लंघन में पारित किया गया है।"

    खाद्य निरीक्षक ने कथित रूप से खाना पकाने का मिलावटी तेल बेचने के आरोप में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7(2) का उल्लंघन किया और इस प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 16(ए)(i) के तहत दंडनीय अपराध किया।

    ट्रायल कोर्ट ने सोयाबीन तेल को सूरजमुखी के तेल के रूप में गलत ब्रांडिंग करने के लिए अधिनियम की धारा 7 (2) के तहत दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। अपीलीय न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा था।

    आरोपी नं 2 ने यह पुनरीक्षण याचिका दायर की।

    कोर्ट ने क्या कहा?

    शुरुआत में, हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल जज ने अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए आरोप तय किया था, विशेष रूप से, भोजन में मिलावट के संबंध में धारा 7(1), जबकि अभियोजन का मामला गलत ब्रांडिंग का था, जो धारा 7(2) के तहत दंडनीय था।

    आगे कहा,

    "हालांकि आरोप अधिनियम की धारा 7 (2) के संबंध में है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत अपराध के लिए आरोप तय किया। इसलिए, आरोप का बहुत ही गलत है।"

    अदालत ने कहा, "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ट्रायल जज ने फैसला सुनाते समय भी अधिनियम की धारा 7 (2) को अधिनियम की धारा 16 (ए) (i) के तहत दंडनीय लागू किया और अधिनियम की धारा 7(1) से 7(2) को संशोधित नहीं किया। याचिकाकर्ता के एडवोकेट द्वारा यह भी सही रूप से इंगित किया गया है कि अधिनियम की धारा 7(2) को लागू करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था और इसे ट्रायल कोर्ट द्वारा देखा गया है। अधिनियम की धारा 7(1) के उल्लंघन के लिए आरोप तय किया गया है और अधिनियम की धारा 7(2) के उल्लंघन के लिए सजा प्रदान की गई है।"

    तदनुसार, हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा आदेश को रद्द कर दिया।

    याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए अन्य तर्कों के संबंध में पीठ ने कहा,

    "जब आरोप ठीक से तय नहीं किया गया है और अधिनियम की धारा 7 (2) के तहत उल्लंघन के संबंध में दोषसिद्धि और सजा दी जाती है, तो ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों के निर्णयों को रद्द करना उचित है। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के वकील के अन्य तर्कों को खुला रखते हुए मामले को उचित आरोप तय करने के लिए निचली अदालत में रिमांड करते हुए मामले पर नए सिरे से विचार करें।"

    केस टाइटल: खाद्य निरीक्षक, कोप्पा द्वारा म.अजितकुमार बनाम राज्य

    मामला संख्या: आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1527/2016

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 234

    आदेश की तिथि: 24 जून, 2022

    उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट ए रविशंकर; प्रतिवादी के लिए एचसीजीपी महेश शेट्टी

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:



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