2019 जामिया हिंसा: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतंत्र एसआईटी को जांच ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

Brij Nandan

29 Nov 2022 10:11 AM GMT

  • जामिया मिलिया इस्लामिया हिंसा

    जामिया मिलिया इस्लामिया हिंसा

    जामिया मिलिया इस्लामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि वह छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनकी शिकायतों की जांच दिल्ली पुलिस से एक स्वतंत्र एजेंसी को ट्रांसफर करने की मांग करने वाले संशोधन आवेदन पर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करे।

    जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने मामले को 13 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

    इस बीच, पीठ ने पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के दौरान कथित भाषणों के लिए विभिन्न राजनीतिक नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को भी 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

    जिस आवेदन पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी गई है, उसमें विभूति नारायण राय, विक्रम चंद गोयल, आरएमएस बराड़ और कमलेंद्र प्रसाद के चार अधिकारियों के पैनल के बीच किसी भी अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र एसआईटी के गठन का भी अनुरोध किया गया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर को अनुरोध किया था कि उच्च न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले की जल्द सुनवाई करे कि ये मामले कुछ समय से उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

    खंडपीठ के समक्ष मामले की फिर से शुरू हुई सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्विस - जो एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने कहा कि इस मामले की सुनवाई पहले एक अन्य पीठ द्वारा की गई थी।

    गोंजाल्विस ने कहा,

    "मामला 2.5-3 साल से शुरू नहीं हुआ है। घटना दिसंबर 2019 की है। हम फिर से शुरू करके खुश हैं लेकिन हम किसी स्तर पर शुरू करना चाहते हैं।"

    मामले की पृष्ठभूमि देते हुए गोंजाल्विस ने प्रस्तुत किया कि सीएए और एनआरसी के विरोध में संसद तक शांतिपूर्ण मार्च के लिए छात्र जामिया के गेट पर एकत्र हुए थे।

    उन्होंने प्रस्तुत किया,

    "वे शांति से भी मार्च नहीं कर रहे थे और फिर इससे पहले कि कुछ होता, जो हुआ वह छात्रों पर एक बहुत ही क्रूर हमला है जैसा शहर में लंबे समय से नहीं देखा गया है। बेरहमी से पिटाई की गई। लड़कियों के छात्रावास में घुस आए, पुस्तकालय में भी गए और बेरहमी से पीटा।"

    इस स्तर पर अदालत ने वरिष्ठ वकील से उन प्रार्थनाओं के बारे में पूछा जो निष्फल नहीं हुई हैं।

    एक प्रार्थना के संबंध में जस्टिस सिंह ने यह भी पूछा,

    "तीन साल बाद, कौन सा सीसीटीवी फुटेज बचा है। तीन साल बाद, वे अभी भी उस सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित कर रहे हैं? क्या इसमें कोई अंतरिम आदेश है? तीन साल बाद कहां से होगा?" इसे खोजो? तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है।"

    गोंजाल्विस ने जवाब दिया कि सीसीटीवी फुटेज के संबंध में पुलिस को जवाब देना होगा।

    अदालत ने आदेश में दर्ज किया कि समय बीतने के साथ कुछ प्रार्थनाओं को निष्फल कर दिया गया है। जीवित प्रार्थनाएं अदालत की निगरानी में जांच और मुआवजे की मांग करती हैं।

    इसके अलावा, गोंजाल्विस ने अदालत को बताया कि विशिष्ट प्रार्थनाओं के लिए एक संशोधन आवेदन भी दायर किया गया है। पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रजत नायर ने कहा कि आवेदन को अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। अदालत ने कहा कि उसे पहले कार्यवाही का दायरा निर्धारित करना होगा।

    जब अदालत को बताया गया कि नोटिस जारी होने के बाद भी आवेदन पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है, तो उन्होंने कहा कि इसलिए हम आपको [केंद्र को] इस आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए अगले सप्ताह तक का समय दे रहे हैं।

    केस टाइटल: नबिला हसन एंड अन्य बनाम भारत सरकार एंड अन्य और अन्य संबंधित मामले


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