'ट्रांसजेंडर के लिए सरकारी नौकरी में एक प्रतिशत सीटें आरक्षित': कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

LiveLaw News Network

21 July 2021 4:24 AM GMT

  • ट्रांसजेंडर के लिए सरकारी नौकरी में एक प्रतिशत सीटें आरक्षित: कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

    कर्नाटक सरकार ने सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाने वाले सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को एक प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। आरक्षण सामान्य योग्यता, एससी, एसटी और प्रत्येक ओबीसी श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए लागू है।

    मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ को सरकार द्वारा सूचित किया गया कि 6 जुलाई को एक अंतिम अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) (संशोधन) नियम 2021 में संशोधन किया गया है। संशोधन के माध्यम से, ट्रांसजेंडर समुदाय को एक प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए नियम 9, उप नियम (1) (डी) को शामिल किया गया है।

    यह अधिसूचना यौन अल्पसंख्यकों, यौनकर्मियों और एचआईवी से संक्रमित लोगों के उत्थान के लिए काम करने वाली संस्था संगमा द्वारा दायर एक याचिका के अनुसरण में जारी की गई है।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता बीटी वेंकटेश ने नालसा बनाम भारत संघ (2014) एसएससी 438 के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा किया था। यह तर्क देने के लिए कि राज्य अपनी नियुक्ति अधिसूचना में रिक्तियों को भरने के लिए कहता है, निर्दिष्ट करता है केवल 'पुरुष' और 'महिलाएं' लिंग के रूप में जो रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना के दौरान 'तीसरे लिंग' की पूर्ण अवहेलना करते हुए केवल 'पुरुषों' और 'महिलाओं' से संबंधित आयु, वजन और अन्य विशिष्टियां अलग-अलग दी गई हैं।

    याचिका में जोर दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने तीसरे लिंग के व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी है और यह माना है कि वे संविधान के तहत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मौलिक अधिकारों के पूरी तरह से हकदार हैं। हालांकि, राज्य द्वारा जारी अधिसूचनाएं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन में हैं और संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती हैं।

    याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार को विशेष रिजर्व कांस्टेबल बल के साथ-साथ बैंडमैन के पद के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक अलग श्रेणी शामिल करने और ट्रांसजेंडर द्वारा अन्य दो लिंग श्रेणियों के समान सभी आवेदनों पर विचार करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने विशेष रिजर्व कांस्टेबल फोर्स के साथ-साथ बैंडमैन के पद पर भर्ती में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षण की योजना की भी मांग की थी।

    राज्य सरकार अब एक अधिसूचना लेकर आई है जिसमें लिखा है,

    नियम 3 का संशोधन- कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1977 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 3 में, उप-नियम (3) में "या अर्हक परीक्षा" और "अधिकतम 50 अंकों के अधीन जो भी कम हो", अंत:स्थापित किए जाएंगे।

    नियम 9 का संशोधन- उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (1) में खंड (1ग) के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात :-

    "(1D) किसी सेवा या पद के संबंध में विशेष रूप से की गई भर्ती के नियमों के तहत सभी सीधी भर्ती में सामान्य योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच प्रत्येक श्रेणी में नियुक्ति के तरीके के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी सामान्य निर्देश के अधीन ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को भर्ती किया जाएगा।"

    बशर्ते कि प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुविधा के लिए समूह-ए, बी, सी या डी पदों की किसी भी श्रेणी में भर्ती के लिए आवेदन में पुरुष लिंग और महिला लिंग के साथ "अन्य" का एक अलग कॉलम प्रदान करेगा। भर्ती प्राधिकरण या नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी श्रेणी के पद पर नियुक्ति का चयन करते समय ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा।

    लेकिन यदि पर्याप्त संख्या में पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो एक प्रतिशत की सीमा तक रिक्त पदों को उसी श्रेणी के पुरुष या महिला उम्मीदवारों जैसा भी मामला हो द्वारा भरा जाएगा।

    व्याख्या: इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति का वही अर्थ होगा जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का केंद्रीय अधिनियम 40) की धारा 2 के खंड (के) में परिभाषित है।

    नियम 16 का संशोधन- उक्त नियमावली के नियम 16 में उपखण्ड (ii) के खण्ड (क) में,- i. शब्द "स्थानांतरण द्वारा या", शामिल नहीं किया जाएगा; ii. पहला परंतुक शामिल नहीं किया जाएगा; और iii. दूसरे परंतुक में "आगे" शब्द को शामिल नहीं किया जाएगा; 5. नियम 16-ए का संशोधन- उक्त नियमों के नियम 16-ए को शमिल नहीं किया जाएगा।

    अधिसूचना की कॉपी यहां पढ़ें:




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