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दूरदर्शन नहीं कर सकता है अपनी डीटीएच सेवा के लिए 'डिश' शब्द का प्रयोगःहाईकोर्ट ने दिया डिश टीवी के पक्ष में आदेश [आर्डर पढ़े]
![दूरदर्शन नहीं कर सकता है अपनी डीटीएच सेवा के लिए डिश शब्द का प्रयोगःहाईकोर्ट ने दिया डिश टीवी के पक्ष में आदेश [आर्डर पढ़े] दूरदर्शन नहीं कर सकता है अपनी डीटीएच सेवा के लिए डिश शब्द का प्रयोगःहाईकोर्ट ने दिया डिश टीवी के पक्ष में आदेश [आर्डर पढ़े]](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2019/07/26362283-doordarshan800jpg.jpg)
दिल्ली हाईकोर्ट ने दूरदर्शन के खिलाफ डिश टीवी को निषेधाज्ञा या आदेश प्रदान करते हुए दूरदर्शन को उसकी सेवाओं के लिए 'डिश' शब्द का प्रयोग करने से रोक दिया है। जस्टिस सहाय एंडलाॅ की 1 सदस्यीय पीठ ने हालांकि प्रतिवादी के सार्वजनिक क्षेत्राधिकारी के दावे को स्वीकार करने से इंकार करते हुए यह कहा कि इस तरह के शब्द का प्रयोग प्रथम दृष्टया उल्लंघन का केस बनता है।
इसके अलावा यह कहा गया कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 या व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 17 के तहत ट्रेडमार्क का पंजीकरण मार्क के अधिकारों को एक पूरे के रूप में चिन्हित करता है और भाग के या निशान के टुकड़े में नहीं, वादी ने अपने उत्पाद के ब्रांड या छाप के लिए व्यापक शब्द 'डिश' को चुना है। बाजार में प्रवेश करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने उत्पाद की पहचान करने के लिए उक्त शब्द का प्रयोग कर सके। वादी अगर वांछित नहीं है तो उसे चाहिए कि वह एक अद्वितीय नाम के साथ अपने उत्पाद की ब्रांडिंग या छाप करे।