बिल्डर-खरीदार समझौते में एकतरफा क्लॉज़ अनुचित व्यवसाय प्रथा का गठन करते हैं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े ]

Live Law Hindi

3 April 2019 5:10 AM GMT

  • बिल्डर-खरीदार समझौते में एकतरफा क्लॉज़ अनुचित व्यवसाय प्रथा का गठन करते हैं  : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े ]

    "अनुबंध के शब्द अंतिम और बाध्यकारी नहीं होंगे यदि यह दिखाया जाए कि फ्लैट खरीदारों के पास बिल्डर द्वारा तैयार अनुबंध पर, डॉटेड लाइन पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। "

    सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि बिल्डर-खरीदार समझौते में एकतरफा क्लॉज़ को शामिल करने से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 (आर) के अनुसार अनुचित व्यवसाय प्रथा का गठन होता है।

    न्यायमूर्ति यू. यू. ललित और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि कोई भी बिल्डर एक फ्लैट खरीदार को एकतरफा अनुबंधित शर्तों के साथ बांधने की कोशिश नहीं कर सकता।

    दरअसल पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेश के खिलाफ दाखिल एक अपील पर विचार कर रही थी जिसमें शिकायतकर्ता खरीदार द्वारा किए गए धनवापसी के दावों का बिल्डर द्वारा विरोध करने को पूरी तरह से एकतरफा और अनुचित बताया गया और कहा गया कि बिल्डर की दलीलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

    समझौते पर गौर करते हुए पीठ ने पाया कि समझौते के लिए दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध उपायों के बीच स्पष्ट असंगतियां हैं। उदाहरण के लिए समझौता फ्लैट क्रेता से किश्त के भुगतान में देरी के कारण बिल्डर को 18% ब्याज का प्रभार देता है, जबकि एक बिल्डर फ्लैटों के कब्जे देने में देरी के लिए सिर्फ 9% प्रतिवर्ष ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

    बिल्डर-क्रेता समझौतों में एकपक्षीय खंड एक अनुचित व्यापार प्रथा है, उपभोक्ता आयोग के इस आदेश को बरकरार रखने के फैसले में पीठ ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (आर) को संदर्भित किया। इसके अलावा निम्नलिखित शब्दों में 'अनुचित व्यापार प्रथाओं' को परिभाषित किया :

    "अनुचित व्यापार व्यवहार 'का अर्थ है एक व्यापार अभ्यास, जो किसी भी सामान की बिक्री, उपयोग या आपूर्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से या किसी भी सेवा के प्रावधान के लिए, किसी भी अनुचित तरीके या अनुचित या भ्रामक अभ्यास को अपनाता है"

    पीठ ने कहा कि यह परिभाषा संपूर्ण नहीं है और आगे कहा, "अनुबंध के शब्द अंतिम और बाध्यकारी नहीं होंगे यदि यह दिखाया जाए कि फ्लैट खरीदारों के पास बिल्डर द्वारा तैयार अनुबंध पर, डॉटेड लाइन पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए 8-5-2013 का यह समझौता एकतरफा, अनुचित और गैर-वाजिब है। एक समझौते में इस तरह के एकतरफा उपबंधों का समावेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (आर) के अनुसार एक अनुचित व्यापार व्यवहार का गठन करता है क्योंकि इसमें बिल्डर फ्लैटों को बेचने के उद्देश्य से अनुचित तरीकों या प्रथाओं को अपनाता है।"

    पीठ ने भारतीय विधि आयोग की 199 वीं रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें ऐसी सिफारिश की गई थी कि अनुबंधों में ऐसी अनुचित शर्तों का मुकाबला करने के लिए कानून बनाया जाए।

    इस रिपोर्ट में कहा गया है, "यदि इस तरह का अनुबंध या उसके बाद का कोई शब्द अनुचित रूप से अनुचित है, तो ऐसा अनुबंध या शब्द किसी भी पक्ष के लिए कठोर, दमनकारी या असंगत है।"

    पीठ ने इस मामले में कहा कि बिल्डर इस मामले में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने और अनुबंध में निर्धारित समय के भीतर या उसके बाद एक उचित समय के भीतर क्रेता को फ्लैट का कब्जा देने के अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है।

    खरीदार को फ्लैट पर कब्जा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, भले ही समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद अनुग्रह अवधि के लगभग 2 वर्ष बाद यह पेशकश की गई। पीठ ने बिल्डर को 3 महीने के भीतर खरीदार को राशि वापस करने का भी निर्देश दिया।


    Next Story