रैगिंग एक बर्बर प्रथा, इसे जल्द से जल्द कानून बनाकर खत्म किया जाना चाहिए : गुजरात हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

2 Jan 2019 9:26 PM IST

  • रैगिंग एक बर्बर प्रथा, इसे जल्द से जल्द कानून बनाकर खत्म किया जाना चाहिए : गुजरात हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

    "यह [ रैगिंग] सभी शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक कॉलेजों और हॉस्टलों में व्यापक रूप से फैलने वाली एक विरल बीमारी बन गई है। यह गहरे दुःख और पीड़ा का कारण बना है कि ये बहुत दुख और पीड़ा की बात है कि जिस देश के वेदों में विश्वविद्यालय के बारे में उत्तम आदर्श बताए जा चुके हैं वहां के शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग जैसी बुराई घर कर चुकी है जो दरिंदगी की हद तक गिर जाती है। ऐसे संस्थानों में जिनका उद्देश्य देश के भावी शासकों को ज्ञान देना है।"

    गुजरात उच्च न्यायालय ने रैगिंग को एक 'बर्बर प्रथा' करार देते हुए कहा है कि यदि किसी को भी रैगिंग का दोषी पाया जाता है तो उसे तुरंत संस्थान से निष्कासित कर दिया जाए और उसके बाद किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने से रोक दिया जाए।

    न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट के एक छात्र द्वारा उसके खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार को रैगिंग को रोकने और इसे संज्ञेय अपराध बनाने वाला कानून लाने के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य किया है।

    यह पाते हुए कि उक्त छात्र संस्थान में कुछ जूनियर छात्रों की रैगिंग में शामिल था, उसे वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए सभी शैक्षणिक गतिविधियों से वंचित कर दिया गया और शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में ही उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इस निर्णय के खिलाफ छात्र ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

    जल्द से जल्द रैगिंग को एक उचित कानून द्वारा खत्म कर दिया जाए तो बेहतर

    उसकी याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा: " यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षण संस्थान में सीखने और उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आने वाले छात्र इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं और रैगिंग के नाम पर अपनी इस प्रवृत्ति को शांत करते हैं।

    छात्रों के कुछ वर्गों के बीच गलतफहमी होने लगती है कि रैगिंग संस्थान में नए प्रवेशकों को प्रशिक्षण देने का एक तरीका है जो बाद में जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हैं। इससे अधिक बेतुका विचार कोई नहीं हो सकता।

    कई मामलों में, छात्रों को रैगिंग से मानसिक आघात और अवसाद होता है और रैगिंग के शिकार लोगों के आत्महत्या करने की घटनाएं होती हैं। यहां तक कि यह मानते हुए कि रैगिंग के पीड़ितों में से कुछ लोग होंगे जो बाद में जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं लेकिन अंत साधनों को सही नहीं ठहरा सकते। जल्द ही रैगिंग को एक उपयुक्त कानून द्वारा समाप्त कर दिया जाए तो बेहतर है।"

    गुजरात में कोई कानून क्यों नहीं?

    अदालत ने यह भी कहा कि, "ऐसा प्रतीत होता है कि कई राज्यों में रैगिंग को एक संज्ञेय अपराध बनाने और दंडित किए जाने वाले प्रकारों को निर्धारित करने के लिए कार्य किया गया है। गुजरात राज्य में ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है? यह उच्च समय है कि ऐसा कानून गुजरात की विधायिका द्वारा भी पारित किया जाना चाहिए। "

    इस देश में रैगिंग पूरी तरह से अज्ञात थी

    जज ने वेदों का भी उल्लेख किया और तैत्तिरीयोपनिषद से उद्धृत करते हुए कहा कि इस देश में रैगिंग पूरी तरह से अज्ञात थी और इसे आयात किया गया था। उन्होंने कहा: "इस देश में रैगिंग पूरी तरह से अज्ञात थी। यह ज्ञात नहीं है कि इस देश में इसे कब, कैसे और किसने आयात किया। यह पिछले कुछ दशकों से प्रचलन में है। इससे पहले इसके बारे में नहीं सुना गया था। लेकिन यह सभी शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक कॉलेजों और छात्रावासों में व्यापक रूप से फैलने वाली एक बड़ी बीमारी बन गई है। यह गहरे दुःख और पीड़ा का कारण बना है कि ये बहुत दुख और पीड़ा की बात है कि जिस देश के वेदों में विश्वविद्यालय के बारे में उत्तम आदर्श बताए जा चुके हैं वहां के शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग जैसी बुराई घर कर चुकी है जो दरिंदगी की हद तक गिर जाती है। ऐसे संस्थानों में जिनका उद्देश्य देश के भावी शासकों को ज्ञान देना है।

    तैत्तिरीयोपनिषद एक अच्छे छात्र द्वारा देखे जाने वाले नियमों का वर्णन करता है। वह सर्वोच्च के लिए प्रार्थना करता है कि वह उसे सक्षम और सक्रिय शरीर, मीठी जुबान दे और वह अपने कानों के माध्यम से प्रचुर मात्रा में सुनें और सीखें। "


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