संविधान के 75 साल बाद भी 1871 के क्रूर आपराधिक जनजाति अधिनियम के घाव पूरी तरह से नहीं भरे गए: जस्टिस अभय एस ओक

LiveLaw News Network

23 Sept 2024 12:18 PM IST

  • संविधान के 75 साल बाद भी 1871 के क्रूर आपराधिक जनजाति अधिनियम के घाव पूरी तरह से नहीं भरे गए: जस्टिस अभय एस ओक

    जस्टिस अभय एस ओक ने 'विमुक्त दिवस' मनाने के लिए आयोजित एक व्याख्यान के दौरान कहा, “1871 के क्रूर अधिनियम, आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम हमें हर दिन परेशान करते हैं।"

    जस्टिस ओक 31 अगस्त को मनाए जाने वाले विमुक्त दिवस के अवसर पर 'भारतीय संविधान और विमुक्त जनजातियां' नामक एक व्याख्यान में बोल रहे थे, जिसका उद्देश्य विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) के बारे में जागरूकता पैदा करना था। ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन आपराधिक न्याय और पुलिस जवाबदेही परियोजना द्वारा किया गया था।

    ब्रिटिश भारत में पेश किए गए 1871 के आपराधिक अधिनियम के तहत खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों सहित कुछ जनजातियों को अपराधी कहा गया था। यह अपराध निवारण, 1871 से प्रेरित था, जिसका उद्देश्य इंग्लैंड में जिप्सियों की आवाजाही को नियंत्रित करना था। 1871 के अधिनियम को आदतन अपराधी अधिनियम, 1952 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया, जिससे सभी जनजातियों (डीएनटी) को गैर-अधिसूचित कर दिया गया।

    इन कठोर कानूनों के दुष्परिणामों पर बोलते हुए, जस्टिस ओक ने कहा:

    "यह एक सबक है जो हमने स्वतंत्र भारत में सीखा है। इसलिए, जो लोग संवैधानिक आदर्शों में विश्वास करते हैं, उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हमारी विधायिका कोई कठोर कानून न ला सके।"

    उन्होंने कहा:

    "किसी भी कठोर कानून के दुष्परिणाम वर्षों तक जारी रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, 1871 अधिनियम के शिकार हाशिए पर पड़े समुदायों के सदस्य कानूनों के दुष्परिणामों से पीड़ित हैं। औपनिवेशिक कानूनों ने पुलिस को इन समुदायों की निगरानी, ​​अनिवार्य पंजीकरण और फिंगरप्रिंट लेने के व्यापक अधिकार प्रदान किए, जबकि इन प्रावधानों पर सवाल उठाने वाले अपराधी को कोई अधिकार नहीं दिया गया। स्वतंत्रता के बाद, अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित एक जांच समिति ने 1952 में इसके निरसन की सिफारिश की। लेकिन 1871 अधिनियम का भूत आज भी डीएनटी के सदस्यों को सता रहा है। 1871 अधिनियम के तहत, आपराधिक जनजातियों के रूप में घोषित व्यक्तियों के नामों वाला एक रजिस्टर तैयार करने का प्रावधान था। स्थानीय सरकार उन्हें एक विशेष स्थान तक सीमित रखने की कठोर शक्तियों का प्रयोग कर सकती थी।

    जस्टिस ओक ने टिप्पणी की कि इन कानूनों ने राज्य को बिना किसी मुकदमे के घोषित आपराधिक जनजातियों के बड़ी संख्या में व्यक्तियों को अपराधी घोषित करने में सक्षम बनाया।

    उन्होंने कहा:

    "इन कानूनों ने डीएनटी को सम्मानजनक जीवन जीने से रोका। उन्हें लगातार निगरानी में रखा जाता था, जिससे वे दिन-प्रतिदिन सामान्य कानून का पालन करने से वंचित रह जाते थे।"

    उन्होंने आगे कहा:

    "कानून के अनुसार, बिना किसी आधार के लाखों लोगों पर अपराधी होने का ठप्पा लगा दिया गया। हमें याद रखना चाहिए कि इस तरह के कठोर कानून को निरस्त करने में स्वतंत्रता के बाद पांच साल लग गए। 31 अगस्त, 1952 के बाद, आपराधिक जनजातियों के रूप में वर्गीकृत कुछ लोगों को डीएनटी में शामिल किया गया।"

    जस्टिस ओक ने बताया कि कठोर कानूनों के निरस्त होने और संविधान के 75 साल बाद भी, आपराधिक जनजातियों के रूप में ब्रांडेड समुदायों से जुड़ा कलंक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।

    उन्होंने कहा:

    "डीएनटी के अधिकांश सदस्य अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। जब वे कानून लागू करने वाली मशीनरी के हाथों अन्याय सहते हैं, तो उन्हें न्याय पाने में मुश्किल होती है।"

    उन्होंने आगे कहा:

    "यह समाज और न्याय वितरण प्रणाली के सामने एक बड़ी चुनौती है। कुछ नागरिकों की मानसिकता नहीं बदली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून लागू करने वाली मशीनरी, पुलिस की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है।"

    अपने निजी अनुभव से बात करते हुए जस्टिस ओक ने कहा कि डकैती के अपराध से संबंधित एफआईआर में, आज तक, आरोपी के समुदाय का उल्लेख किया जाता है। उन्होंने कहा: "यह अप्रत्यक्ष रूप से यह दर्शाता है कि वह आपराधिक जनजातियों के रूप में वर्णित समुदाय से संबंधित था... अन्याय और चोटों के निशान जो अभी भी इस समुदाय को अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने के अधिकार से प्रभावित और वंचित कर रहे हैं।"

    जस्टिस ओक ने बताया कि भले ही आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत निर्दोषता की धारणा है जो अनुच्छेद 21 से जुड़ी है, "कानून प्रवर्तन एजेंसी और मशीनरी द्वारा लक्षित समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को निर्दोषता की धारणा से बहुत लाभ नहीं होता है।"

    इसे समझाते हुए, उन्होंने कहा:

    "मुख्य कारण यह है कि उन्हें उपलब्ध उपाय का सहारा लेना मुश्किल लगता है।"

    इसके लिए एक उपाय सुझाते हुए, उन्होंने कहा:

    "इसलिए न्याय वितरण प्रणाली से जुड़े लोगों के लिए पहला कदम अदालतों के दरवाजे खोलना है इन हाशिए पर पड़े समुदायों को सही मायने में न्याय मिल सके। इससे उन्हें कानूनी उपायों तक आसानी से पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। यह कार्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा किया जाना है। यह देखते हुए कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को न्याय तक सुगम पहुंच प्रदान की जाए।"

    उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों और न्यायिक अकादमियों के माध्यम से क्रमशः पुलिस मशीनरी और न्यायपालिका को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

    डेटा-संचालित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा:

    "स्वतंत्र भारत में विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों के कामकाज ने बहुत बड़ा डेटा उत्पन्न किया है। मैं डेटा विश्लेषण के विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं। न्यायाधीशों के रूप में 21 वर्षों तक तीन संवैधानिक न्यायालयों में काम करने के बाद, मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों से निपटना पड़ा। मेरे अनुभव से, अपराधीपन या आपराधिक प्रवृत्ति का मनुष्य के धर्म, जाति या पंथ से कोई लेना-देना नहीं है। आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि के आंकड़ों का उचित विश्लेषण इस परिकल्पना को प्रमाणित करेगा।"

    उन्होंने टिप्पणी की:

    "किसी समुदाय को अपराधियों का समुदाय बताना पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है।"

    "दुर्भाग्य से, आज भी, समाज के कुछ हाशिए पर पड़े वर्गों को अपराधी बताने का प्रयास कई लोगों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रवृत्ति के कारण हम ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिसमें जो लोग अपराधी नहीं हैं और जो अपराध करने का इरादा नहीं रखते हैं, वे केवल अपने अस्तित्व के लिए कुछ अवैध करने के लिए मजबूर होंगे।

    भारतीय संविधान के आदर्शों को दोहराते हुए अपने व्याख्यान का समापन करते हुए जस्टिस ओक ने कहा कि हमारा संविधान 26 जनवरी, 2025 को 75 वर्ष का हो जाएगा। अब समय आ गया है कि सभी को भारत के संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा जाए, जो अनुच्छेद 51 ए के खंड ए में प्रदान किया गया है, अर्थात संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। हमारे संविधान के आदर्शों को समझने के लिए किसी के लिए 395 अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों से युक्त संपूर्ण संविधान को पढ़ना आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति संविधान के आदर्शों को इसकी प्रस्तावना को पढ़कर समझ जाएगा। यह हमें सब कुछ बताती है। हमारे आदर्श न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, स्थिति की समानता और व्यक्तियों की गरिमा हैं। किसी खास समुदाय को अपराधियों का समुदाय मानना ​​भी संविधान द्वारा प्रचारित आदर्शों के बिल्कुल विपरीत है।"

    जस्टिस ओक ने सुझाव दिया:

    "हमें एक मजबूत तंत्र बनाने की जरूरत है, जिसके तहत हाशिए पर पड़े समुदायों और खास तौर पर उन समुदायों से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बारे में सार्वजनिक डोमेन पर डेटा तैयार किया जाए, जिन्हें 1871, 1911 और 1924 के इन कठोर कानूनों के तहत अपराधी करार दिया गया था। इससे एनजीओ और कानूनी सेवा प्राधिकरण तुरंत प्रभावित व्यक्तियों तक कानूनी सहायता पहुंचाने में सक्षम होंगे।"

    जस्टिस ओक ने व्याख्यान का समापन किया,

    "ऐसे समुदायों के किसी भी सदस्य को सिर्फ इसलिए जेलों में सड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि समुदाय पर मुहर लगी हुई है। संविधान का उद्देश्य सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। इसलिए, ब्रिटिश शासन में इन समुदायों के साथ हुए अन्याय की भरपाई तभी हो सकती है, जब हम यह सुनिश्चित करके आर्थिक न्याय प्रदान करने में सक्षम हों कि वे आर्थिक रूप से पिछड़े न रहें। उन्हें सामाजिक न्याय तभी मिलेगा, जब समुदाय से जुड़ा कलंक पूरी तरह से मिट जाएगा।"

    इस कार्यक्रम को यहां देखा जा सकता है।

    Next Story