मौत की सजा पाने के लिए अभियोजकों को प्रोत्साहित करने की नीति वापस लें : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश से कहा

LiveLaw News Network

20 May 2022 3:50 PM IST

  • मौत की सजा पाने के लिए अभियोजकों को प्रोत्साहित करने की नीति वापस लें : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश से कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस बात पर हैरानी जताई कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा लोक अभियोजकों को अन्य बातों के साथ-साथ मृत्युदंड दिलवाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इसने मौखिक रूप से राज्य के लिए उपस्थित होने वाले वकील को एमपी सरकार को पीपी के साथ-साथ जांच अधिकारियों के लिए ऐसी सभी नीतियों को वापस लेने की सलाह देने का निर्देश दिया, जो सजा के परिणाम को प्रोत्साहित करती हैं।

    जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि ऐसे प्रोत्साहन जो अभियुक्तों के हितों के खिलाफ ट्रायल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों को प्रभावित करती हैं।

    "... मामले की विशेषताओं में से एक नीति थी जिसे दिनांक 24.04.2022 के आदेश में टाल दिया गया था। हमारा ध्यान रिकॉर्ड में रखे गए कुछ दस्तावेजों की ओर आकर्षित किया गया था ताकि यह प्रस्तुत किया जा सके कि राज्य मृत्युदंड की सज़ा दिलवाने के लिए पीपी को प्रोत्साहित करने की मांग कर रहा है और जो अभियोजन पक्ष की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा; अभियोजन पक्ष के विवेक, निष्पक्ष ट्रायल और न्यायिक स्वतंत्रता को भी…। आदेश सुरक्षित है जिसे अदालत के फिर से खुलने के बाद सुनाया जाएगा। "

    पीठ ने संकेत दिया कि यदि राज्य आदेश के लिए निर्धारित तिथि से पहले ऐसी नीतियों को वापस लेते हुए एक हलफनामा दायर करता है, तो वह इस तरह के हलफनामे के मद्देनज़र मामले का निपटारा करेगा, अन्यथा यह मामले के गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

    24.04.2022 को एमिकस के रूप में के परमेश्वर ने बेंच को प्रोत्साहन के बारे में अवगत कराया था, कोर्ट ने राज्य के लिए उपस्थित एडवोकेट रुक्मिणी बोबडे को नीति को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।

    हलफनामे के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि राज्य पीपी को सीधे तौर पर मौद्रिक लाभ नहीं देता है, लेकिन यह निश्चित रूप से अन्य बातों के साथ-साथ मौत की सजा हासिल करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। कुछ गतिविधियों को वेटेज पॉइंट दिए जाते हैं और महीने के अंत में अधिकतम अंक वाले को 'स्टार परफॉर्मर' की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा के लिए 1000 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, अभियोग के गौरव के रूप में घोषित किए जाने वाले मानदंडों में से एक मृत्युदंड हासिल करने का अनुकरणीय कार्य है।

    गुरुवार को परमेश्वर ने अभियोजन विवेकाधिकार; निष्पक्ष ट्रायल, अभियोजन पक्ष की स्वतंत्रता के आधार पर उक्त नीति को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक प्रतिकूल व्यवस्था में, ये नीति न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता करती है और अनिवार्य रूप से अदालत द्वारा चयनित पैनल को प्रभावित करके उन्हें कमजोर करती है। उन्होंने माना कि 'अभियोजन का आदर्श लक्ष्य निष्पक्ष ट्रायल है, न कि दोषसिद्धि या सजा'।

    बेंच को सूचित किया गया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस राज्य नीति को रद्द कर दिया था, जिसमें एपीपी के पद से पीपी के पद पर पदोन्नति के लिए एक मानदंड के रूप में 25% दोषसिद्धि को असंवैधानिक बताया गया था। ौपरमेश्वर ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन नीति सजा के परिणाम को प्रोत्साहित करके इसे एक पायदान ऊपर ले जाती है।

    "बॉम्बे में 25% दोषसिद्धि को सहायक एपीपी से पीपी में पदोन्नति के लिए एक मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यहां तक कि आप अभियोजक के मूल्यांकन के स्तर के रूप मे दोषसिद्धि को नहीं रख सकते हैं। यहां तक ​​कि इसे असंवैधानिक माना गया था। यह आपराधिक न्याय तंत्र की योजना के साथ नहीं जाता, यह एक कदम आगे जाता है।"

    जस्टिस भट्ट ने कहा कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाई जाने वाली प्रणाली के समान है जहां जिला और राज्य अटॉर्नी के पद निर्वाचित पद हैं और दोषसिद्धि और सजा की दर का चुनाव परिणामों के परिणाम पर सीधा असर पड़ता है। अमेरिका में डीए चुना जाता है, तो वह जाता है और कहता है कि मुझे इतनी मौत की सजा मिली, इतने लोगों को दोषी ठहराया गया, इसलिए मुझे चुनें।"

    उन्होंने कहा कि यदि ट्रायल के परिणामों को प्रोत्साहित किया जाता है, तो पीपी जो वस्तुतः अभियोजन चलाते हैं, पूर्व-निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए सामग्री को दबाने का विकल्प चुनने की स्थिति में हैं।

    "तो, समस्या यह है कि यह बिंदु प्रणाली ट्रायल को प्रभावित करती है। वह दोषसिद्धि पाने के लिए सामग्री को दबा सकता है। यह अभियुक्त के मामले को भी सजा पर ही नहीं, बल्कि दोषसिद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।"

    परमेश्वर ने आगे प्रस्तुत किया -

    "उनके पास एक वेबसाइट है, कृपया देखें कि अभियोजन विभाग को किस तरह की प्रशंसा मिली है - 'मृत्युदंड के लिए सबसे तेज़ न्यायिक निर्णय।'"

    जस्टिस ललित ने हैरानी से उस मामले को याद किया जहां एक व्यक्ति को केवल 19 दिनों तक मामले की सुनवाई के बाद दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी।

    जस्टिस भट ने टिप्पणी की कि अक्सर जनता और मीडिया आपराधिक न्याय प्रणाली की वास्तविकताओं से अवगत हुए बिना मामलों के त्वरित निपटान की सराहना करते हैं।

    प्रोजेक्ट 39ए, एनएलयू, दिल्ली की ओर से पेश एडवोकेट श्रेया रस्तोगी ने बेंच का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि मप्र राज्य नीति में इंगित बिंदु प्रणाली सीधे एसीआर ग्रेडिंग से संबंधित है, जिसका पीपी की पदोन्नति पर असर पड़ता है। इसके अलावा, इस बात पर जोर दिया गया कि नीति में 2018 के संशोधन ने दोषमुक्त लोगों के लिए नकारात्मक अंकन की शुरुआत की -

    मजिस्ट्रेट कोर्ट: - 5 अंक;

    सत्र न्यायालय के लिए: - 10 अंक और

    पीसी और ईओडब्ल्यू कोर्ट: - 20 अंक।

    जस्टिस ललित ने पूछताछ की-

    "क्या जांचकर्ताओं के लिए भी ऐसी ही नीति है?"

    राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट सौरभ मिश्रा ने जवाब दिया,

    "मुझे निर्देश लेना होगा।"

    जस्टिस ललित ने टिप्पणी की -

    "होना चाहिए, जांचकर्ता पीछे नहीं रह सकते। हम आपको 7 दिन का समय देंगे, अपने घर को व्यवस्थित करें। सब कुछ वापस ले लें - सभी प्रमाण पत्र, सभी सिफारिशें।"

    जस्टिस भट ने कहा कि यह देखते हुए कि पीपी अभियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसी नीतियां गंभीर चिंता का विषय हैं।

    "मूल समस्या यह है कि पीपी अभियोजन के प्रभारी हैं। वह दस्तावेजों को रोककर एक निश्चित परिणाम सुनिश्चित कर सकते हैं। उस परिणाम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह आश्चर्यजनक है। अगर कोई बरी होता है तो यह अदालत द्वारा अभियोजन नहीं है। उसे नकारात्मक अंकन भी मिलता है । "

    मिश्रा ने बेंच से अनुरोध किया कि वह एमिकस को नीति में आपत्तिजनक भागों को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दे ताकि उसकी समीक्षा की जा सके।

    "उन्हें आपत्तिजनक हिस्सों को रिकॉर्ड करने दें। मुझे पता होना चाहिए कि सटीक चीजें क्या हैं।"

    जस्टिस ललित ने मौखिक रूप से मिश्रा से कहा कि यदि जांचकर्ताओं के लिए ऐसी कोई नीति मौजूद है, तो उन्हें राज्य सरकार को उसे भी वापस लेने की सलाह देनी चाहिए।

    "अगर जांच अधिकारियों के लिए भी ऐसी कोई नीति है, तो कृपया अपना विवेक लगाएं और उन्हें तुरंत नीति वापस लेने की सलाह दें।"

    जस्टिस ललित ने कहा-

    "हम कह रहे हैं कि पूरी बात आपत्तिजनक है, उन्हें आपको एक सूची देने की आवश्यकता नहीं है ... कोर्ट से कुछ निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए पीपी को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। आप पीपी को जो कह रहे हैं वह यह है कि आपको सजा हासिल करनी चाहिए । "

    केस : इन रि : मृत्युदंड देते समय संभावित सजा कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने के संबंध में दिशा-निर्देशों को तैयार करने के लिए स्वत: संज्ञान, मामला नंबर 1 / 2022

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