सिब्बल ने कहा, कर्नाटक में जो हुआ वो संवैधानिक पाप था, सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य विधायकों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
LiveLaw News Network
26 Oct 2019 12:17 PM IST
कर्नाटक विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई के अंतिम दिन वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कर्नाटक विधानसभा के पूर्व स्पीकर के लिए बहस की। उन्होंने कहा, "सदन के अंदर जो चल रहा है, वह स्पीकर का व्यवसाय है। अदालत को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ... यदि इन विधायकों को अब चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है तो पूरी कवायद निरर्थक होगी। इसके फिर क्या मायने रह जाएंगे। इसके बाद यह इसी तरह के व्यवहार को प्रोत्साहित करेगा अगर अयोग्य घोषित किए गए लोगों को बाद में नए चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी जाए।"
उन्होंने कहा कि संवैधानिक रूप से अयोग्यता और चुनाव के विषयों को अलग किया जाना चाहिए, ताकि चुनावों को केवल इसलिए स्थगित नहीं किया जा सके क्योंकि अयोग्य विधायक भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं।
सिब्बल ने कहा,
"अचानक, 11 विधायक एक साथ अपना इस्तीफा देने का फैसला करते हैं। इससे किसी भी स्पीकर को आश्चर्य होगा कि 11 के एक समूह के अचानक इस्तीफा देने के पीछे क्या कारण हो सकता है ... और फिर वे राज्यपाल से संपर्क कर स्पीकर से अनुरोध करने को कहते हैं कि उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए ? कोई इसके लिए राज्यपाल के पास क्यों जाएगा? आप एक फ्लोर टेस्ट से पहले तुरंत इस्तीफा दे देते हैं और जोर देते हैं कि आपको ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए? यह सिस्टम में तोड़फोड़ होगा।"
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने पूछा, "लेकिन क्या स्पीकर सरकार के हितों की रक्षा करने की मांग कर सकते हैं?" न्यायमूर्ति एन वी रमना ने पूछताछ की। "क्या स्पीकर को निष्पक्ष तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए?"
सिब्बल ने कहा,
"इस्तीफा देने के कार्य में दो चरण होते हैं- लिखित इस्तीफा और स्पीकर द्वारा इसकी स्वीकृति। लेकिन संवैधानिक योजना इन दोनों को एक साथ लेने की परिकल्पना नहीं करती है। स्पीकर को इस्तीफे के लिए तुरंत सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें किसी भी जानकारी की जांच करने का अधिकार है कि जो उनके पास इस्तीफे के बारे में हो सकती है.. ये जानकारी इस्तीफा देने के कार्य से पहले या बाद की घटनाओं से संबंधित है।"
उन्होंने दूसरी तरफ इस तर्क को नकार दिया कि जिस उद्देश्य ने इस्तीफे को प्रेरित किया, वह अप्रासंगिक था और इसलिए इस्तीफे की कार्रवाई के बाद की घटनाएं, जैसे कि भाजपा के सांसद के स्वामित्व वाले चार्टर्ड विमान में मुंबई जाना और वहां भाजपा नेताओं की कंपनी में एक होटल में डेरा डालना, इसका कोई नतीजा नहीं था-
"आप यह कैसे निर्धारित करेंगे। क्या आप इसके पीछे की मंशा को नजरअंदाज करते हैं कि इस्तीफा वास्तविक है? प्रेरणा और वास्तविकता एक साथ जुड़े हुए हैं। सदन में किसी के हाजिर होने के कारण त्यागपत्र वास्तविक है या मंत्री बनने के लिए किसी अन्य पार्टी को पार करने की मंशा के साथ.. उनकी पार्टी ने एक बैठक बुलाई। उन्हें बताया गया कि यदि वे इसमें भाग लेने में विफल रहे तो परिणाम भुगतेंगे। लेकिन उन्होंने इस सब को नजरअंदाज करने का फैसला किया और मुंबई के लिए रवाना हो गए? क्या वे नहीं जानते थे कि उनके पास एक निर्वाचन क्षेत्र है जिसने उन्हें चुना है और उसके लिए वो जवाबदेह हैं। क्या स्पीकर को यह सब नहीं मानना चाहिए? "
"यदि कोई सदस्य उस पार्टी में प्रचलित कुछ भ्रष्ट प्रथाओं के कारण इस्तीफा देने की मांग करता है तो वह खुद से दूरी बनाना चाहता है?" ''न्यायमूर्ति रमना ने जानना चाहा।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, "अगर वह किसी ऐसे कानून से सहमत नहीं होता, जिसे सरकार पेश करना चाहती थी? क्या उसे राजनीति छोड़नी होगी?"
यह कहते हुए कि कोई भी राजनेता कभी भी इन आधारों पर इस्तीफा नहीं देगा, सिब्बल ने न्यायाधीशों से निवेदन किया कि वो वास्तविकता को देखें। उन्होंने दोहराया कि
"यह राजनीति है। यहां कुछ भी छिपा नहीं है। हर कोई जानता है कि कौन कहां जा रहा है और क्या हो रहा है ... ऐसा नहीं है कि इस्तीफा पूरी तरह से रद्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन स्पीकर उनकी स्वैच्छिकता और वास्तव में जांच करने के हकदार हैं।"
यह कहते हुए कि कर्नाटक में जो कुछ हुआ है, वह एक संवैधानिक पाप है और यह मामला गंभीर सवालों के घेरे में है, ऐसे सवाल जो बिना किसी मिसाल के हैं और जिन नतीजों से देश की राजनीति में बदलाव आएगा, उन्होंने इस मुद्दे का जवाब देने के लिए एक बड़ी बेंच के गठन का आग्रह किया।
अपनी बारी में चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने प्रस्तुत किया कि दसवीं अनुसूची स्पीकर के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर देती है क्योंकि एक बार जब वह अयोग्यता के रूप में निर्णय दर्ज कर लेता है तो निष्कर्ष निकाला जाता है।
उन्होंने कहा, "यह देखना आयोग के लिए है कि क्या अयोग्यता केवल सदन का सदस्य होने के लिए हो या आगे भी...एक व्यक्ति को नए चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए, जब तक कि कोई व्यक्त प्रतिबंध न हो।"