'हम देखेंगे': सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिका पर कहा

LiveLaw News Network

16 March 2022 12:19 PM IST

  • हम देखेंगे: सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिका पर कहा

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को कहा कि वह होली की छुट्टियों के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करेगा।

    बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है और स्कूलों और कॉलेजों में हेडस्कार्फ़ पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा जाता है।

    वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने आज इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि परीक्षाएं होने वाली हैं और उच्च न्यायालय के आदेश से कई लड़कियां प्रभावित हुई हैं।

    बेंच ने कहा,

    "दूसरों ने भी उल्लेख किया है, देखते हैं। हमें समय दें। हम देखेंगे। हम मामले को पोस्ट करेंगे। छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध करेंगे।"

    मंगलवार को निबा नाज़ नाम की एक मुस्लिम छात्रा ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अनस तनवीर के माध्यम से उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की।

    कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुरा के सरकारी पीयू कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा आयशा शिफत ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

    कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है।

    पीठ ने आगे कहा कि राज्य द्वारा स्कूल ड्रेस का निर्धारण अनुच्छेद 25 के तहत छात्रों के अधिकारों पर एक उचित प्रतिबंध है और इस प्रकार, कर्नाटक सरकार द्वारा 5 फरवरी को जारी सरकारी आदेश उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।

    तदनुसार, कोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें हिजाब (हेडस्कार्फ़) पहनने पर एक सरकारी पीयू कॉलेजों में प्रवेश से इनकार करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।

    मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, जिन्होंने खुली अदालत में फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ा, ने इस प्रकार कहा,

    "हमारे सवालों के जवाब हैं, मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।"

    आगे कहा,

    "हमारा दूसरा जवाब है स्कूल यूनिफॉर्म अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। यह संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते हैं।"

    पीठ ने कहा,

    "उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सरकार के पास 5 फरवरी का शासनादेश जारी करने का अधिकार है और इसके अमान्य होने का कोई मामला नहीं बनता है। प्रतिवादियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है और यथा वारंटो का रिट बनाए रखने योग्य नहीं है। योग्यता से रहित होने के कारण सभी रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।"

    विशेष अनुमति याचिका में मुख्य दलीलें

    विशेष अनुमति याचिका में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं:

    - कर्नाटक शिक्षा अधिनियम कॉलेजों में ड्रेस को अनिवार्य नहीं करता है और सरकार को 5 फरवरी को सरकारी आदेश जारी करने के लिए कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है जिसमें यह देखा गया था कि हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं है।

    - उच्च न्यायालय यह नोट करने में विफल रहा है कि हिजाब पहनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण के अधिकार के एक भाग के रूप में संरक्षित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि विवेक का अधिकार अनिवार्य रूप से एक व्यक्तिगत अधिकार है, इसलिए इस वर्तमान मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 'अनिवार्य धार्मिक प्रथा परीक्षण' लागू नहीं किया जाना चाहिए।

    - यह मानते हुए कि 'एसेंशियल रिलिजियस प्रैक्टिस टेस्ट' लागू होता है, माननीय उच्च न्यायालय यह नोट करने में विफल रहा है कि हिजाब या हेडस्कार्फ़ पहनना एक ऐसी प्रथा है जो इस्लाम के लिए आवश्यक है।

    - उच्च न्यायालय यह नोट करने में विफल रहा है कि भारतीय कानूनी प्रणाली स्पष्ट रूप से धार्मिक प्रतीकों को पहनने / ले जाने को मान्यता देती है। यह ध्यान देने योग्य है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129, पगड़ी पहनने वाले सिखों को हेलमेट पहनने से छूट देती है। आदेश IX, सुप्रीम कोर्ट के नियमों का नियम 8 उन हलफनामों के लिए एक विशेष प्रावधान करता है जिन्हें परदानाशीन महिलाओं द्वारा शपथ दिलाई जानी है। इसके अलावा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों के तहत, सिखों को विमान में कृपाण ले जाने की अनुमति है।

    - उच्च न्यायालय इस तर्क की सराहना करने में विफल रहा कि हिजाब पहनने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आता है।

    याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि उच्च न्यायालय कानून और व्यवस्था के मुद्दों को हल करने में विफल रहा।

    याचिका में कहा गया है,

    "माननीय उच्च न्यायालय प्रतिवादी के कार्यों को उजागर करने में विफल रहा है, जिसने सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव का बोझ राज्य से जनता पर इस आधार पर स्थानांतरित कर दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा हिजाब पहनना ही स्थिति का एकमात्र कारण है। यह इस दावे के समान है कि याचिकाकर्ता इस मुद्दे के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी धार्मिक प्रथा का अभ्यास करना चुना है।"

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