‘हमें इंटरनेट फैसिलिटी के बिना वकीलों तक पहुंचना चाहिए': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- सभी कोर्ट में ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे

Brij Nandan

14 Feb 2023 8:29 AM IST

  • ‘हमें इंटरनेट फैसिलिटी के बिना वकीलों तक पहुंचना चाहिए: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- सभी कोर्ट में ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अदालत में कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति ने भारत सरकार के तहत कॉमन सर्विस सेंटर कॉर्पोरेशन (CSCC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) किया है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका को गांव या तालुका स्तर पर भी नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाना है।

    CJI चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि न्यायपालिका को प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक सुलभ बनाने के मिशन के तहत, ई-समिति देश भर की सभी अदालतों में "ई-सेवा केंद्र" भी स्थापित कर रही है।

    कॉमन सर्विस सेंटर विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक पहल है। सीएससी देश भर में फैले 3 लाख से अधिक केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है, यहां तक कि दूरस्थ क्षेत्रों को भी कवर करता है।

    यह घोषणा तब हुई जब CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच वर्चुअल सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष एस प्रभाकरन ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी पहुंच मुश्किल है।

    इस पर CJI ने कहा,

    "जिन वकीलों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, हमें उन तक पहुंचना चाहिए। हमें सबको साथ लेकर चलना है। हमें जमीनी स्तर तक तकनीक उपलब्ध कराना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक देश के हर तालुका अदालत तक पहुंचे। इसलिए ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के मिशन के तहत हम हर अदालत प्रतिष्ठान में ई-सेवा केंद्र स्थापित कर रहे हैं। इसलिए अगर किसी वकील की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, तो वह वकील ई-कोर्ट जा सकता है। सेवा केंद्र और सभी सुविधाएं प्राप्त करें जो उपलब्ध हैं।"

    उन्होंने आगे कहा,

    "ई-कमेटी ने भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। अब एक कॉमन सर्विस सेंटर कॉरपोरेशन है, जिसके तहत हर पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर उपलब्ध हैं। हमने एक समझौता ज्ञापन किया है। कॉमन सर्विस सेंटर कॉर्पोरेशन ताकि हमारी सभी सेवाएं गांव के स्तर पर उपलब्ध हों। हमें अवश्य पहुंचना चाहिए।"

    मामले के दौरान, एक वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ई-कोर्ट के विषय पर एक संसदीय समिति की रिपोर्ट थी।

    इस पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा,

    "संसदीय समिति सुप्रीम कोर्ट आई, हमने सदस्यों के साथ भी बातचीत की। मुझे आपको बताना होगा, संसदीय समिति बेहद ग्रहणशील थी। मैं तब अदालत का एक उप-न्यायाधीश था। मैंने संसदीय समिति के सामने लगभग 3 घंटे की प्रस्तुति दी थी। यह पहली बार था जब संसदीय समिति सुप्रीम कोर्ट में आई थी। मुख्य न्यायाधीश रमना, जैसा कि वे तब थे, मेरे साथ बैठक में शामिल हुए। हमने बहुत विस्तृत चर्चा की। संसदीय समिति ने न्यायपालिका के लिए बेहतर फंड के लिए एक बहुत मजबूत रिपोर्ट बनाई। अब न्यायपालिका को 7000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हम उन्हें न्यायपालिका के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं।"

    CJI ने यह भी स्वीकार किया कि देश में एक तकनीकी विभाजन है और ऐसे वकील हैं जिन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

    "हमारा मिशन लोगों तक पहुंचना है। जो वकील अंग्रेजी नहीं समझ सकते हैं, हम उनके लिए निर्णयों का अनुवाद करेंगे- तकनीक ऐसा कर रही है। आईआईटी मद्रास हमारी मदद कर रहा है- हम इसका उपयोग मशीनी अनुवाद के लिए कर रहे हैं। हम इस मिशन के लिए आपकी सहायता चाहते हैं यहां तक कि अगर आपके पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है तो भी आप दौड़ से बाहर नहीं होंगे- ऐसा कुछ नहीं है।"

    सीजेआई ने बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और उपाध्यक्ष एस प्रभाकरन से कहा,

    "'आप हमें बताएं कि हमें ये सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए कि हम देश के प्रत्येक वकील को पहले स्तर पर ये सेवाएं प्रदान करें। हमें क्या करना चाहिए?। हमें इस मिशन के लिए आपकी सहायता चाहिए।“


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