हम जानते हैं कानून आपके पक्ष में है, लेकिन हम कोई आदेश जारी नहीं करेंगे : SC का सबरीमला मंदिर में महिलाओं को सुरक्षा देने के आदेश जारी करने से इनकार

LiveLaw News Network

13 Dec 2019 9:56 AM GMT

  • हम जानते हैं कानून आपके पक्ष में है, लेकिन हम कोई आदेश जारी नहीं करेंगे  : SC का सबरीमला मंदिर में महिलाओं को सुरक्षा देने के आदेश जारी करने से इनकार

    ये मानते हुए कि सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने के फैसले पर कोई रोक नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को स्वामी अयप्पा मंदिर की यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा आदेश पारित ना करने का फैसला किया।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि यह एक "भावनात्मक मुद्दा" है और अदालत हिंसक प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए राहत के रूप में अपने विवेक का इस्तेमाल करना पसंद करेगी।

    मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस और इंदिरा जयसिंह, जो याचिकाकर्ता रेहाना फातिमा और बिंदू अम्मिनी के लिए उपस्थित हुए थे, से कहा,

    "यह एक अभ्यास है जो हजारों वर्षों से चल रहा है। सुविधा के संतुलन के लिए आवश्यक है कि अब आपके पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। यदि मामला, जिसे संदर्भित किया गया है, आपके पक्ष में आता है, तो हम निश्चित रूप से जो आदेश आप चाहते हैं वो पारित करेंगे।"

    मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "फिलहाल स्थिति विस्फोटक है। हम कोई हिंसा नहीं चाहते हैं।"

    इस मौके पर जयसिंह ने पूछा कि क्या 28 सितंबर, 2018 के फैसले पर कोई रोक है जिसने 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को हटा दिया था।

    मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया कि कोई रोक नहीं है और कानून याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है। लेकिन कोर्ट अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस मुद्दे की भावनात्मक प्रकृति के संबंध में राहत नहीं देना चाहता।

    मुख्य न्यायाधीश ने कहा,

    "हम जानते हैं कि कानून आपके पक्ष में है और कोई रोक नहीं है। लेकिन हम कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं।"

    मुख्य न्यायाधीश बोबड़े ने यह भी आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे के निपटारे के लिए जल्द ही सात न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेंगे।

    पीठ, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी आर गवई भी शामिल थे, ने यह स्पष्ट किया कि वह मंदिर जाने वाले याचिकाकर्ता का विरोध नहीं हैं, 'अगर वह कर सकती हैं।'

    "हम यह नहीं कह रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम अभी कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। यदि वह जा सकती हैं और प्रार्थना कर सकती है तो हमें कोई समस्या नहीं है। हमें आपकी बात भी समझ में आती है कि अदालत इस तरह के आदेश को पारित करें। हालांकि हम अपने विवेक का उपयोग कर रहे हैं और किसी भी आदेश को पारित नहीं करेंगे, " CJI ने कहा।

    उन्होंने सुनवाई के दौरान यह भी उल्लेख किया कि "2018 का फैसला अंतिम शब्द नहीं है।"

    कोर्ट ने कहा कि 18 जनवरी को प्रदान की जाने वाली बिंदू अम्मिनी की सुरक्षा जारी रहेगी। रेहाना फातिमा के संबंध में पीठ ने कहा कि वह उसकी सुरक्षा चिंताओं पर गौर करेगी और उचित आदेश पारित करेगी।

    याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सबरीमला की पुनर्विचार याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के 14 नवंबर के आदेश के बाद, केरल सरकार ने मंदिर में 10-50 साल की उम्र में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

    बिंदू अम्मिनी, जो कानून की शिक्षिका हैं, ने कहा कि उन्होंने 26 नवंबर को कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त के कार्यालय का दौरा करने का प्रयास किया था। उन्होंने मंदिर की तीर्थयात्रा करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की।उन्होंने महाराष्ट्र की कुछ महिलाओं - तृप्ति देसाई और सरस्वती महाराज के साथ उस दिन मंदिर जाने की योजना बनाई थी।

    28 सितंबर, 2018 को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 10-50 आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को असंवैधानिक करार देने के बाद 2 जनवरी 2019 को कनकदुर्गा नामक एक अन्य महिला के साथ बिंदू मंदिर में प्रवेश किया था।

    इसके बाद, दोनों ने आंदोलनकारी प्रदर्शनकारियों से जान को खतरा होने की शिकायत करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को उन्हें "चौबीस घंटे" सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।

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