WBSSC Scam : सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रूप से नियुक्त उम्मीदवारों को बचाने के लिए राज्य आयोग की याचिका के खिलाफ सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

Sharafat

25 Nov 2022 12:44 PM IST

  • WBSSC Scam : सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रूप से नियुक्त उम्मीदवारों को बचाने के लिए राज्य आयोग की याचिका के खिलाफ सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सीबीआई को यह जांच करने का निर्देश दिया गया था कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा दायर आवेदन के पीछे किसका दिमाग था, जो अनावश्यक पद सृजित करके कुछ उम्मीदवारों की सेवाओं को बचाने की मांग कर रहा था।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी- जिसने पश्चिम बंगाल राज्य की याचिका पर सुनवाई के बाद पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव मनीष जैन की व्यक्तिगत उपस्थिति का भी निर्देश दिया।

    राज्य की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका का उल्लेख किया, जो आज सूचीबद्ध नहीं थी।

    सीजेआई के समक्ष उन्होंने तत्काल आदेश की मांग करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के सचिव को हाईकोर्ट ने जांच के लिए बुलाया है। सीनियर एडवोकेट ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने देखा कि आयोग ने किसी के लिए "बेनामी" के रूप में आवेदन दायर किया है और सीबीआई जांच का निर्देश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आवेदन किसके "दिमाग की उपज" है और "कौन तार खींच रहा है।"

    यद्यपि आयोग ने याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन एकल पीठ ने इसकी अनुमति नहीं दी और यह पता लगाने के लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया कि आवेदन कहां से उत्पन्न हुआ है।

    एसएससी भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया। सीबीआई को सात दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया। एसएससी द्वारा उन उम्मीदवारों की सेवाओं को नियमित करने के लिए आवेदन दायर किया गया था, जिनकी नियुक्तियों को भर्ती घोटाले के संबंध में अदालत के निर्देशों के बाद अमान्य कर दिया गया था।

    हालांकि राज्य और एसएससी ने डिवीजन बेंच में अपील की, लेकिन सिंगल बेंच के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई। इसके बाद राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

    सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने राज्य की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया:

    "अगले आदेश लंबित, 23 नवंबर के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक रहेगी। सीबीआई सहित एकल न्यायाधीश के आदेश के अनुसरण में कोई भी परिणामी कदम नहीं उठाया जाएगा।" हलफनामा किसने दाखिल किया इसकी जांच करें।"

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