'देखना चाहते हैं कि क्या माफी वास्तव में दिल से मांगी गई है': सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल के दौरान तोड़फोड़ करने वाले ओडिशा वकीलों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही बंद करने से इनकार किया

Brij Nandan

7 Feb 2023 3:26 PM IST

  • देखना चाहते हैं कि क्या माफी वास्तव में दिल से मांगी गई है: सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल के दौरान तोड़फोड़ करने वाले ओडिशा वकीलों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही बंद करने से इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उड़ीसा हाईकोर्ट की नई पीठों के गठन की मांग को लेकर हड़ताल के दौरान कोर्ट परिसर में तोड़फोड़ करने वाले वकीलों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही बंद करने से इनकार कर दिया।

    सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जिन वकीलों के खिलाफ शीर्ष अदालत ने अवमानना नोटिस जारी किया था, उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी है। उसी के मद्देनजर, उन्होंने माफी स्वीकार करते हुए अवमानना कार्यवाही को बंद करने के लिए अदालत से आग्रह किया।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि वकीलों की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वे भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे।

    हालांकि, जस्टिस कौल इससे प्रभावित नहीं दिखे। उनकी राय में माफी केवल उस असहज स्थिति से बचने के लिए मांगी गई है, जिसमें वकील खुद को वर्तमान में पाते हैं।

    खंडपीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया,

    “ये उल्लेख किया गया है कि वकीलों और एसोसिएशन ने माफी मांगी है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। आपके विचार में ऐसा करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पिछली कार्यवाही में उनके पिछले आचरण और यह दूसरी बार होने के कारण। हम देखना चाहेंगे कि माफी वास्तव में दिल से मांगी गई है या केवल इस अवमानना कार्यवाही से बाहर निकलने के लिए है। यह उनके निरंतर आचरण से ही पता चल पाएगा।”

    उड़ीसा उच्च न्यायालय की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने पीठ से अनुरोध किया कि वे संबंधित वकीलों और एसोसिएशन को निर्देश देने पर विचार करें कि वे भविष्य में इस तरह के दुराचार का प्रदर्शन नहीं करेंगे।

    खंडपीठ ने आदेश में दर्ज किया कि हलफनामों के साथ इस तरह का अंडरटेकिंग होना चाहिए।

    अंत में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुरोध पर खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना कार्यवाही की लंबितता बीसीआई को अपनी अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने से नहीं रोकती है।

    दिसंबर, 2022 में, जिला बार एसोसिएशन, संबलपुर द्वारा संबलपुर जिले में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक स्थायी खंडपीठ की स्थापना की मांग को लेकर हड़ताल के दौरान वकीलों और पुलिस के बीच बड़े पैमाने पर झड़पें हुईं।

    सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा की राज्य सरकार और राज्य पुलिस को हड़ताली वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश पारित किया था। बार काउंसिल द्वारा संबंधित वकीलों के लाइसेंस निलंबित करने के अलावा पुलिस गिरफ्तारियां भी की गईं।

    कोर्ट ने कहा था कि सभी बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था और हिंसा में शामिल थे, उन्हें अवमानना नोटिस जारी किया जाएगा।

    यह पहली बार नहीं था जब शीर्ष अदालत को ओडिशा में वकीलों द्वारा इस तरह की हड़ताल का सामना करना पड़ा था। इससे पहले, 2020 में, जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और ओडिशा बार काउंसिल को निर्देश दिया था कि वे अपने कर्तव्यों के उल्लंघन और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने वाले वकीलों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।

    [केस टाइटल: पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य। डायरी संख्या 33859/2022]


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