यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन ने नेशनल COVID19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

LiveLaw News Network

5 April 2020 3:18 PM GMT

  • यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन ने नेशनल  COVID19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

    United Nurses Association Move Supreme Court For Formulation Of National COVID19 Management Protocol

    यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन (UNA) ने COVID-19 के रोगियों का इलाज करने में फ्रंटलाइन पर काम करने वाली नर्सों और पैरा-मेडिकल कर्मचारियों सहित स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी जिन मुद्दों का सामना कर रहे हैं, उनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

    याचिका में कहा गया है कि डब्ल्यूएचओ ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों के अधिकारों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के मानकीकरण के लिए एक अंतरिम मार्गदर्शन जारी किया है; हालाँकि, भारत सरकार उस के लिए अब तक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करने में विफल रही है।

    इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता संगठन एक "नेशनल COVID19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल" का गठन चाहता है।

    याचिका में कहा गया है कि देश में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की कमी और संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर प्रशिक्षण की कमी ने फ्रंटलाइन चिकित्सा कर्मचारियों के गंभीर स्वास्थ्य जोखिम को उजागर किया है, जिसमें विभिन्न राज्यों के डॉक्टरों सहित 50 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता COVID19 के पॉज़िटिव पाए गए हैं।

    याचिकाकर्ता ने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट से आग्रह किया है कि COVID 19 सुरक्षा किट, कोरोना आइसोलेशन वार्डों में काम करने वाले हर एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर को उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि ये मरीजों की निकटता में काम करते हैं और इनके वायरस से संक्रमित होने का संदेह है।

    इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने सरकार से सभी स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग COVID 19 के तहत प्रदान किए गए व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के दायरे का विस्तार करने का अनुरोध किया है, जिसमें एडहॉक पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल करने का अनुरोध किया।

    याचिकाकर्ता ने देश की स्वास्थ्य सेवा में आने वाली इन समस्याओं पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया है:

    COVID-19 परीक्षण किटों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता;

    उप-मानक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई);

    आइसोलेशन वार्डों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव; WHO के मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है;

    वार्डों में प्रति घंटा कीटाणुशोधन नहीं किया जा रहा है;

    ओवर टाइम के रूप में मानसिक उत्पीड़न, जिसके बाद परिवहन सुविधाओं का आभाव और छुट्टियों के कारण वेतन में कटौती की जा रही है ;

    स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता जो गर्भवती हैं, स्तनपान कराने वाली उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है;

    किराए / पट्टे पर दी गई संपत्ति से स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों को बेदखल करने की हालिया प्रवृत्ति;

    आवास, भोजन, परिवहन आदि का अभाव;

    स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए मुफ्त चिकित्सा सहायता का अभाव;

    निजी अस्पतालों द्वारा सरकारी दिशानिर्देशों का लगातार उल्लंघन;

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि कोरोना वायरस लोगों के बीच निकट संपर्क और बूंदों के माध्यम से प्रसारित होता है, इसलिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो COVID रोगियों के संपर्क में हैं या देखभाल करते हैं, उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए सरकार के प्रयास "सर्वोपरि" होना चाहिए।

    याचिकाकर्ता ने उपरोक्त उल्लेखों के अलावा, निम्नलिखित राहत मांगी हैं:

    सुनिश्चित करें कि कोरोना वार्डों में सभी नर्सों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को अस्पतालों / स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के निकट उचित आवास प्रदान किया जाए, जहां वे चिकित्सा कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं;

    सुनिश्चित करें कि कोरोना वार्डों में प्रतिनियुक्त सभी स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को पर्याप्त और शीघ्र परिवहन उपलब्ध कराया जाए;

    अस्पतालों और अन्य चिकित्सा सुविधाओं में प्रवेश करने से पहले संदिग्ध रोगियों की उचित जांच सुनिश्चित करना और संदिग्ध मामलों का शीघ्र परीक्षण सुनिश्चित करना।

    सुनिश्चित करें कि सभी स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण (आईपीसी), व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) आदि के उचित उपयोग किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के बुनियादी ढांचे को अस्थायी रूप से विस्तारित किया जा सके ताकि अलग और स्वच्छता प्रदान की जा सके।

    कर्मचारियों के लिए वॉशरूम;

    यह सुनिश्चित करें कि देश भर के जमींदारों / मालिकों को हाल ही में स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी चिंता के कारण बेदखल करने की प्रवृत्ति का पालन करने से रोक दिया जाए ताकि उनका स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाए।

    COVID-19 के संक्रमण के मामले में स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों के लिए नि: शुल्क परीक्षण सुविधा और उपचार प्रदान करें, जबकि वे ड्यूटी पर हैं। स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों के परिवारों को उचित देखभाल की जानी चाहिए, जबकि वे संगरोध या आइसोलेशन में हैं।

    सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य कर्मी यदि ड्यूटी पर रहते हुए COVID 19 से संक्रमित होते हैं तो निजी अस्पताल उनसे इलाज के पैसे नहीं ले रहे हों या वेतन से कटौती न कर रहे हों।

    याचिका में कहा गया है,

    "सर्वसम्मति से यह विश्वास किया जाता है कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की सेवा अपरिहार्य है। सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे इस समय उन्हें हर संभव सहायता दें, जिनकी उन्हें सख्त जरूरत है। दुर्भाग्य से, COVID 19 के बाद सबसे आम कठिनाइयों के बीच पूरे भारत में स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों द्वारा नियमित रूप से सामना किया जा रहा है।"

    याचिका एडवोकेट बीजू पी रमन ने दायर की है।

    याचिका डाउनलोड करने के लिए यहांं क्लिक करेंं



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