तलाक, भरण-पोषण और गुजारा भत्ता को विनियमित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता की मांग करने वाली जनहित याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

Brij Nandan

6 Sep 2022 2:28 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को केंद्र सरकार से भारतीय नागरिकों के लिए विवाह तलाक, भरण-पोषण और गुजारा भत्ता को विनियमित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं के एक बैच में अपने रुख के बारे में एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

    भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं से समान याचिकाओं के बारे में भी विवरण देने को कहा ताकि उन पर एक साथ विचार किया जा सके।

    याचिकाओं में समान दत्तक ग्रहण और संरक्षकता, उत्तराधिकार और विवाह की एक समान आयु की भी मांग की गई है।

    सुनवाई के दौरान बेंच ने देखा कि क्या कानून बनाने के संबंध में विधानमंडल को परमादेश जारी किया जा सकता है।

    पीठ छह जनहित याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी - वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर चार जनहित याचिकाएं, लुबना कुरैशी द्वारा दायर एक याचिका और डोरिस मार्टिन द्वारा दायर एक अन्य याचिका।

    जब केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय का अनुरोध किया, तो एक हस्तक्षेपकर्ता के वकील ने बेंच को अवगत कराया कि अश्विनी उपाध्याय, याचिकाकर्ताओं में से एक ने 2019 में इसी तरह की राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी।

    उन्होंने बताया,

    "यह काफी परेशान करने वाला पहलू है। इसे (याचिका) वापस लेते हुए खारिज कर दिया गया। याचिका में इस पहलू का जिक्र नहीं है।"

    चूंकि याचिकाकर्ता एक वकील हैं, इसलिए हस्तक्षेपकर्ता ने अदालत से उसे पिछली याचिका की सामग्री पर एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए कहने का आग्रह किया।

    लेकिन उपाध्याय ने लगाए गए आरोप को नहीं माना।

    उन्होंने स्पष्ट किया,

    "यह याचिका पूरी तरह से अलग है। इससे पहले, मैंने समान नागरिक संहिता की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। इसे वापस लेने के बाद, मैंने सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा और इसे विधि आयोग को भेज दिया गया। यह एक अलग मुद्दा है। इस याचिका में तलाक, भरण-पोषण, गुजारा भत्ता आदि के लिए एक समान कानून की मांग की गई है।"

    इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपने आचरण में कोर्ट के प्रति निष्पक्ष रहना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "यूसीसी में आधा दर्जन मामले हो सकते हैं, वैवाहिक मुद्दे उनमें से एक हो सकते हैं। उपाध्याय जी आपको न्यायालय के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। इसलिए, आपकी याचिका में जो कुछ भी है, कृपया उसे जांचें और इसे दर्ज करें।"

    2020 में पिछली सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता उपाध्याय की ओर से पेश एडवोकेट पिंकी आनंद ने प्रार्थना की थी कि तलाक और गुजारा भत्ता से संबंधित ये व्यक्तिगत कानून और धार्मिक प्रथाएं भारतीय संविधान के 14, 15 और 44 के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के तहत प्रदान किए गए अन्य अधिकार के साथ भेदभावपूर्ण हैं।

    याचिकाओं में बड़े पैमाने पर निम्नलिखित राहत की मांग की गई है:

    -केंद्रीय गृह और कानून मंत्रालय को भरण-पोषण और गुजारा भत्ता के आधार पर प्रचलित विसंगतियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देना ताकि उन्हें धर्म जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के लिए समान बनाया जा सके।

    - वैकल्पिक रूप से, संविधान के संरक्षक और मौलिक अधिकारों के रक्षक होने के नाते, घोषणा करते हैं कि भरण-पोषण और गुजारा भत्ता के भेदभावपूर्ण आधार संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन करते हैं और सभी के लिए भरण-पोषण और गुजारा भत्ता के लिए एक समान कानून के लिए दिशानिर्देश तैयार किया जाए।

    -वैकल्पिक रूप से, भारत के विधि आयोग को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जांच करने और अनुच्छेद 14, 15, 21 और 44 और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की भावना में 3 महीने के भीतर 'भरण-पोषण और गुजारा भत्ता के समान आधार' पर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दें।

    -संविधान और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुच्छेद 14, 15, 21, 44 की भावना में भारत के सभी नागरिकों के लिए 'तलाक के समान आधार' की मांग करने वाला संविधान।

    मामले की सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।

    केस टाइटल: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ, डब्ल्यूपी (सी) 869/2020, डब्ल्यूपी (सी) 1144/2020, डब्ल्यूपी (सी) 1000/2020, डब्ल्यूपी (सी) 1108/2020, लुबना कुरैशी बनाम यूनियन ऑफ इनिया डब्ल्यूपी (सी) 707/2021, डोरिस मार्टिन बनाम यूओआई डब्ल्यूपी (सी) संख्या 474/2021


    Next Story