त्रिपुरा हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने एचडब्लू नेटवर्क के पत्रकारों के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

8 Dec 2021 6:20 AM GMT

  • त्रिपुरा हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने एचडब्लू नेटवर्क के पत्रकारों के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की खबरों पर त्रिपुरा पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।

    ये याचिका मीडिया कंपनी थियोस कनेक्ट (जो डिजिटल न्यूज पोर्टल एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क का संचालन करती है), इसके दो पत्रकार समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा और इसकी एसोसिएट एडिटर आरती घरगी ने दायर की है।

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14.11.2021 और 18.11.2021 की प्राथमिकी के अनुसार आगे की सभी कार्यवाही पर भी रोक लगा दी।

    जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है, याचिकाकर्ताओं को त्रिपुरा राज्य के लिए सरकारी वकील को याचिका देने करने की स्वतंत्रता दी गई है।

    याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने प्रस्तुत किया,

    "पत्रकारों को उठाया गया और फिर प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्हें अब जमानत दे दी गई है। लेकिन एक और प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है वह यह है कि आप समाचार रिपोर्ट करते हैं, 1 प्राथमिकी दर्ज की जाती है, और फिर आप वास्तव में यह कहने के लिए दूसरी दर्ज करते हैं कि हमने अब स्थापित किया है कि पहली प्राथमिकी में, पत्रकार गलत हैं। यह वास्तव में अक्षम्य है और उचित नहीं है।"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

    "हम इस मामले में नोटिस जारी करेंगे, त्रिपुरा में 14.11.2021 प्राथमिकी के अनुसार आगे की सभी कार्यवाही पर रोक रहेगी। "

    अदालत ने शुक्रवार को याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए अधिवक्ता संदीप एस देशमुख द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

    त्रिपुरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि पत्रकारों की रिपोर्टों ने समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया और सांप्रदायिक हिंसा के बारे में निराधार खबर प्रकाशित करके सांप्रदायिक नफरत फैलाई।

    याचिकाकर्ता पुलिस कार्रवाई को यह कहकर चुनौती दी गई है कि वे हिंसा के पीड़ितों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर तथ्यों की केवल जमीनी रिपोर्टिंग कर रहे थे।

    संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में लिखा है,

    "याचिकाकर्ता और उसके संवाददाताओं / पत्रकारों द्वारा रिपोर्टिंग को आपराधिक बनाने के लक्षित दुरुपयोग और अक्टूबर 2021 को त्रिपुरा राज्य में हिंसा के संबंध में घटनाओं की रिपोर्टिंग के संबंध में अवैध हिरासत के संबंध में याचिका दायर की गई है।"

    याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्राथमिकी "प्रेस के लक्षित उत्पीड़न" के समान है।

    याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं,

    "यदि राज्य को तथ्य-खोज और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के कार्य को अपराधीकरण करने की अनुमति दी जाती है, तो सार्वजनिक डोमेन में आने वाले एकमात्र तथ्य वे होंगे जो सिविल समाज के सदस्यों की' बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव' के चलते राज्य के लिए सुविधाजनक होंगे। यदि सत्य की खोज और उसकी रिपोर्टिंग को ही अपराधी बना दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया में पीड़ित न्याय का विचार है।"

    याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहत की मांग की है:

    त्रिपुरा में आईपीसी की धारा 120बी, 153ए, 504 के तहत याचिकाकर्ता पर दर्ज प्राथमिकी रद्द हो

    धारा 153ए, 153बी, 193, 204, 120बी, 504 आईपीसी के तहत एफआईआर 82 को रद्द करें

    वैकल्पिक रूप से एफआईआर को दिल्ली में सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने की मांग क्योंकि त्रिपुरा में याचिकाकर्ताओं के जीवन के लिए एक स्पष्ट जोखिम और खतरा है।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि उनके खिलाफ कथित हेट स्पीच का अपराध "विचित्र" है क्योंकि पत्रकारों का प्रयास त्रिपुरा में हुए सांप्रदायिक दंगों की तथ्य खोज और जमीनी रिपोर्टिंग करना था।

    यह तर्क दिया गया है कि ये एफआईआर "राजनीति से प्रेरित" हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं की रिपोर्ट में समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी फैलाने का कोई तत्व नहीं है।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि प्राथमिकी में उल्लिखित आरोप प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 193,204,120बी और 504 के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता और अनुचित उत्पीड़न को रोकने के लिए प्राथमिकी रद्द करने के लिए उत्तरदायी हैं।

    याचिका में कहा गया है कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर को उत्तरी त्रिपुरा जिले में हुई हिंसा के मुद्दे पर राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों समाचार पत्रों में विभिन्न प्रेस रिपोर्टों के आधार पर त्रिपुरा राज्य में हिंसा का स्वत: संज्ञान लिया।

    याचिकाकर्ता पत्रकार उक्त रिपोर्टों और कार्यवाही का विश्लेषण कर रहे थे, और कहानी को जमीन से कवर करने और रिपोर्टों की सत्यता का प्रसार करने के लिए, वे त्रिपुरा के लिए रवाना हुए।

    याचिका के अनुसार, दोनों पत्रकारों ने 26 अक्टूबर, 2021 को विहिप की रैली के दौरान मस्जिदों और अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले के संबंध में उठाई गई शिकायतों की रिपोर्ट की थी।

    याचिका में कहा गया है कि दो पत्रकारों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस रात में दोनों पत्रकारों के होटल पहुंची और उन्हें अगली सुबह बिना किसी वारंट के अपने होटल की लॉबी में रखा। दोनों के खिलाफ शांति भंग के लिए आपराधिक साजिश का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, और पुलिस अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए 7 दिनों के समय के साथ धारा 41 ए का नोटिस दिया गया था।

    याचिका में तर्क दिया गया है कि जब दोनों पत्रकार दिल्ली वापस जा रही थी, तो उनके खिलाफ दर्ज की गई किसी अन्य प्राथमिकी के बहाने उन्हें असम पुलिस ने हिरासत में लिया और नीलामबाजार पुलिस स्टेशन में रखा गया। बाद में स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि उन पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है और उत्तरदाताओं की लंबी कार्रवाई से उनकी मीडिया संबंधी गतिविधियों को कुंठित किया जा रहा है।

    याचिकाकर्ता कंपनी के अनुसार, कथित मामला केवल दो याचिकाकर्ता पत्रकारों तक सीमित नहीं है बल्कि कंपनी में सभी की जांच की जा रही है।

    याचिकाकर्ता कंपनी ने कहा है कि उसकी एसोसिएट एडिटर आरती घरगी को भी त्रिपुरा पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया गया था, और उसके द्वारा मांगे गए समय को जांच अधिकारी ने धमकी भरे और डराने वाले तरीके से खारिज कर दिया था।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि सीआरपीसी प्रावधानों का पालन किए बिना धारा 160 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, और धारा 160 (1) के प्रावधान को गलत तरीके से लाभ के लिए उपेक्षित और अनदेखा किया गया है।

    याचिकाकर्ता कंपनी के अनुसार, धारा 160(1) के प्रावधान के अनुसार, एसोसिएट एडिटर को त्रिपुरा पुलिस के सामने पेश होने की आवश्यकता नहीं है और वह स्थानीय पुलिस स्टेशन में उपस्थित हो सकती है जहां वह रहती है। सीआरपीसी की धारा 160(1) के प्रावधान के अनुसार, गवाह के तौर पर तलब की गई महिला को जहां रहती है, उसके अलावा किसी अन्य स्थान पर पुलिस स्टेशन में पेश होने की आवश्यकता नहीं हो सकती।

    यह तर्क दिया गया है कि जब वो पुलिस स्टेशन गई , तो उसे राज्य एजेंसी के हाथों बड़ी डराने वाली रणनीति का सामना करना पड़ा और पत्रकार समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया।

    याचिकाकर्ताओं ने "त्रिपुरा राज्य द्वारा पत्रकारों सहित सिविल समाज के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए कार्रवाई की है, जिन्होंने सार्वजनिक डोमेन में हिंसा के संबंध में तथ्यों को लाने का प्रयास किया है।"

    एस रंगराजन बनाम पी जगजीवन राम (1989) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, जहां कोर्ट ने जोर दिया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब शब्दों या मुंह, लेखन, छपाई आदि से राय व्यक्त करने का अधिकार है, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि नीतियों की आलोचना और सरकार के कार्य को विभिन्न समुदायों के बीच घृणा को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में नहीं माना जा सकता है।

    याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि प्रेस का उद्देश्य तथ्यों और विचारों को छापकर जनहित को पूरक बनाना है, जिसके बिना नागरिक अच्छी तरह से सूचित निर्णय नहीं ले सकते हैं, और प्रेस की स्वतंत्रता सामाजिक और राजनीतिक अंतर्संबंध की जड़ में है।

    इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि न्यायपालिका का सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करे और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत उन सभी कानूनों और कार्यकारी कार्यों का खंडन करे जो इसमें हस्तक्षेप करते हैं।

    याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि उनकी याचिका अधिवक्ताओं द्वारा दायर एक अन्य मामले (मुकेश और अन्य बनाम राज्य त्रिपुरा) के समक्ष पहले से लंबित एक अन्य मामले के समान है और एक पत्रकार ने त्रिपुरा में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है।

    उस मामले में, सीजेआई की अगुवाई वाली एक बेंच ने 16 नवंबर को आदेश दिया था कि त्रिपुरा द्वारा कठोर आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम ( यूएपीए) के तहत दो वकीलों और एक पत्रकार के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। पुलिस ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट और राज्य में हाल ही में हुई हिंसा के बारे में रिपोर्ट पर ये केस दर्ज किया है।

    केस: थियोस कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य और अन्य

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