यहां कोई नकारात्मक समानता नहीं है, बिना कानूनी आधार के समानता के सिद्धांत के रूप में भरोसा कर लाभ नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

9 Feb 2022 11:54 AM IST

  • यहां कोई नकारात्मक समानता नहीं है, बिना कानूनी आधार के समानता के सिद्धांत के रूप में भरोसा कर लाभ नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं की गई है।

    जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि यदि कानूनी आधार या औचित्य के बिना एक व्यक्ति या लोगों के एक समूह को कोई लाभ या फायदा दिया गया है, तो वह लाभ गुणा नहीं हो सकता है, या समानता या समता के सिद्धांत के रूप में इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

    इस मामले में, 2015 में, मद्रास हाईकोर्ट ने पीड़ित उम्मीदवारों और टैंजेडको के बीच समझौता शर्तों को दर्ज करके 84 व्यक्तियों की नियुक्ति का निर्देश दिया। बाद में, कई अन्य असफल उम्मीदवारों ने इन व्यक्तियों के साथ समानता का दावा करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एकल न्यायाधीश ने उन कई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ऐसे उम्मीदवार समझौता आदेश का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

    रिट याचिकाओं के एक अन्य सेट में, एकल न्यायाधीश ने दावों की अनुमति दी। खंडपीठ ने उम्मीदवारों की अपील खारिज कर दी और टैंजेडको की अपीलों को स्वीकार कर लिया। पीड़ित उम्मीदवारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील का पहला सेट उस सामान्य आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है।

    टैंजेडको द्वारा अपील का दूसरा सेट, उस आदेश के खिलाफ दाखिल किया गया है, जिसके लिए समान रूप से रखे गए उम्मीदवारों को रोजगार की पेशकश करने की आवश्यकता है, जिन्होंने पहले अदालत से संपर्क नहीं किया था, लेकिन 2016, 2017 और 2018 में रिट याचिका दायर की थी।

    उम्मीदवारों ने तर्क दिया कि पहले अदालत का दरवाजा खटखटाने वालों को रोजगार का लाभ सीमित करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उनके अनुसार, प्रदर्शन के मामले में, समझौता आदेश द्वारा, पीड़ित उम्मीदवारों ने उन 84 असफल उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर रैंकिंग हासिल की होगी, जिन्हें रोजगार की पेशकश की गई थी।

    दूसरी ओर, टैंजेडको ने तर्क दिया कि समझौता आदेश किसी नियम या कानून पर आधारित नहीं था, बल्कि केवल रियायत पर था। इसने तर्क दिया कि गलत आदेश के आधार पर की गई गलती किसी ऐसे कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है जो कानून में उचित नहीं है क्योंकि समानता या नकारात्मक समानता का कोई सवाल ही नहीं है।

    तथ्यात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हुए, पीठ ने कहा कि समझौता आदेश गुण-दोष पर आधारित नहीं था और न ही मामले के गुण-दोष के स्वतंत्र मूल्यांकन पर आधारित था।

    समझौता आदेश के संबंध में, पीठ ने इस प्रकार कहा:

    एक सार्वजनिक नियोक्ता के लिए, कार्यवाही के दौरान, तर्क को स्वीकार करना एक बात है, जिस पर वह अब तक डंटा हुआ था, लेकिन वह अस्थिर था। निष्पक्षता की मांग है कि सार्वजनिक निकाय, मॉडल नियोक्ता के रूप में, अस्थिर सबमिशन का पीछा नहीं करते। ऐसे मामलों में, एक रियायत, जो कानून पर आधारित है, और संबंधित कानून और/या नियमों की न्यायसंगत व्याख्या के अनुरूप है, टिकाऊ है। हालांकि, यह एक सार्वजनिक नियोक्ता के लिए पूरी तरह से एक और बात है, जिसके आचरण पर सवाल उठाया गया है, और जो निचले मंच (इस मामले में, एकल न्यायाधीश) के समक्ष मामले के गुण-दोष के आधार पर स्वेच्छा से, अनुचित तरीके से एक समझौते पर सहमत होने में सफल रहा है। इस तरह के आचरण का हानिकारक और बुरा प्रभाव अदालत के समक्ष उन लोगों के दावे को प्राथमिकता देना है, जब यह स्पष्ट है कि अन्य लोगों का एक बड़ा समूह, समान शिकायत के साथ प्रतीक्षा कर रहा है (और जिनमें से नियुक्ति के लिए कुछ के पास योग्यता के आधार पर बेहतर या वैध दावा है) कार्यवाही के पक्षकार नहीं हैं। ऐसे मामलों में समझौता न केवल अनुचित है, यह कानून और जनहित के विपरीत है।

    इसलिए अदालत ने माना कि उम्मीदवार समानता के लाभ का दावा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी रिट याचिकाएं समझौता आदेश पर आधारित थीं, जिसे कानून में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

    बासवराज और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (2013) 14 SCC 81 और अन्य निर्णय का जिक्र करते हुए, अदालत ने कहा:

    "एक सिद्धांत, इस देश की संवैधानिक विद्या में स्वयंसिद्ध है कि कोई नकारात्मक समानता नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि कानूनी आधार या औचित्य के बिना किसी एक या लोगों के समूह को कोई लाभ या फायदा दिया गया है, तो वह लाभ गुणा नहीं हो सकता है, या समानता या समता के सिद्धांत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है।"

    केस का नाम: आर मुथुकुमार बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक टैंजेडको

    उद्धरण: 2022 लाइव लॉ ( SC) 140

    केस नं.| दिनांक 2022 की सीए 1144 | 7 फरवरी 2022

    पीठ: जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी

    वकील: वकील गौतम नारायण, वकील टी बी शिवकुमार, अपीलकर्ताओं के लिए; प्रतिवादी के लिए वरिष्ठ वकील जॉयदीप गुप्ता

    केस लॉ (हेडनोट): भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14-कोई नकारात्मक समानता नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि कानूनी आधार या औचित्य के बिना किसी एक या लोगों के समूह को कोई लाभ या फायदा दिया गया है, तो वह लाभ गुणा नहीं हो सकता है, या समानता या समता के सिद्धांत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है। (पैरा 24)

    सार्वजनिक रोजगार - निष्पक्षता की मांग है कि सार्वजनिक निकाय, मॉडल नियोक्ता के रूप में, अस्थिर सबमिशन का पीछा नहीं करते। ऐसे मामलों में, एक रियायत, जो कानून पर आधारित है, और संबंधित कानून और/या नियमों की न्यायसंगत व्याख्या के अनुरूप है, टिकाऊ है। हालांकि, यह एक सार्वजनिक नियोक्ता के लिए पूरी तरह से एक और बात है, जिसके आचरण पर सवाल उठाया गया है, और जो निचले मंच (इस मामले में, एकल न्यायाधीश) के समक्ष मामले के गुण-दोष के आधार पर स्वेच्छा से, अनुचित तरीके से एक समझौते पर सहमत होने में सफल रहा है।

    अनुचित तरीके से एक समझौते पर सहमत होने में सफल रहा है। इस तरह के आचरण का हानिकारक और बुरा प्रभाव अदालत के समक्ष उन लोगों के दावे को प्राथमिकता देना है, जब यह स्पष्ट है कि अन्य लोगों का एक बड़ा समूह, समान शिकायत के साथ प्रतीक्षा कर रहा है (और जिनमें से नियुक्ति के लिए कुछ के पास योग्यता के आधार पर बेहतर या वैध दावा है) कार्यवाही के पक्षकार नहीं हैं। ऐसे मामलों में समझौता न केवल अनुचित है, यह कानून और जनहित के विपरीत है। (पैरा 20)

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