"भूख को संतुष्ट करना होगा " : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को मॉडल सामुदायिक रसोई योजना पर विचार करने को कहा

LiveLaw News Network

18 Jan 2022 3:51 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से पूरे देश में सामुदायिक रसोई के लिए एक मॉडल योजना तैयार करने और इस संबंध में राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर विचार करने को कहा।

    पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि जहां तक ​​योजना का संबंध है, संसाधन संबंधी मुद्दों पर राज्यों को ध्यान देना होगा।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भूख से होने वाली मौतों से बचने के लिए सामुदायिक रसोई नीति तैयार करने की मांग की गई है।

    मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए, बेंच ने राज्य सरकारों को कुपोषण, भुखमरी से होने वाली मौतों आदि के मुद्दों पर हलफनामा दाखिल करने और योजना के संबंध में केंद्र को सुझाव देने की स्वतंत्रता दी।

    "हमने अटॉर्नी जनरल को विशेष रूप से एक मॉडल योजना तैयार करने और संसाधनों और अतिरिक्त खाद्यान्न की खोज की संभावना के बारे में अदालत की मंशा के बारे में बताया। जहां तक ​​ संसाधन का सवाल है, जैसा कि एजी ने ठीक ही बताया है, यह राज्य सरकारों को ध्यान रखना है। इसे देखते हुए, हम दो सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित करते हैं, यदि राज्य सरकारें कुपोषण आदि के मुद्दों और अन्य संबंधित मुद्दों पर जल्द से जल्द अदालत के समक्ष कोई अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करना चाहती हैं। राज्य इस संबंध में सुझाव देने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी हलफनामे याचिकाकर्ता और एजी को तुरंत भेजे जाएं ताकि सुनवाई की अगली तारीख पर एजी प्रस्तुतियां दे सकें।"

    बेंच ने समय पर हलफनामा दाखिल करने में विफल रहने के लिए राज्यों पर पहले से लगाए गए जुर्माने को भी माफ कर दिया।

    बेंच ने कहा,

    "आप इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमने जुर्माना लगाया, हम जुर्माना माफ कर रहे हैं, लेकिन आपको दिए गए शेड्यूल पर टिके रहना चाहिए।"

    शुरुआत में, बेंच ने कहा कि भारत संघ के हलफनामे के अनुसार, सरकार ने एक स्टैंड लिया है कि यह एक नीतिगत मामला है और कोर्ट सरकार से स्टैंड लेने के लिए नहीं कह सकता है।

    सामुदायिक रसोई योजना के संबंध में पीठ ने एजी को स्पष्ट किया कि वह आज ही कोई योजना नहीं बनाने जा रही है या सरकार को कोई योजना बनाने का निर्देश नहीं देगी। हालांकि, बेंच ने कहा कि भारत सरकार भुखमरी से होने वाली मौतों के बारे में नवीनतम डेटा प्रदान कर सकती है, क्योंकि बेंच के पास राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-2021 के उपलब्ध आंकड़े बहुत पुराने हैं।

    राज्यों द्वारा दिए गए रुख का उल्लेख करते हुए, सीजेआई ने कहा कि अधिकांश राज्यों ने एक स्टैंड लिया है कि यदि भारत सरकार धन प्रदान करती है, तो वह भोजन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि जहां कुछ राज्य पहले से ही सामुदायिक रसोई को लागू कर रहे हैं और धन की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने योजनाओं को लागू नहीं किया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।

    हम यह नहीं कह रहे हैं कि सरकार खाना नहीं दे रही: एससी

    पीठ ने स्पष्ट किया कि वह यह नहीं कह रही है कि सरकार जरूरतमंदों को भोजन या मदद नहीं दे रही है। हालांकि, इसने जोर देकर कहा कि एक मॉडल योजना तैयार की जा सकती है।

    स्ट्रेट जैकेट स्कीम बनाने के लिए नहीं कह रहे: एससी

    भारत के मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि न्यायालय नहीं चाहता कि सरकार एक स्ट्रेट जैकेट योजना तैयार करे और कहा कि विभिन्न कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है, और इसलिए केंद्र एक योजना तैयार कर सकता है और राज्यों पर कार्यान्वयन छोड़ सकता है।

    सीजेआई ने कहा,

    "हम कह रहे हैं कि आप कुछ मॉडल योजना के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। हम आपको एक सख्त योजना बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं जिसका राज्यों को पालन करना होगा। विभिन्न राज्यों में, अलग-अलग समस्याएं, भोजन की आदतें आदि हैं। हम इसे समझते हैं।"

    बेंच ने कहा कि कुछ राज्यों ने सुझाव दिया है कि केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटित 2-3% खाद्यान्न योजना के तहत आवंटित किया जा सकता है, इसलिए इसे राज्यों द्वारा लागू किया जा सकता है।

    सरकार को इसे प्रतिकूल मुकदमे के रूप में नहीं लेना चाहिए: एससी

    एजी की दलीलों के जवाब में कि पंचायत इस मुद्दे से अधिक कुशलता से निपट सकती है, बेंच ने स्पष्ट किया कि सरकार को इसे प्रतिकूल मुकदमे के रूप में नहीं लेना चाहिए।

    सीजेआई ने कहा,

    "आपके पास एक व्यावहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए, आप एक रास्ता खोज सकते हैं। इसे एक मानवीय समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए।"

    एजी के इस निवेदन के जवाब में कि राज्यों को समस्या और बुनियादी ढांचे का निर्धारण करना होगा, बेंच ने कहा कि वह केवल सरकार से एक मॉडल योजना तैयार करने के लिए कह रही है और यह तय नहीं कर रही है कि कितनी रसोई स्थापित की जानी है, खाने आदि की क्या सेवा की जानी चाहिए और स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसका ध्यान रखा जाएगा।

    कोर्ट योजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर सकता है: याचिकाकर्ता

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता आशिमा मंडला ने कहा कि कोर्ट एक योजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने पर विचार कर सकता है। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक वित्तीय मॉडल का संकेत दिया था जिसे सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था।

    कुपोषण मौजूद है और सामुदायिक रसोई की आवश्यकता विवादित नहीं, सवाल वित्त पोषण का है: एजी

    अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि सरकार इस बात पर विवाद नहीं कर रही है कि कुपोषण मौजूद है और सामुदायिक रसोई की आवश्यकता है। हालांकि, मामला फंडिंग का है। उन्होंने कहा कि यदि राज्यों को अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता है, तो सरकार इस पर विचार कर सकती है।

    राज्यों द्वारा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उठाए गए स्टैंड का उल्लेख करते हुए, बेंच ने कहा कि राज्य योजना को चलाने के लिए तैयार है यदि 2% अतिरिक्त अनाज दिया जाता है, बशर्ते कि केंद्र द्वारा कुछ दिशानिर्देश प्रदान किए जाएं।

    बेंच ने कहा,

    "वे जो कह रहे हैं वह यह है कि आप जो भी पैसा और योजनाएं दे रहे हैं, कुछ प्रतिशत खाद्यान्न राज्यों को आवंटित करें, वे ध्यान रखेंगे। कृपया अपने अधिकारियों को विवेक लगाने के लिए कहें।"

    एजी ने कहा कि सरकार इस आधार पर एक योजना बना सकती है कि यह 2% अतिरिक्त खाद्यान्न राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस 2% के आधार पर राज्य यह जानकारी दे सकते हैं कि कितनी सामुदायिक रसोई बनेंगी, इसकी निगरानी कौन करेगा आदि।

    उन्होंने कहा कि राज्य एक हलफनामा दाखिल कर सकते हैं ताकि यह ज्ञात हो कि यूपी राज्य द्वारा कहा गया यह 2% सभी राज्यों को स्वीकार्य है।

    हलफनामे में राज्यों द्वारा दिए गए रुख का उल्लेख करते हुए, बेंच ने कहा कि अधिकांश राज्य सामुदायिक रसोई के लिए योजना को लागू करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि केंद्र द्वारा कुछ सुझाव या दिशानिर्देश प्रदान किए जाएं।

    हम बड़े मुद्दों पर नहीं हैं, भूख को संतुष्ट करना होगा: एससी

    बेंच ने कहा कि कोर्ट भुखमरी, कुपोषण से मर रहे लोगों आदि के बड़े मुद्दों पर नहीं है

    सीजेआई ने कहा,

    "भूख को संतुष्ट करना होगा। गरीब लोग सड़क पर हैं और इससे पीड़ित हैं। हर कोई स्वीकार कर रहा है कि कोई समस्या है। मानवीय दृष्टिकोण लें और समाधान खोजने का प्रयास करें। अपने अधिकारियों से अपने विवेक को लागू करने के लिए कहें।"

    एजी ने कहा,

    "आप जो कह रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, कि एक योजना आवश्यक है, जहां तक ​​हमारा संबंध है, 2% अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाना है। मेरे अनुसार आदर्श तरीका संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से है, जहां राज्यों द्वारा अपने स्वयं के वित्तीय साधनों के माध्यम से स्वयं धन प्राप्त किया जा सकता है,,अतिरिक्त कराधान आवश्यक है, हम उस आधार पर एक योजना देंगे।"

    सीजेआई ने टिप्पणी की,

    "मुझे लगता है कि यदि आप कुछ अतिरिक्त खाद्यान्न का% देने के इच्छुक हैं जो आप पहले से आपूर्ति कर रहे हैं, संसाधन कोई मुद्दा नहीं है, राज्य सरकारें इच्छुक होंगी। ये लोकप्रिय योजनाएं हैं, वे सहमत होंगे। मैं नहीं चाहता टिप्पणी करने के लिए, चुनाव का समय है, सरकारें कितनी कल्याणकारी योजनाएं दे रही हैं। जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है।"

    पृष्ठभूमि

    पिछली सुनवाई में (16 नवंबर 2021) सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्य सरकारों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, सामुदायिक रसोई पर अखिल भारतीय नीति तैयार करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया था।

    कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि एक कल्याणकारी राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई भूख से न मरे।

    पीठ ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और लोक प्रशासन मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा दायर हलफनामे पर भी नाखुशी दर्ज की थी। पीठ ने कहा कि प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल करना चाहिए।

    पीठ को बताया गया कि 27 अक्टूबर के आदेश के तहत केंद्र ने राज्यों के साथ सामुदायिक रसोई योजनाओं पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए एक वर्चुअल बैठक की और इसके बारे में जानकारी हलफनामे में प्रदान की गई है। 27 अक्टूबर को, कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था जिसमें केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ बातचीत के बाद अखिल भारतीय सामुदायिक रसोई की स्थापना के लिए एक योजना के साथ आने का निर्देश दिया गया था।

    अटॉर्नी जनरल ने वादा किया था कि केंद्र एक ठोस योजना लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के ढांचे के भीतर कुछ काम किया जा सकता है।

    सीजेआई ने सहमति व्यक्त की थी कि इस योजना के लिए एक वैधानिक ढांचा होना चाहिए, ताकि नीति में बदलाव पर इसे बंद नहीं किया जा सके। अटॉर्नी जनरल ने बैठक आयोजित करने और योजना को अंतिम रूप देने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा। बेंच ने सहमति जताई।

    केस : अनुन धवन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, डब्लूपी (सी) No.1103/2019

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