ट्रायल/अपीलीय कोर्ट को समवर्ती सजा सुनाने के आदेश देने का पूर्ण विवेकाधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

6 July 2022 1:57 PM IST

  • ट्रायल/अपीलीय कोर्ट को समवर्ती सजा सुनाने के आदेश देने का पूर्ण विवेकाधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट और अपीलीय कोर्ट के पास एक ट्रायल में दो या दो से अधिक अपराधों के लिए एक साथ चलने वाली सजा का आदेश देने का पूरा विवेकाधिकार है।

    इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 409 (धारा 120बी धारा 1 के साथ पठित) के तहत आरोप सिद्ध करते हुए उन्हें जुर्माने के साथ 04 वर्ष, 07, 01 वर्ष और 02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और एक के बाद एक सजा काटने का भी निर्देश दिया। अपीलीय अदालत ने फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से संशोधन की अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि इस प्रकार दी गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

    अपील पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि दो अदालतों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गयी सामग्री और सबूतों की विस्तृत समीक्षा के बाद दोषसिद्धि के समवर्ती निष्कर्ष निकाले गए हैं,

    कोर्ट ने कहा, "दोषसिद्धि के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण में हाईकोर्ट को अपीलीय न्यायालय के समान अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए और संशोधन में हस्तक्षेप की गुंजाइश बेहद संकीर्ण है। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 397 किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के रूप में खुद को संतुष्ट करने के लिए दर्ज या पारित और ट्रायल कोर्ट की किसी भी कार्यवाही की नियमितता के रूप में अधिकार क्षेत्र निहित करती है। इस प्रावधान का उद्देश्य एक स्पष्ट दोष या क्षेत्राधिकार या कानून की त्रुटि को सही करना है। ऐसे मामले में अच्छी तरह से स्थापित त्रुटि होनी चाहिए, जिसका निर्धारण अलग-अलग मामले के गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि उस पर विचार करते समय, पुनरीक्षण कोर्ट उन निष्कर्षों को पलटने के लिए तथ्यों और सबूतों पर विस्तार से ध्यान नहीं देता है।"

    सजा के हिस्से के संबंध में, पीठ ने सुनील कुमार @ सुधीर कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2021 की क्रिमिनल अपील संख्या 526) और ओ.एम. चेरियन उर्फ थंकाचन बनाम केरल सरकार और अन्य (2015) 2 एससीसी 501 का उल्लेख करते हुए इस प्रकार टिप्पणी की:

    सजा के मुद्दे पर भी हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया निर्देश सीआरपीसी की धारा 31 के प्रावधानों के अनुरूप है, जो ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ अपीलीय कोर्ट को पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करता है कि दो या दो से अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्धि के मामले में सजा के साथ-साथ चलने का आदेश दिया जाए।

    इस प्रकार, पीठ ने अपील को खारिज कर दिया।

    'ओ एम चेरियन उर्फ थंकाचन' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं:

    "20. सीआरपीसी की धारा 31 के तहत दो या दो से अधिक अपराधों के लिए सजा के मामले में सजा को एक साथ चलाने का आदेश देने के लिए कोर्ट के पूर्ण विवेक पर छोड़ दिया गया है। अदालतों द्वारा इस तरह के विशेषाधिकार के इस्तेमाल के मामले में किसी भी इकलौते दृष्टिकोण को निर्धारित करना मुश्किल है। कुल मिलाकर, ट्रायल कोर्ट और अपीलीय कोर्ट ने अभियुक्तों को दिए जाने वाले लाभ के पक्ष में साथ-साथ चलने वाली सजा के निर्देश जारी करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल किया है। क्या किसी दिए गए मामले में सजाओं के समवर्ती चलने के लिए एक निर्देश होना चाहिए यह सवाल अपराध की प्रकृति या किए गए अपराधों और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। विवेक का प्रयोग न्यायिक तर्ज पर किया जाना चाहिए न कि यांत्रिक रूप से।"

    "21. तदनुसार, हम यह कहते हुए संदर्भ का उत्तर देते हैं कि सीआरपीसी की धारा 31 अदालत को पूर्ण विवेक प्रदान करती है कि एक मुकदमे में दो या दो से अधिक अपराधों के लिए अपराधों की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समवर्ती सजा का आदेश दिया जाए। हमें यह मानने का कोई कारण नहीं दिखता है कि सामान्य नियम सजा को क्रम में रखने का आदेश देना है और अपवाद सजा को समवर्ती बनाने के लिए। बेशक, अगर कोर्ट सजा को समवर्ती होने का आदेश नहीं देता है, तो सजा एक के बाद एक चल सकती है, ऐसे आदेश में कोर्ट किसी भी प्रकार का निर्देश दे सकता है। हमें 'मोहम्मद अख्तर हुसैन' के पूर्व के फैसले और सीआरपीसी की धारा 31 में कोई विरोध नहीं मिलता है।"

    मामले का विवरण

    मलकीत सिंह गिल बनाम छत्तीसगढ़ सरकार | 2022 लाइव लॉ (एससी) 563 | सीआरए 915/2022 | 5 जुलाई 2022

    कोरम: जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी

    वकील: अपीलकर्ता के लिए वकील अवनीश कुमार और प्रतिवादी-राज्य के लिए डिप्टी एडवोकेट जनरल सौरव रॉय

    हेडनोट्स: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 31 - ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ अपीलीय कोर्ट को दो या दो से अधिक अपराधों के लिए समवर्ती सजा का आदेश देने का पूरा विवेकाधिकार है - संदर्भ सुनील कुमार @ सुधीर कुमार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2021) 5 एससीसी 560. (पैरा 10-11)

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 397 - दोषसिद्धि के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण में हाईकोर्ट को अपीलीय न्यायालय के समान अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए और संशोधन में हस्तक्षेप की गुंजाइश बेहद संकीर्ण है। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 397 किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के रूप में खुद को संतुष्ट करने के लिए दर्ज या पारित और ट्रायल कोर्ट की किसी भी कार्यवाही की नियमितता के रूप में अधिकार क्षेत्र निहित करती है। इस प्रावधान का उद्देश्य एक स्पष्ट दोष या क्षेत्राधिकार या कानून की त्रुटि को सही करना है। ऐसे मामले में अच्छी तरह से स्थापित त्रुटि होनी चाहिए, जिसका निर्धारण अलग-अलग मामले के गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। उस पर विचार करते समय, पुनरीक्षण कोर्ट उन निष्कर्षों को पलटने के लिए तथ्यों और सबूतों पर विस्तार से ध्यान नहीं देता है। संदर्भ- मंजू राम कलिता बनाम असम सरकार (2009) 13 एससीसी 330. (पैरा 8-9)

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