सदस्यों के 3 साल के कार्यकाल को चुनौती देने में एनसीएलटी बार एसोसिएशन के लोकस का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

20 Jun 2022 8:33 AM GMT

  • सदस्यों के 3 साल के कार्यकाल को चुनौती देने में एनसीएलटी बार एसोसिएशन के लोकस का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह 2019 में नियुक्त एनसीएलटी के 23 सदस्यों के कार्यकाल को 5 साल के बजाय 3 साल के रूप में तय करने वाली केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र की जांच करेगा।

    जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की अवकाश पीठ ने एनसीएलटी बार एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका को यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि याचिकाकर्ता का लोकस इस मामले में विचार किया जाने वाला पहला मुद्दा है। पीठ ने कहा कि तीन साल के कार्यकाल के आधार पर नियुक्तियां स्वीकार करने वाले किसी भी सदस्य ने अधिसूचना को चुनौती नहीं दी है। पीठ ने आदेश में उल्लेख किया कि यह मुद्दा कि क्या सदस्य तीन साल की अवधि से आगे रह सकते हैं, रिट याचिका में तय किया जा सकता है, अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में लोकस के मुद्दे का जवाब दिया जाता है तो।

    याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार की सहमति से मामले पर अगली 20 जुलाई को विचार किया जाएगा।

    एसोसिएशन ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 20.09.2019 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसके अनुसार 23 सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया था। इसमें तर्क दिया गया है कि उक्त अधिसूचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 413 के विपरीत है जो सदस्यों के कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए निर्धारित करती है। इसके अलावा, कहा गया है कि मद्रास बार एसोसिएशन (2021) के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए और कहा कि स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए लंबी अवधि आवश्यक है।

    जब मामला में सुनवाई शुरू हुई तो पीठ ने याचिकाकर्ता से चुनौती देने के लिए लोकस के बारे में पूछा, खासकर तब जब किसी भी नियुक्त व्यक्ति ने अदालत से संपर्क नहीं किया हो।

    "मान लीजिए अगर नियुक्तियों में से कोई एक नियुक्ति के आदेश को स्वीकार करने के बाद 2022 में अदालत का दरवाजा खटखटाता, तो निश्चित रूप से हमारा सवाल होता- आपने 3 साल की अधिसूचना को खुली आंखों से, बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया। उन व्यक्तियों ने चुनौती नहीं दी है, अब बार एसोसिएशन ने 2022 में दायर किया है, जब 2019 में लोगों को नियुक्त किया गया था, अधिसूचना को खुली आंखों से स्वीकार कर लिया। अब जब उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो हम किसी और के कहने पर नहीं सुन सकते। "

    जस्टिस रविकुमार ने कहा,

    "उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया गया था और वे जानते थे कि उन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्होंने इसे चुना। आज तक उन नियुक्त लोगों ने इसे चुनौती नहीं दी।"

    एसोसिएशन की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट ने कहा कि सभी सदस्यों ने अपना अभ्यावेदन दिया है। जस्टिस रविकुमार ने जवाब दिया कि अधिक प्रतिनिधित्व देने से कोई अधिकार नहीं बनेगा।

    एसोसिएशन के वकील ने प्रस्तुत किया कि उनकी चिंता ट्रिब्यूनल के " ढहने" के संबंध में है यदि इतने सारे सदस्यों को पद छोड़ने की अनुमति दी जाती है। उन्होंने बताया कि 23 में से, केंद्र ने 15 सदस्यों को छोड़कर, 8 सदस्यों को दो साल का विस्तार दिया है और आरोप लगाया कि यह "चेरी-पिकिंग" के समान है।

    वकील ने प्रस्तुत किया,

    "यह ट्रिब्यूनल है जिसने पूरी बैंकिंग प्रणाली को ढहने से रोक दिया है। इस ट्रिब्यूनल ने लाखों करोड़ की वसूली की है। कुल स्वीकृत क्षमता 63 सदस्य है और इसे देश भर में 28 बेंच में बैठना है। लेकिन यह केवल 19 पीठों में 45 सदस्यों के साथ काम कर रहा है। यदि जुलाई में 15 सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जाती है, तो यह संख्या 30 तक कम हो जाएगी, जो स्वीकृत शक्ति के आधे से भी कम होगी। दिन-प्रतिदिन के कामकाज को देखते हुए, ट्रिब्यूनल पर इतना दबाव है। कंपनियों के मामलों को नहीं लिया जा रहा है।"

    याचिकाकर्ता ने कैट बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका में कैट सदस्यों तक विस्तार करने वाली एक अन्य पीठ द्वारा पारित आदेश का भी उल्लेख किया।

    पीठ ने कहा कि वह विस्तार का एक व्यापक आदेश पारित नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी अधिनियम की धारा 413 के दूसरे अंग में सदस्यों के लिए 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा निर्धारित है। इसलिए, सदस्यों की व्यक्तिगत आयु का पता लगाया जाना चाहिए।

    पीठ ने आगे कहा कि कैट बार एसोसिएशन मामले में आदेश अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए पारित किया गया था और इसलिए इसे एक मिसाल नहीं माना जा सकता।

    वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 413 का वैधानिक नुस्खा बहुत स्पष्ट है कि अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए और तर्क दिया कि क़ानून के खिलाफ छूट नहीं हो सकती है।

    जस्टिस धूलिया ने पूछा,

    "आप कैसे कह सकते हैं कि जब व्यक्ति ने 3 साल के साथ नियुक्ति स्वीकार कर ली तो एक वैध उम्मीद है?"

    भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि 8 सदस्यों का कार्यकाल "चेरी-पिकिंग" के आधार पर नहीं बल्कि चरित्र इतिहाल और उपयुक्तता के सत्यापन के आधार पर बढ़ाया गया था। एसजी ने प्रस्तुत किया कि सत्यापन रिपोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खोज सह चयन समिति के समक्ष रखी गई थी। सीजेआई के नेतृत्व वाली समिति ने उचित कार्रवाई करने के लिए मामले को सरकार पर छोड़ दिया। समिति, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे, ने कहा कि नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जो समिति को संशोधन के मुद्दे पर विचार करने का अधिकार देता है। एसजी ने प्रस्तुत किया कि एनसीएलटी सदस्यों के कार्यालय की अवधि और तदनुसार उचित निर्णय के लिए मामले को सरकार पर छोड़ दिया।

    जस्टिस रविकुमार ने कहा,

    "सरकार ने सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार किया और केवल 8 के मामलों को बढ़ाने पर विचार किया। अगर वे पीड़ित थे, तो उन्हें चुनौती देनी चाहिए थी। अगर वे हमारे सामने होते, तो हम उनसे एक सवाल करते।"

    सुनवाई के दौरान एनसीएलटी के एक सेवारत न्यायिक सदस्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और दलीलें देने की अनुमति मांगी। हालांकि, पीठ ने कहा कि वह उन्हें तब तक नहीं सुन सकती जब तक कि वह हस्तक्षेप के लिए अर्जी दाखिल नहीं करता।

    जब सदस्य ने हस्तक्षेप आवेदन दायर करने की अनुमति मांगी, तो जस्टिस रविकुमार ने कहा,

    "क्या आपको हस्तक्षेप आवेदन दायर करने की अनुमति चाहिए? क्या हमें न्यायिक सदस्य को यह बताने की आवश्यकता है?"

    केस : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ

    मामला संख्या। डब्ल्यू पी (सी) संख्या 180/2022

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