सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी और रिमांड पर यूपी पुलिस, मजिस्ट्रेट को फटकार लगाई

LiveLaw News Network

20 Jan 2022 3:03 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बाइक बोट घोटाले के आरोपी विजय कुमार शर्मा द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के जांच अधिकारी के आचरण की निंदा की और जिस तरह से मजिस्ट्रेट ने शीर्ष अदालत के शर्मा की रिहाई के आदेश के बावजूद रिमांड का निर्देश दिया, उस पर गंभीर आपत्ति जताई।

    जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने अपने आदेश में कहा,

    "हम जांच अधिकारी के आचरण की निंदा करते हैं और जिस तरह से मजिस्ट्रेट ने आवेदक / याचिकाकर्ता को 13.12.2021 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना करते हुए निर्देश दिया है, इसको लेकर हम गंभीर आपत्ति जताते हैं।"

    विजय कुमार शर्मा ने कहा कि शीर्ष अदालत के 13 दिसंबर, 2021 के आदेश के बावजूद, जांच अधिकारी ने शर्मा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और 24 दिसंबर, 2021 तक रिमांड दी गई। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आरोपी के आवेदन के मुताबिक उसके खिलाफ एक ही आरोप के लिए कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

    13 दिसंबर, 2021 को पीठ ने कहा था,

    "न्याय के हित में और भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, हम संबंधित ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी के संबंध में जमानत पर याचिकाकर्ता को रिहा करने का निर्देश देते हैं।"

    शीर्ष अदालत ने जांच अधिकारी को बाइक बॉट परियोजना से संबंधित अपराधों (उत्तर प्रदेश राज्य में सभी प्राथमिकी) के संबंध में शर्मा को जमानत पर रिहा करने के लिए कदम उठाने और 13 दिसंबर, 2021 के आदेश का पालन करने का भी निर्देश दिया।

    कोर्ट द्वारा 13.12.2021 को पारित स्पष्ट आदेश की अवहेलना करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित अधिकारियों को भविष्य में इस तरह के दुस्साहस को दोहराने से बचने के निर्देश भी जारी किए गए थे।

    कोर्ट ने आदेश की प्रति राज्य सरकार के गृह विभाग के सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने के भी निर्देश दिए।

    केस का शीर्षक: सतिंदर सिंह भसीन बनाम यूपी राज्य एंड अन्य। Writ Petition (Criminal) No. 197/2021

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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