कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा
LiveLaw News Network
12 Oct 2020 2:23 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली तीन रिट याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसके कारण देश भर के कई किसान समूह विरोध कर रहे हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अटॉर्नी जनरल को छह सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा।
पीठ मनोहर लाल शर्मा, छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस (राकेश वैष्णव और अन्य) के पदाधिकारियों और डीएमके सांसद तिरुचि शिवा द्वारा दायर तीन रिट याचिकाओं पर विचार कर रही थी।
सबसे पहले, बेंच ने एम एल शर्मा द्वारा दायर याचिका को उठाया, जिसमें पाया गया कि याचिका का कोई कारण नहीं था।
"कार्रवाई का कारण कहां है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल एक कानून पारित करने से कार्रवाई का कारण नहीं बनता है," सीजेआई बोबडे ने एम एल शर्मा को बताया जो निजी तौर पर पेश हुए थे।
सीजेआई ने शर्मा से कहा,
"आप जाइए और कार्रवाई का कारण प्राप्त करें। हम आपकी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हम आपको इसे वापस लेने और कार्रवाई का कारण बनने पर वापस आने की अनुमति देंगे।"
इस बिंदु पर, छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा दायर याचिका में वकील के परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कानूनों ने मंडी प्रणाली पर राज्य कानून को प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया है।
जब सीजेआई ने सुझाव दिया कि उन्हें संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, तो परमेश्वर ने जवाब दिया कि इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णय पारित हो सकते हैं जिससे समस्या उत्पन्न होगी।
फिर, सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल की ओर रुख किया और कहा कि किसी समय, केंद्र को जवाब दाखिल करना होगा, चाहे वह उच्च न्यायालय में हो या सुप्रीम कोर्ट में।
अटॉर्नी जनरल ने सहमति व्यक्त की कि वह छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करेंगे।, पीठ, जिसमें जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम भी शामिल हैं, ने तीन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।
याचिकाओं में मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 और किसानों के अधिकार व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 को चुनौती दी गई है।
पहला अधिनियम विभिन्न राज्य कानूनों द्वारा स्थापित कृषि उपज विपणन समितियों (APMCS) द्वारा विनियमित बाजार यार्ड के बाहर के स्थानों में किसानों को कृषि उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने का प्रयास करता है। दूसरे अधिनियम अनुबंध खेती के समझौतों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना चाहता है। तीसरे अधिनियम में खाद्य स्टॉक सीमा और अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन, और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तेल जैसे खाद्य पदार्थों पर मूल्य नियंत्रण की मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने यह आशंका जताई है कि कानून एपीएमसी प्रणाली को खत्म करने के इरादे से लाए गए हैं, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के उचित मूल्यों को आश्वस्त करना होगा और छोटे और सीमांत किसानों को बड़े कॉरपोरेटों द्वारा शोषण के लिए छोड़ देंगे।
याचिकाओं में संसद में विधायी क्षमता को यह कहकर चुनौती दी गई हैं कि किसान व्यापार पर कानूनों को लागू नहीं कर सकती क्योंकि कृषि और कृषि व्यापार संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संसद ने संविधान के अनुच्छेद 246 के विपरीत काम किया है क्योंकि अधिनियमों को कृषि से संबंधित विषयों को प्रविष्टि 14,18, 28, 30, 46, 47, सूची II के तहत सातवीं अनुसूची के तहत कवर किया गया है और इस प्रकार, यह राज्य है जिसमें देश के कृषि के संबंध में नीतियों का मसौदा तैयार करने या किसी कानून को लागू करने की विधायी क्षमता है।
डीएमके सांसद द्वारा दायर याचिका में कहा गया,
"... संघवाद का मूल ताना-बाना संघ और विभिन्न राज्यों को एक व्यापक राजनीतिक व्यवस्था के भीतर एकजुट करता है ताकि प्रत्येक को अपनी मौलिक राजनीतिक अखंडता बनाए रखने की अनुमति मिल सके। इसलिए, हमारे लोकतंत्र के संघीय ढांचे को केंद्रीय विधानमंडल द्वारा नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो विशुद्ध रूप से राज्य विधानसभाओं के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है।"
अधिनियमों को संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 23 के उल्लंघन के रूप में भी चुनौती दी गई है ताकि किसानों के लिए सुरक्षात्मक उपायों को मनमाने ढंग से हटाया जा सके।
छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने दायर याचिका में कहा,
"एफटीपीसी अधिनियम अनुच्छेद 14 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करता है। यह अधिनियम किसानों की स्थिति और अवसर की समानता का उल्लंघन करता है और किसानों की पसंद को निरर्थक बना देगा और उनके श्रम का शोषण किया जाएगा। संक्षेप में उनके श्रम को कम करके भिखारी बना दिया जाएगा जो विशेष रूप से अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध है।"
इसमें आगे कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश किसान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, जो संविधान के पांचवीं और छठी अनुसूचियों के तहत अतिरिक्त सुरक्षा के हकदार हैं।
याचिका में तिरुचि शिवा ने कहा,
"ये अधिनियम कृषि उत्पादन में गुटबंदी और व्यावसायीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे और अगर इन्हें खड़े होने की अनुमति दी जाती है, तो ये भारत को बर्बाद करने जा रहे हैं क्योंकि इससे एक झटके के साथ, बिना किसी नियमन के हमारी कृषि उपज का निर्यात कर सकते हैं और यहां तक कि इसका परिणाम अकाल भी हो सकता हैं। जल्द ही, अंग्रेजों से अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले देश को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करने के लिए युद्ध करना होगा।"
"परिवारों को बल द्वारा कागज पर अंगूठे के निशान/ हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाएगा और उनकी जमीन, खेती की फसलों को कॉरपोरेट घरानों के हाथ में हमेशा के लिए दिया जाएगा विभिन्न राजनीतिक नेताओं से संबंधित हैं। वास्तव में, अधिसूचना के माध्यम से ये किसानों के पर कसाई वाली कार्यवाही है जो गंभीर खतरा है।"
एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि ये कानून किसानों और उसके परिवार के जीवन और स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा हैं और रद्द किए जाने के लिए बाध्य हैं।