सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम, बुजुर्गों के लिए पेंशन के बारे में जानकारी मांगी

Brij Nandan

6 Oct 2022 2:46 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को (i) बुजुर्गों के लिए पेंशन, (ii) प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम और (iii) बुजुर्गों के कल्याण के लिए मौजूदा योजनाओं के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है।

    पीठ ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को माता-पिता और सीनियर नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में वर्तमान स्थिति दर्ज करने के लिए कहा और उन्हें भारत सरकार के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा। उसके बाद एक महीने के भीतर संशोधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की शीर्ष अदालत की खंडपीठ बुजुर्ग व्यक्ति के अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री डॉ अश्विनी कुमार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 2018 में मामले में फैसला सुनाते हुए इसी तरह के निर्देश दिए थे। भारत सरकार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से वृद्धाश्रमों की संख्या और प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने और एक स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। भारत सरकार को एमडब्ल्यूपी अधिनियम के प्रावधानों को प्रचारित करने और वरिष्ठ नागरिकों को उक्त अधिनियम के प्रावधानों और वरिष्ठ नागरिकों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों से अवगत कराने के लिए कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया गया था।

    कोर्ट ने ने यह भी निर्देश दिया था कि भारत सरकार एमडब्ल्यूपी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को उचित निर्देश जारी करे और प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से समीक्षा भी करें। भारत सरकार को यह भी निर्देश दिया गया कि वह योजनाओं पर फिर से विचार करें।

    कोर्ट ने 2018 में निर्णय और आदेश पारित करते हुए यह भी देखा था कि बुजुर्गों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार उपलब्ध कराने और उन्हें उचित आवास प्रदान करने के लिए संवैधानिक जनादेश के कार्यान्वयन में प्रगति की निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने नोट किया कि इस मामले में ध्यान केंद्रित और अधिक जोरदार प्रयासों की आवश्यकता है।

    केस टाइटल: डॉ. अश्विनी कुमार बनाम भारत सरकार एंड अन्य अन्य। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सचिव और अन्य।

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