सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से गाजीपुर जेल में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

LiveLaw News Network

4 March 2021 6:40 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से गाजीपुर जेल में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

    "अनुच्छेद 32 हमारे संविधान का हृदय और आत्मा है।"

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह बात पंजाब राज्य और जेल अधीक्षक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका एक याचिका की सुनवाई में कहा। याचिका में पंजाब के रोपड़ जेल से बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

    न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट दवे ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर यूपी सरकार की याचिका के सुनवाई योग्य होने का विरोध किया। इस मामले में एडवोकेट दवे के साथ मुख्तार अंसारी के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी शामिल हुए। तर्कों के समापन के बाद, शीर्ष अदालत ने इस मामले में निर्णय सुरक्षित रखा।

    कोर्ट में दिए गए तर्क

    वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने अपनी दलीलें जारी रखीं और अदालत में पेश किया कि पंजाब राज्य ने अंसारी की परवाह नहीं की और राज्य द्वारा लिए गए यह फैसला कपट पर आधारित है।

    एडवोकेट दवे ने दलील में कहा कि,

    "रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं कि पंजाब राज्य द्वारा यह निर्णय कपट के इरादे से लिया गया है। केवल मेहता ने पंजाब राज्य के खिलाफ बयानबाजी की और इसकी रिपोर्ट न्यूज पेपर में छपी। हमने अंसारी की परवाह नहीं करते हैं। हम शपथ लेकर कहा है कि हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है। यह यूपी सरकार की समस्या है कि उन्होंने एक गंभीर अपराधी को फोन कॉल करने और धमकी देने की छूट दी।"

    इसके बाद एडवोकेट दवे ने कोर्ट के फैसले के "परिणामों" को रेखांकित किया, जो न केवल संविधान को फिर से लिखेगा, बल्कि भविष्य में पेंडोरा का पिटारा खोलेगा। उन्होंने अनुच्छेद 32 के महत्व पर प्रकाश डाला और इसे संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में संदर्भित किया।

    सीनियर एडवोकेट दवे ने कहा कि,

    "यह भारतीय संविधान में गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकारों के लिए एक मौलिक अधिकार है। किसी भी राज्य के लिए आगे आने और अपने अधिकारों को दूसरे राज्य के खिलाफ सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जो इस योजना को पूरी तरह से उल्टा कर देगा। यह पूरे चैप्टर का क्राउनिंग भाग है। डॉ. अम्बेडकर ने भी स्वीकार किया है।"

    उपर्युक्त तर्क के मद्देनजर, सीनियर एडवोकेट दवे ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह यूपी सरकार की ओर से मांगी गई राहत को मंजूर न करें, यह कहते हुए कि यह व्यवस्था को बाधित करेगा और यूपी सरकार वास्तव में संविधान की अवज्ञा करने के लिए न्यायालय के समक्ष इस तरह की मांगे रख रहा है।

    सीनियर एडवोकेट दवे ने कहा कि,

    "इस मामले में असाधारण मुआवजा पाने का आसार नहीं दिखता है। हम यूपी सरकार का सम्मान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यूपी सरकार, पंजाब सरकार का सम्मान करेगी। हम अभी भी जांच के चरण में हैं और इसे इस तरह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।"

    सीनियर एडवोकेट ने अपनी दलील जारी रखते हुए कहा कि, यूपी में मुख्तार के खिलाफ मुकदमे 15 साल से चल रहे थे, जबकि पंजाब में यह मामला हाल ही में आया है और इससे यह स्पष्ट होता है कि यूपी में मौजूदा सरकार वास्तव में मामलों की परिणति में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। इतना कहते हुए एडवोकेट ने अपनी प्रस्तुतियां दीं।

    वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तब मुख्तार अंसारी की ओर से तर्क दिया और दवे की अधीनता को दोहराया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का उपयोग करके केवल नागरिक ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वो भी तब जब उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो और अनुच्छेद 32 के तहत एक राज्य सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता है।

    आगे तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 139 एए और धारा 406 का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है और यह बार के उत्तरार्द्ध के लिए स्पष्ट है।

    सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने कहा कि,

    "प्रथम दृष्टया जांच चल रही है। दूसरा, इसे केवल अटॉर्नी-जनरल या पार्टी की ओर से स्थानांतरित किया जा सकता है। एजी की ओर से स्थानांतरित नहीं किया गया है और इच्छुक पार्टी या तो पंजाब राज्य या अभियुक्त हो सकता है। यूपी राज्य एक इच्छुक पार्टी नहीं हो सकता है। कानून केवल पक्षकारों के बारे में सोचता है।"

    एडवोकेट रोहतगी ने न्यायालय को सूचित किया कि स्थानांतरण के मामले केवल गंभीर मामलों में होते हैं, जैसे गुजरात दंगों में गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरण या यदि यह सुनिश्चित हो कि अभियुक्त को न्याय नहीं मिला है, लेकिन इसके लिए कानून का उपयोग बड़ी संयम से करना होगा। इसके अलावा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें अभियुक्तों को किसी तीसरे पक्ष को स्थानांतरित करने पर विचार किया जा सके।

    एडवोकेट रोहतगी ने कहा कि यूपी राज्य द्वारा मांगी गई प्रार्थना राजनीतिक रूप से प्रेरित है क्योंकि आरोपी यूपी राज्य में विपक्षी पार्टी का है और यूपी और पंजाब सरकार के बीच भी मतभेद है क्योंकि दोनों राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक पार्टी सत्ता में है। उन्होंने कोर्ट से इस मामले का राजनीतिकरण न हो इसके लिए अनुरोध किया।

    एडवोकेट रोहतगी ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि अंसारी के जीवन को खतरा है और कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर उसे यूपी लाया जाता है, तो मुझे उससे दूर कर दिया जाएगा।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से अपने सबमिशन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के रूप में राज्य ने नागरिकों का प्रतिनिधित्व किया और राज्य के द्वारा ही न्याय के लिए सहायता की जा सकती है।

    एसजी प्रस्तुत किया कि,

    "मैं मानता हूं कि राज्य के पास मौलिक अधिकार नहीं हैं, लेकिन राज्य के रूप में अभियोजन नागरिकों और पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी ओर से न्याय के लिए सहायता की जा सकती है। राज्य पीड़ित की स्थिति को समझता है। परीक्षण की आवश्यकता है, सार्वजनिक हित के परीक्षण होना भी चाहिए।"

    एसजी ने एक फैसले का उल्लेख किया और कहा कि जब कानून की अवहेलना होती है तो कोर्ट एक असहाय व्यक्ति नहीं हो सकता और यह कि एक दोषी जिसने कानून की अवज्ञा की है, वह यह तर्क नहीं दे सकता है कि उसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यूपी राज्य इस मामले में एक इच्छुक पार्टी है।

    एसजी ने कहा कि,

    "मैं नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरा उनके लिए कर्तव्य है। उनके खिलाफ कई मामले लंबित हैं। यह कहना कि उनके जीवन के लिए खतरा है, यह उसके दूसरे राज्य में खुशी से रहने का जवाब नहीं हो सकता है। इसका मतलब केवल यही है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह यहां सुरक्षित रहेंगे।" एसजी ने अपने सबमिशन का निष्कर्ष निकाला कि अंसारी ट्रांसफर होने के बाद संबंधित न्यायालयों का रुख कर सकता है।

    पृष्ठभूमि

    यूपी राज्य द्वारा बसपा विधायक को पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के गाजीपुर जेल में स्थानांतरित करने के लिए दायर रिट याचिका में आरोप लगाया गया है कि वर्तमान में अंसारी के राज्य में कई गंभीर अपराध लंबित हैं और उनका स्थानांतरण महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह दलील दी गई कि रोपड़ जेल के अधीक्षक ने चिकित्सा आधार पर अंसारी को सौंपने से इनकार कर दिया है।

    सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि पंजाब राज्य एक आतंकवादी का बचाव और समर्थन कर रहा है।

    अंसारी ने राज्य द्वारा दायर याचिका में एक काउंटर एफिडेविट दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि याचिका इस आधार पर है कि संविधान के भाग III के तहत उल्लिखित अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है और इसलिए, अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर नहीं होगी।

    काउंटर एफिडेविट में कहा गया था कि,

    "एक राज्य को संविधान के तहत कोई मौलिक अधिकार नहीं है और एक राज्य संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका में किसी अन्य राज्य के खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकता क्योंकि यह संघीय योजना के खिलाफ है।

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