सुप्रीम कोर्ट ने अपराध के समय दोषी को नाबालिग पाया, 28 साल बाद सजा ए मौत के कैदी को तुरंत रिहा करने के आदेश

LiveLaw News Network

28 March 2023 4:06 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने अपराध के समय दोषी को नाबालिग पाया, 28 साल बाद सजा ए मौत के कैदी को तुरंत रिहा करने के आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौत की सजा पाए एक दोषी को यह पता चलने पर रिहा कर दिया कि भले ही वह अपराध के समय किशोर था, उस पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी।

    यह कहते हुए कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 अधिनियम) के तहत, किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है और अधिकतम सजा तीन साल की सजा है, जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने 28 साल से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद ने नारायण चेतनराम चौधरी को तुरंत रिहा करने का आदेश पारित किया।

    अभियोजन पक्ष

    नारायण ने दो अन्य साथियों के साथ पुणे में पांच महिलाओं (जिनमें से एक अपराध के समय गर्भवती थी) और दो बच्चों की हत्या की थी। नारायण को 05.09.1994 को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था और वह 28 से अधिक वर्षों से हिरासत में है। ट्रायल कोर्ट ने 1998 में उसे दोषी ठहराया था और मौत की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने सजा की पुष्टि की और सुप्रीम कोर्ट ने भी।

    इसके बाद, एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिसे अंततः खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के 9 (2) के तहत एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि नारायण अपराध के समय किशोर था। 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश, पुणे ( जांच कर रहे न्यायाधीश) को आवेदक की किशोरता तय करने और एक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में किशोरता के दावे पर जांच का निर्देश देते हुए 2019 में कहा,

    "मौजूदा मामला राज्य के घोर सुस्ती और लापरवाही भरे रवैये को दर्शाता है ... अधिनियम की धारा 9 (2) को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास आवेदक की किशोरता का फैसला करने के लिए प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश, पुणे को मामले को संदर्भित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।"

    जांजकर्ता न्यायाधीश से प्राप्त रिपोर्ट ने अपराध के किए जाने के समय आवेदक के किशोर होने की पुष्टि की।

    चार्जशीट के अनुसार, अपराध के समय नारायण की उम्र 20 साल थी। 30 जनवरी 2019 को जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र के अनुसार नारायण का जन्म 01.02.1982 को दर्ज है। इसलिए, अपराध किए जाने की तारीख पर नारायण की उम्र 12 साल 6 महीने रही होगी। हालांकि, प्रमाण पत्र किसी निरानाराम के नाम से जारी किया गया था। विभिन्न दस्तावेजों में परिलक्षित उसकी उम्र में भी विसंगतियां थीं।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दा

    सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन के नाम और उम्र में विसंगतियों का निपटारा किया।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्लेषण

    न्यायालय ने उल्लेख किया कि भारत के राष्ट्रपति को किशोरता के मुद्दे पर मृत्युदंड को रद्द करने की मांग करते हुए लिखे गए एक पत्र में उसे 'निरानाराम' के रूप में संदर्भित किया गया था। पुनः, दिनांक 19.01.2007 को अधीक्षक, यरवदा, केंद्रीय कारागार द्वारा महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग को संबोधित एक पत्र में, आवेदक को नारायण और उसकी जन्म तिथि 01.02.1982 बताई गई है। आवेदक के पिता को राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार कार्ड में उसका नाम 'निराना' और उसकी आयु 12 वर्ष दर्ज है।

    शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उनका नाम 'निरानाराम' और जन्म तिथि 01.02.1982 दर्ज है। आवेदकों के पिता को जारी राशन कार्ड में उनके बेटे का नाम 'निरानाराम' दर्ज है। किशोरता के आधार पर उसे दिए गए दंड के आदेश को रद्द करने की मांग करने वाले आवेदक द्वारा दायर एक रिट याचिका में उसने खुद को 'नारायण @ निरानाराम, पुत्र चेतनराम चौधरी ' बताया है।

    यहां तक कि निचली अदालत के आदेश में भी उसका मध्य नाम 'चेतनराम' दर्शाया गया है, जो उसके पिता का नाम है। न्यायालय ने कहा कि आवेदक अपने पिता के नाम का लगातार उपयोग कर रहा है। सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के अवलोकन पर, न्यायालय ने कहा कि आवेदक का मूल नाम 'निरानाराम' था और इसे साबित करने का दायित्व उसके द्वारा किया गया है। यह भी नोट किया गया कि उसकी याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि यह दावा देर से किया गया है।

    राज्य ने आरोप लगाया कि न्यायालय द्वारा निर्देशित जांच रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण तरीके से और सीआरपीसी में निर्धारित साक्ष्य लेने की प्रक्रिया का पालन किए बिना तैयार की गई थी । वर्तमान मामले में शीर्ष अदालत ने प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश को एक समय अवधि के भीतर जांच करने का निर्देश दिया था। जांच करने वाले न्यायाधीश ने एक पुलिस अधिकारी को आवेदक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए कहा था, जिसकी न्यायाधीश द्वारा जांच की गई थी।

    तत्पश्चात, जांचकर्ता न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई शुरू हुई; अभियोजन पक्ष और पुलिस दोनों ने बयान दर्ज किए। जांच करने वाले न्यायाधीशों ने निर्धारण करने के लिए रिकॉर्ड पर सबमिशन और दस्तावेजों पर विचार किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य ने निरानाराम की जन्म तिथि की पुष्टि करते हुए जांच के चरण में लिखित रूप में एक बयान भी प्रदान किया था।

    न्यायालय ने कहा कि जांच एक तथ्यान्वेषी जांच के रूप में की गई थी और समन परीक्षण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है; शपथ पर कोई परीक्षण या जिरह नहीं हुई। यह कहा गया कि धारा 9(2) के तहत अदालत को जांच कराने का अधिकार है, अगर यह अभियुक्त की किशोरता के बारे में राय है। न्यायालय द्वारा जांच करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है।

    "हम जांचकर्ता न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई दोष नहीं पाते हैं। जहां तक न्यायालय द्वारा जांच करने की प्रक्रिया की बात है, हमारी राय में 2015 के अधिनियम की धारा 9(2) 1973 की संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में निर्धारित परीक्षण प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं करती है।

    जांच करने वाले न्यायाधीश द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उनकी प्रामाणिकता पर, अदालत ने कहा कि उसने मूल प्रवेश रजिस्टर मांगा था जिसके आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसके अलावा, ओसिफिकेशन टेस्ट से पता चलता है कि उम्र उसी सीमा के भीतर है जैसा कि जांच रिपोर्ट में बताया गया है। यह ध्यान नहीं दिया गया कि 2015 के अधिनियम के अनुसार, स्कूल प्राधिकरण का जन्म प्रमाण पत्र किशोरता के निर्धारण में अन्य कारकों पर प्रमुखता लेता है।

    "एक बार जब आवेदक ने स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र को पेश करके किशोर होने के अपने दावे के समर्थन में अपने दायित्व का निर्वहन कर लिया है, तो राज्य को यह दिखाने के लिए किसी भी विरोधाभासी सबूत के साथ आना होगा कि उसकी जन्मतिथि का रिकॉर्ड दाखिला रजिस्टर झूठा है।

    यह देखते हुए कि उसमें बाल मनोविज्ञान और अपराध विज्ञान के विवेक की कमी है, अदालत ने यह अनुमान लगाने से परहेज किया कि क्या 12 साल का एक लड़का ऐसा जघन्य कृत्य कर सकता है। कोर्ट ने जांच जज की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

    आवेदक की ओर से सीनियर एडवोकेट आर बसंत पेश हुए, जिन्हें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोजेक्ट 39ए द्वारा ब्रीफ किया गया।

    नारायण चेतनराम चौधरी बनाम महाराष्ट्र राज्य |2000 की आपराधिक अपील संख्या 25-26 में पुनर्विचार याचिका (आपराधिक) संख्या 1139-1140/2000 में 2018 की आपराधिक विविध याचिका संख्या 157324 | 27 मार्च, 2023| जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस हृषिकेश रॉय

    साइटेशन : 2023 लाइव लॉ (SC) 244

    मौत की सजा - 1994 में अपराध के समय किशोर पाए जाने पर पांच हत्याओं के लिए कैदी को मौत की सजा दी गई - सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिहाई का आदेश दिया।

    किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015- धारा 9 (2) - किशोरता के दावे की जांच के लिए मौत की सजा का मामला फिर से खोला गया- 28 साल के अपराध के बाद दोषी को किशोर पाया गया- सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया

    किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015-धारा 9(2)- जहां तक न्यायालय द्वारा जांच करने की प्रक्रिया का सवाल है, हमारी राय में 2015 अधिनियम की धारा 9(2) ट्रायल के बाद ईमानदारी से प्रक्रिया निर्धारित नहीं करती है , जैसा कि 1973 की संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में निर्धारित है।

    किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015- धारा 9(2) - एक बार जब आवेदक ने स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र पेश करके किशोर होने के अपने दावे के समर्थन में अपने दायित्व का निर्वहन किया, तो राज्य को किसी भी बाध्यकारी विरोधाभासी साक्ष्य के साथ यह दिखाने के लिए आना पड़ेगा कि प्रवेश रजिस्टर में उसकी जन्मतिथि का रिकॉर्ड झूठा है ।

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