सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्यों में थर्मल प्लांट के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

LiveLaw News Network

10 July 2021 2:59 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्यों में थर्मल प्लांट के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 10 कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांटों को निर्देश देने की मांग की गई थी, जिन्होंने फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) स्थापित नहीं किया है, जब तक कि FGD तकनीक स्थापित नहीं हो जाता तब तक के लिए संचालन तुरंत बंद किए जाएं।

    न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी की पीठ ने दिल्ली सरकार के उप सचिव (पर्यावरण) के माध्यम से दायर रिट याचिका पर विचार किया। पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार चल रहे मामले में हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र है जहां सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एमसी मेहता मामले) में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर विचार कर रहा है।

    याचिका में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा थर्मल पावर प्लांटों को फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) की स्थापना की समय सीमा बढ़ाने के लिए जारी 16 अक्टूबर 2020 के निर्देशों को रद्द करने और पलटने का निर्देश देने की मांग की गई है।

    दिल्ली सरकार ने इसके अलावा न्यायालय से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.03.2021 को रद्द करने और कोयला आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया।

    याचिका में पावर प्लांट ऑपरेटरों और नियामक प्राधिकरणों यानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को अपनी संबंधित वेबसाइटों पर पासवर्ड सुरक्षा के बिना ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी डेटा (ओसीईएमएस) प्रदान करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि अधिसूचना दिनांक 07.12.2015 में निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार अपने संबंधित संयंत्रों में स्थापित संयंत्र संचालकों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए आम जनता और शोधकर्ताओं द्वारा इसकी निगरानी की जा सकती है।

    याचिका में तर्क दिया गया है कि फ़्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (FGD) तकनीक स्थापित नहीं होने के परिणामस्वरूप, ये संयंत्र स्वीकार्य मानदंडों से बहुत अधिक प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, जिससे दिल्ली में वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है।

    याचिका में कहा गया है कि ये 10 बिजली संयंत्र दिल्ली के वायु प्रदूषण में लगभग 5% का योगदान देते हैं और यह वायु प्रदूषण में एक महत्वपूर्ण एकल बिंदु योगदानकर्ता हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई हस्तक्षेपों के बावजूद इस प्रदूषण और राज्य सरकारों के दृष्टिकोण को नियंत्रित करने में शायद ही कोई प्रगति हुई है और 10 बिजली संयंत्र ऑपरेटरों इस बात से इनकार करते हैं कि इस तकनीक की स्थापना के पक्ष में भारी सबूत के बावजूद एफजीडी बिल्कुल आवश्यक है और यदि यह तर्क विफल हो जाता है तो इस तकनीक के कार्यान्वयन में यथासंभव और देरी होगी।

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