सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस और मकोका मामले में चार साल से विचाराधीन विकलांग अभियुक्त को जमानत दी

LiveLaw News Network

9 Feb 2022 11:25 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस और मकोका मामले में चार साल से विचाराधीन विकलांग अभियुक्त को जमानत दी

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 ('मकोका एक्ट') के तहत आरोपित एक आरोपी को जमानत दे दी। उक्त आरोपी एक पैर से विकलांग है। उसकी फिजिकल स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने का आदेश दिया।

    जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने अपने आदेश में जमानत देते हुए कहा,

    "अपीलकर्ता चार साल से हिरासत में है, मुकदमा शुरू होना भी अभी बाकी है और वह विकलांग भी है। उसकी फिजिकल स्थिति को देखते हुए हम ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए नियम और शर्तों पर अपीलकर्ता को जमानत देने के इच्छुक हैं। आरोपी की हिरासत की अवधि ही तार्किक रूप से ज़मानत का आधार हो सकती है, जिसका प्रमुख हिस्सा हिरासत में बीता है।"

    अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता चार साल से अधिक समय से हिरासत में है और मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। वकील का यह भी तर्क था कि अपीलकर्ता विकलांग व्यक्ति है और हिरासत में उसका लगभग 12 किलोग्राम वजन कम हुआ है। इसके परिणामस्वरूप उसका पैर भी ठीक से फिट नहीं हुआ।

    सरकारी वकील ने ज़मानत अर्ज़ी का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि संभव है कि मुकदमा शुरू न हुआ हो। उनका यह भी तर्क दिया गया कि हलफनामे के अनुसार अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307/324 के तहत एक पुराने मामले के अलावा कोई ओर मामला नहीं है।

    आपराधिक अपील की अनुमति देते हुए बेंच ने कहा,

    "किसी भी अन्य शर्त के अलावा, अपीलकर्ता स्थानीय पुलिस स्टेशन को आगामी सोमवार को पूर्वाह्न में रिपोर्ट करेगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि अपीलकर्ता ड्रग्स या किसी अन्य के व्यापार में लिप्त पाया जाता है या उसके खिलाफ अन्य अपराध का पता चलता है तो अभियोजन पक्ष को ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता की जमानत रद्द करने के लिए स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता होगी और ऐसी स्थिति में जमानत रद्द की जा सकेगी।"

    केस शीर्षक: रॉकी सिंह राजिन्दर सिंह कल्याणी वी. महाराष्ट्र राज्य| अपील के लिए विशेष अनुमति (Crl.) No.9286/2021

    कोरम: जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश

    अपीलकर्ता के लिए वकील: सुधांशु एस चौधरी, एओआर

    राज्य के लिए वकील: अधिवक्ता राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए पांडे, जियो जोसेफ, श्वेताल शेपल

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story