सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के लिए अलग और पर्याप्त फंड के आवंटन की मांग वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

1 July 2021 7:21 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका खारिज की, जिसमें न्यायपालिका के लिए अलग और पर्याप्त फंड के आवंटन के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

    सीजेआई रमाना, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की बेंच जनहित याचिका की बहाली के लिए किए गए आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसे मार्च में पूर्व सीजेआई एसए बोबडे के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की बेंच ने गैर अभियोजन के लिए खारिज कर दिया था।

    पीठ ने कहा कि,

    "क्षमा करें, हम नहीं चाहते कि सरकार को फंड आवंटित करने के लिए आपके निर्देश की जरूरत है। हम इससे उचित तरीके से निपटेंगे। आवेदन बहाल किया गया है। रिट याचिका खारिज कर दी गई। बिना कोई राय व्यक्त किए इस तरह की मांग की गई है।"

    अधिवक्ता रीपक कंसल आज सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और अदालत को सूचित किया कि उन्होंने मामले की बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया है। मामले में शामिल मुद्दे के बारे में बेंच के सवाल पर एडवोकेट कंसल ने अदालत को सूचित किया कि याचिका में न्यायपालिका के लिए फंड के आवंटन के निर्देश की मांग की गई है।

    वर्तमान याचिका में केंद्र और राज्य सरकार को न्यायिक प्रणाली के सुचारू, प्रभावी और निष्पक्ष कामकाज के लिए अलग और पर्याप्त फंड आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में न्यायपालिका को आवंटित फंड के प्रबंधन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के साथ एक अलग सचिवालय के गठन के निर्देश भी मांगे गए हैं।

    याचिका के अनुसार बजट के बड़े हिस्से का न्यायपालिका के अलावा अन्य क्षेत्रों में आवंटन समानांतर स्थिति के बराबर है जहां न्यायपालिका अपने कार्यों को उस तरह से करने में सक्षम नहीं है जिस तरह से ऐसा करने की उम्मीद है। केंद्र और राज्य सरकारें न्यायपालिका को इतना भी महत्वपूर्ण नहीं मानती हैं कि वह न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे के लिए फंड की व्यवस्था या कोई स्थापना कर सके।

    याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के माध्यम से तर्क दिया कि न्यायपालिका और लंबित मामलों पर राजनीतिक चर्चा न्याय की अदालत में रिक्त पदों से संबंधित है, लेकिन यदि नियुक्ति किया जाता है तो न्यायपालिका को इस तरह के भार से निपटने के लिए उचित धन की आवश्यकता होगी।।

    याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि न्यायपालिका पूरी तरह से केंद्र और राज्य सरकार पर फंड के आवंटन के लिए निर्भर है, जो अदालतों के समक्ष नियमित वादी हैं और इस तरह की निर्भरता के कारण अदालतों के अपने निर्णयों में सरकारों का प्रभाव दिखाई देता है।

    याचिका में कहा गया है कि,

    "पिछले 70 से अधिक वर्षों में जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई, इसके लिए कानूनी जागरूकता के साथ पर्याप्त धन का उचित आवंटन नहीं हुआ है और इस तरह से यह संविधान की मूल संरचना का स्पष्ट उल्लंघन है।"

    याचिका में आगे कहा गया है कि भारत के कई मुख्य न्यायाधीशों ने भी देखा है और माना है कि न्यायपालिका के लिए फंड का कम आवंटन एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। यह भी देखा गया है कि सरकारें न्यायपालिका पर बजट के 0.5 प्रतिशत से भी कम खर्च करती हैं।

    याचिका एडवोकेट हरीशा एसआर द्वारा दायर की गई थी और एडवोकेट रीपक कंसल द्वारा तैयार की गई थी।

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