पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित तबादलों और पोस्टिंग मामलों की सीबीआई जांच के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

LiveLaw News Network

18 Aug 2021 10:58 AM GMT

  • पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित तबादलों और पोस्टिंग मामलों की सीबीआई जांच के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित तबादलों और पोस्टिंग मामलों की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ("सीबीआई") को अनुमति देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया था।

    याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल चिटनिस से पूछा कि जब संवैधानिक न्यायालयों ने सीबीआई की जांच को मंजूरी दी है तो इस कोर्ट को सीबीआई जांच में क्यों दखल देना चाहिए।

    महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चिटनिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 5 अप्रैल, 2021 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि, "पत्र जो याचिका का विषय है, उसमें गृह मंत्री के संबंध में आरोप शामिल थे। वे सिर्फ इस पैराग्राफ पर फिर से चर्चा कर रहे हैं।

    अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हुए कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका में स्थानांतरण के आरोपों को खारिज कर दिया था, उन्होंने प्रस्तुत किया कि सीबीआई ने प्राथमिक जांच के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस पर कहा,

    "प्रकाश सिंह के मामले के संबंध में निर्देश और पोस्टिंग के लिए प्रार्थना थी। एक और प्रार्थना थी जिसमें किसी भी अनुचित प्रभाव से रहित स्थानान्तरण और पोस्टिंग का आह्वान किया गया था। यह जयश्री पाटिल द्वारा दायर शिकायत में शामिल था।"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,

    "वर्तमान याचिका में न्यायालय उन आरोपों पर चिंतित है जिनमें कहा गया कि अपने प्रभाव का अनुचित प्रयोग करते हुए बार और रेस्तरां से वसूली की जा रही थी। "

    आम तौर पर जब प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो पुलिस के पास संबंधित सभी तथ्यों के लिए सीआरपीसी की धारा 167 के तहत अधिकार क्षेत्र होता है। पुलिस सभी तथ्यों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है। हम कैसे एक रेखा खींच सकते हैं कि सीबीआई केवल विशेष तथ्यों के संबंध में कानून के दुरुपयोग की जांच करेगी?"

    न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा,

    "जिस तरह से पोस्टिंग की गई वह जांच का विषय है।"

    वकील के यह कहने पर कि सहमति के संबंध में डीपीएसई अधिनियम की धारा 6 लागू हुई, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

    "यदि आप सहमति के बारे में बात करते हैं, तो यह संवैधानिक अदालत द्वारा पारित निर्देश को प्रभावहीन कर देगा। राज्य का तर्क है कि आप सहमति देकर उद्देश्य को धूमिल कर दो।"

    जस्टिस एमआर शाह से पूछा,

    "कौन सी सरकार सहमति देगी जिसमें उनका एचएम शामिल है?"

    क्या था बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश?

    बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर याचिका में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अज्ञात अन्य के खिलाफ सीबीआई की भ्रष्टाचार प्राथमिकी से दो पैराग्राफ को रद्द करने की मांग की गई थी।

    जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने कहा था, 'डिवीजन बेंच में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसी श्री अनिल देशमुख और उनके सहयोगियों से जुड़े तबादलों और पोस्टिंग मामलों की वैध रूप से जांच कर सकती है।

    अदालत ने आदेश में कहा था,

    "जांच एजेंसी हमारे विचार में पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के पहलू में वैध रूप से पूछताछ कर सकती है, इसलिए 15 साल बाद वेज़ की बहाली भी हो सकती है, जहां तक ​​कि उन स्थानांतरणों और पोस्टिंग का तत्कालीन गृह मंत्री और उसके सहयोगियों के खिलाफ कथित अपराधों के साथ संबंध है। "

    साथ ही, पीठ ने कहा था,

    "इसके विपरीत, डिवीजन बेंच के अवलोकन को सीबीआई को पुलिस अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग की जांच करने के लिए निरंकुश अधिकार देने के रूप में नहीं माना जा सकता।

    केस शीर्षक: महाराष्ट्र राज्य बनाम सीबीआई

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