‘सुनिश्चित करें कि हिंदू जन आक्रोश रेली में कोई हेट स्पीच नहीं दी जाएगी’: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए
Brij Nandan
3 Feb 2023 2:16 PM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अगर अधिकारी सकल हिंदू समाज को 5 फरवरी यानी रविवार को मुंबई में हिंदू जन आक्रोश रैली आयोजित करने की अनुमति देते हैं तो उसमें कोई हेट स्पीच नहीं दी जाएगी। इवेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा।
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष अंडरटेकिंग दिया, जो संगठन की प्रस्तावित बैठक पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
29 जनवरी को मुंबई में सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित 'हिंदू जन आक्रोश रैली' के दौरान मुस्लिम विरोधी होट स्पीच के कथित उदाहरणों का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला ने इसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति की आशंका जताते हुए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की।
याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 लागू करनी चाहिए जो पुलिस को संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति देती है।
याचिकाकर्ता की इस मांग का एसजी मेहता ने विरोध किया।
खंडपीठ ने आदेश दिया,
"हम यह भी निर्देश देते हैं कि अगर अनुमति दी जाती है और धारा 151 के तहत शक्ति का आह्वान करने का अवसर आता है, तो संबंधित अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे धारा 151 के शासनादेश का आह्वान करें।"
इसके अलावा, सिब्बल की इस मांग को स्वीकार करते हुए पीठ ने उस क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक को इस आशय का निर्देश जारी किया कि बैठक की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए और अदालत को एक रिपोर्ट दी जानी चाहिए। वीडियो की सामग्री न्यायालय को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
पीठ ने सॉलिसिटर जनरल को संगठन की 29 जनवरी की बैठक के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर राज्य से निर्देश प्राप्त करने का भी निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान, एसजी ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि याचिकाकर्ता "चुनिंदा" मामला उठा रहा है।
मेहता ने यह भी सवाल किया कि केरल का एक याचिकाकर्ता महाराष्ट्र में प्रस्तावित एक कार्यक्रम को लेकर चिंतित क्यों है।
एसजी ने पूछा,
"अब यहां चुनिंदा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। क्या इस मंच का इस तरह दुरुपयोग किया जा सकता है?"
एसजी ने हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई करने का अंडरटेकिंग दिया।
सिब्बल ने कहा कि पिछले रविवार को हुई बैठक के दौरान, सत्ता पक्ष के एक सांसद सहित प्रतिभागियों द्वारा गंभीर बयान दिए गए थे और अगली बैठक की अनुमति देने का निर्णय लेने से पहले इन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।