सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के विधिक सचिवों को 2017-2022 तक न्यायपालिका के लिए वितरित फंड का विवरण देने का निर्देश दिया

Brij Nandan

27 July 2022 9:46 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    कई राज्यों में उचित न्यायिक बुनियादी ढांचे की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को सभी राज्य सरकारों के विधिक सचिवों को बजट आवंटन और उपयोग से संबंधित हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सभी राज्यों के कानून सचिवों से निम्नलिखित जानकारी मांगी है:

    - केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है

    - राज्य और जिला न्यायपालिका के लिए राज्य सरकार द्वारा संवितरित राशि

    - राशि जो राज्य और जिला न्यायपालिका को प्रदान की जानी बाकी है और अन्य परियोजनाओं के लिए बदल दी गई है

    - वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण।

    कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को प्रत्येक संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जजों के बुनियादी ढांचे और क्षमता के बारे में एमिकस क्यूरी द्वारा प्रस्तुत नोट पर 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।

    सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की,

    "न्यायिक ढांचे की कमी के संबंध में, जमीनी स्तर पर चीजें आदर्श नहीं हैं जिस तरह से उन्हें प्रदान किया गया है। कुछ राज्यों में हैं लेकिन कुछ राज्यों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। न केवल न्यायिक अधिकारियों के लिए बल्कि वादियों के लिए भी।"

    सुनवाई के दौरान, एमिकस क्यूरी और सीनियर एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा ने न्यायपालिका की ढांचागत जरूरतों को पूरा करने के लिए तौर-तरीकों को अपनाने के लिए सुझाव देने के लिए अपने पूरक नोट का उल्लेख किया।

    उन्होंने कहा,

    "एचसी समिति का एक सदस्य होना चाहिए जो केंद्रीय निगरानी स्तर की समिति या राज्य निगरानी स्तर की समिति का हिस्सा हो। जो समस्या उत्पन्न होती है वह केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन है।"

    उन्होंने जजों की स्वीकृत शक्ति से संबंधित समस्या पर भी प्रकाश डाला।

    उन्होंने कहा,

    "हमें जस्टिस सीकरी द्वारा दिए गए सुझावों पर भी ध्यान देना होगा। बहुत कम प्रतिशत हैं जो न्यायपालिका में नहीं भरे गए हैं। समस्या जजों की संख्या और स्वीकृति शक्ति है। 10 लाख लोगों के लिए 21 जज हैं और यह निराशाजनक नंबर है।"

    सीनियर वकील ने पीठ से उच्च न्यायालयों को एनसीएमएस फॉर्मूले के अनुसार रिक्तियों का आकलन करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया, जो जिला न्यायपालिका की आवश्यक न्यायाधीश शक्ति की गणना के लिए आधार निर्धारित करता है।

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने देश में लंबित मामलों, अदालतों में जनशक्ति की रिक्तियों, गैर-न्यायिक कार्यों के लिए तैनात न्यायिक अधिकारियों की संख्या जैसे विभिन्न पहलुओं से पीठ को अवगत कराया।

    न्यायिक अधिकारियों को गैर-न्यायिक कार्यों के लिए डायवर्ट किए जाने पर जोर देते हुए, एएसजी ने कहा,

    "लगभग 2000 न्यायिक अधिकारी गैर-न्यायिक कार्यों के लिए तैनात हैं। यह मुख्य चिंताओं में से एक है जिसे संबोधित किया जाना है। लगभग 2000 न्यायिक अधिकारी काम करते हैं और 1869 अधिकारी अन्यथा लगे हुए हैं।"

    एएसजी की दलीलों पर प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस कांत ने कहा कि शीर्ष अदालत ने एमबीए डिग्री वाले लोगों को कोर्ट मैनेजर नियुक्त किया था लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा हुईं।

    जस्टिस कांत ने कहा,

    "कोर्ट मैनेजरों की अवधारणा बुरी तरह विफल रही है और काम नहीं किया है। अनुभव के आधार पर, कुछ साल पहले कोर्ट मैनेजरों को नियुक्त किया गया था। व्यावहारिक समस्याएं थीं और हमने कोर्ट मैनेजर नियुक्त किए थे जो एमबीए और इंजीनियर थे ,लेकिन उन्हें बहुत सी चीजें नहीं पता थीं। व्यावहारिक कठिनाइयां थीं। इसलिए न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता है।"

    इस मौके पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वह राज्यों से जवाब मांगेगा कि उन्होंने 5 साल से न्यायपालिका पर केंद्र प्रायोजित योजना से कितना खर्च किया है।

    इस प्रकार, पीठ ने विभिन्न पहलुओं पर प्रतिक्रिया मांगते हुए मामले को सितंबर के पहले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। यह भी कहा कि यह पहले राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (NCMSC) द्वारा विकसित वैज्ञानिक पद्धति के अस्तित्व के कारण जजों की क्षमता के निर्धारण से संबंधित मुद्दे को उठाएगा।

    केस टाइटल: इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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