सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति का ऑडिट करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

8 May 2021 10:58 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति का ऑडिट करने का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किए गए लीक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति का ऑडिट करने का निर्देश दिया है।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने अवलोकन किया कि,

    "इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो ऑक्सीजन की आपूर्ति आवंटित की गई है, वे अपने सही तक पहुंच रहे हैं और उसे वितरण नेटवर्क के माध्यम से अस्पतालों में उपलब्ध कराया जा रहा है और यह उपयोगकर्ताओं को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी आधार पर हो। इसके साथ ही ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में बाधाओं या मुद्दों की पहचान करने के लिए आवश्यक है।"

    पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि, "ऑडिट का उद्देश्य डॉक्टरों द्वारा अपने मरीजों का इलाज करते समय सद्भाव में लिए गए निर्णयों की जांच करना नहीं है।"

    ऑडिट उप-समूहों द्वारा आयोजित किया जाएगा जो राज्यों द्वारा ऑक्सीजन आवंटित करने के लिए कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए न्यायालय द्वारा गठित 12-सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स द्वारा गठित किए जाएंगे।

    प्रत्येक राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के लिए नेशनल टास्क फोर्स द्वारा गठित उप-समूह / समितियों में निम्नलिखित लोग शामिल होंगे;

    (i) राज्य / संघ राज्य सरकार का एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे का न हो।

    (ii) केंद्र सरकार का एक अधिकारी जो अतिरिक्त / संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो।

    (iii) राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में दो मेडिकल डॉक्टर जिनके पास कम से कम एक अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं के प्रबंधन के प्रशासनिक अनुभव हो।

    (iv) पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) का एक प्रतिनिधि हो।

    दिल्ली के लिए ऑडिट उप-समूह

    दिल्ली के लिए विशेष रूप से ऑडिट करने के लिए ऑडिट उप-समूह में निम्नलिखित लोग शामिल होंगे;

    (i) डॉ. रणदीप गुलेरिया, प्रोफेसर और प्रमुख, पल्मोनरी मेडिसिन और स्लिप विभाग, एम्स

    (ii) डॉ. संदीप बुधिराजा, क्लीनिकल निदेशक और निदेशक - आंतरिक चिकित्सा, मैक्स हेल्थकेयर

    (iii) प्रत्येक केंद्र सरकार और GNCTD से एक IAS अधिकारी जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो।

    कोर्ट ने निर्देश दिया कि,

    "जब तक टास्क फोर्स ने प्रस्तावित तौर-तरीकों के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं तब तक केंद्र सरकार ऑक्सीजन के आवंटन को वर्तमान तरीकों (इस न्यायालय के आदेशों या उच्च न्यायालयों के आदेशों के अनुसार संशोधित हो सकती है) के साथ जारी रखेगी। केंद्र सरकार ऑक्सीजन के आवंटन के संबंध में और अन्य सभी सिफारिशों पर टास्क फोर्स की सिफारिशों की प्राप्ति पर उचित निर्णय लेगी। टास्क फोर्स समय-समय पर इस अदालत में अपनी सिफारिशें भी प्रस्तुत करेगी।"

    केस का शीर्षक: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राकेश मल्होत्रा

    कोरम: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह

    CITATION: LL 2021 SC 250

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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