'कल लोग कहेंगे कि बुनियादी ढांचा भी संविधान का हिस्सा नहीं है': सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ सरकारी पदाधिकारियों की टिप्पणियों खारिज की

Brij Nandan

8 Dec 2022 11:47 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    कॉलेजियम सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रहे मतभेदों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ सरकारी पदाधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों को खारिज कर दिया।

    जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी नहीं देने के लिए केंद्र के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    सुनवाई के दौरान, पीठ को कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ "संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों" द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के बारे में बताया गया।

    सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने अनुमेय अवधि से परे सिफारिशों पर बैठने के लिए सरकार के खिलाफ परमादेश रिट जारी करने या अवमानना कार्यवाही शुरू करने का आग्रह करते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति नहीं है। यह संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। यह थोड़ा परेशान करने वाला है।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दो मौकों पर कल अपने पहले राज्यसभा भाषण में और पिछले सप्ताह एक सार्वजनिक समारोह में NJAC को पलटने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की थी।

    केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करते हुए कई सार्वजनिक बयान दिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अस्वीकार कर दिया था।

    जस्टिस कौल ने एससीबीए अध्यक्ष की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा,

    "कल लोग कहेंगे कि बुनियादी ढांचा भी संविधान का हिस्सा नहीं है।"

    सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने अटॉर्नी जनरल से सरकारी पदाधिकारियों को संयम बरतने की सलाह देने का आग्रह किया।

    जस्टिस नाथ ने कहा,

    "सिंह भाषणों का जिक्र कर रहे हैं जो बहुत अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर टिप्पणी करना बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया गया है। आपको उन्हें संयम बरतने की सलाह देनी होगी।"


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