सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के लिए 2 महीने की अतिरिक्त विंडो दी, जीएसटीएन को टीआरएएन-1 और टीआरएएन-2 फॉर्म के लिए पोर्टल शुरू करने को कहा

LiveLaw News Network

25 July 2022 10:37 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के लिए 2 महीने की अतिरिक्त विंडो दी, जीएसटीएन को टीआरएएन-1 और टीआरएएन-2 फॉर्म के लिए पोर्टल शुरू करने को कहा

    वैधानिक समय सीमा से चूकने वाले कई निर्धारितियों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के लिए 1 सितंबर, 2022 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2022 तक 2 महीने की अतिरिक्त विंडो की अनुमति देने का निर्देश दिया है।

    टीआरएएन-1 और टीआरएएन-2 फॉर्म को निर्धारिती को जीएसटी सिस्टम में प्री-जीएसटी क्रेडिट को आगे ले जाने की अनुमति देने के लिए लाया गया था। जीएसटी नियमों के अनुसार, ऐसे दावों को जीएसटी अधिनियम के लागू होने की तारीख (1 जुलाई, 2017) से 90 दिनों के भीतर दायर किया जाना था। विभिन्न हाईकोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने के निर्देश पारित किए, जिसके खिलाफ जीएसटी विभाग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    22 जुलाई को, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी की एक पीठ ने विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा करते हुए निर्देश पारित किए।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश निम्नलिखित हैं:

    1. माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को दो महीने के लिए यानी 01.09.2022 से 31.10.2022 तक ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त करने के लिए संबंधित फॉर्म दाखिल करने के लिए सामान्य पोर्टल खोलने का निर्देश दिया गया है।

    2. तत्कालीन प्रचलित विशिष्ट परिस्थितियों पर हाईकोर्ट के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी पीड़ित पंजीकृत निर्धारिती को संबंधित फॉर्म को दाखिल करने या पहले से दायर फॉर्म को संशोधित करने का निर्देश दिया जाता है, भले ही करदाता ने हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की हो या मामला सूचना प्रौद्योगिकी शिकायत निवारण समिति (आईटीजीआरसी) द्वारा करदाता का निर्णय लिया गया है।

    3. जीएसटीएन को यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त समय के दौरान कोई तकनीकी गड़बड़ी न हो।

    4. संबंधित अधिकारियों को दावे/ ट्रांजिशनल क्रेडिट की सत्यता को सत्यापित करने और संबंधित पक्षों को उचित उचित अवसर प्रदान करने के बाद योग्यता के आधार पर उचित आदेश पारित करने के लिए उसके बाद 90 दिनों का समय दिया जाता है।

    5. उसके बाद, स्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दर्शाया जाना है।

    6.यदि आवश्यक हो तो जीएसटी परिषद दावों की जांच के लिए फील्ड फॉर्मेशन को उचित दिशा-निर्देश भी जारी कर सकती है।

    केस: भारत संघ बनाम मेसर्स फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 628

    हेडनोट्स- माल और सेवा कर -सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के लिए 1 सितंबर, 2022 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2022 तक 2 महीने की अतिरिक्त अवधि की अनुमति दी है - निर्देश जारी किए गए।

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