सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर केस में सजा बदलने पर सेशन जज की बर्खास्तगी की पुष्टि की

Brij Nandan

12 July 2022 4:17 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश के एक एडिशनल सेशन जज (Session Judge) द्वारा परिवीक्षा के दौरान गलत न्यायिक आदेश पारित करने के लिए उसकी सेवा समाप्त करने को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया।

    कोर्ट ने माना कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पूर्ण बेंच द्वारा की गई सिफारिश पर जज की सेवाओं को समाप्त करने के मध्य प्रदेश राज्य के निर्णय में "कुछ भी गलत नहीं" है।

    इसके साथ ही जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने पूर्व जज द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे।

    उसे इस आधार पर परिवीक्षा पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था कि उसके द्वारा एक हत्या के मामले में, उसने शुरू में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन बाद में, उसने आईपीसी की धारा 304 के भाग 1 के तहत दोषसिद्धि को बदल दिया, जो "गैर इरादतन हत्या" से संबंधित है। इस अनियमितता का हवाला देते हुए, पूर्ण बेंच ने उसे बर्खास्त करने की सिफारिश की, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया।

    जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा,

    "हमारे पास आपके लिए सभी सहानुभूति है और हम आपको भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं।"

    जब मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया, तो जज यूयू ललित ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई सजा में संशोधन "काफी चौंकाने वाला" था।

    जस्टिस ललित ने कहा,

    "चूंकि आपकी परिवीक्षा की अवधि चल रही थी, प्रशासनिक समिति ने आपको बर्खास्त करने का निर्णय लिया था।"

    जज द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब देते हुए, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया था और आग्रह किया कि एक गलती बर्खास्तगी का आधार नहीं हो सकती।

    याचिकाकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया,

    "यह मेरी पहली पोस्टिंग और पहला निर्णय था। मैं अभी भी सीख रहा हूं। यह केवल पहली गलती थी और मुझे निकाल दिया गया। मैं खुद को साबित करने का मौका चाहता हूं। मुझे सुधार का कोई मौका नहीं दिया गया है।"

    जस्टिस ललित ने कहा,

    "यह सब गलतियों के प्रकार और परिमाण पर निर्भर करता है। कोई यह समझ सकता है कि क्या वे टाइपोग्राफ़िकल गलतियां हैं या विशुद्ध रूप से अनपेक्षित हैं। लेकिन इस तरह की कुल असंगति .... देखिए, आप एक सत्र न्यायाधीश हैं, यहां तक कि मौत की सजा देने की शक्ति भी है।"

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि एक न्यायाधीश को गलत न्यायिक आदेश पारित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस ललित ने कहा,

    "अगर हम कानून के अनुसार सख्ती से चलते हैं, अगर परिवीक्षा पूरी नहीं हुई है और आदेश गैर-कलंककारी है, तो हम कुछ नहीं कर सकते।"

    जस्टिस ललित ने कहा,

    "यदि हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति द्वारा यह आह्वान किया जाता है कि परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी नहीं हुई है, तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एक गलत आदेश विभागीय कार्यवाही के लिए एक आधार नहीं होगा। आप वहीं हैं। लेकिन इस तरह का तर्क .. आप जिस तरह की स्थिति पर हैं, उसे देखें।"

    पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, जज को निर्णय की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता ने तब कहा कि उसने अभियोजक से एक आवेदन प्राप्त करने के बाद परिवर्तन आदेश पारित किया। लेकिन पीठ ने दोहराया कि कानून में इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं है।

    पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा पारित विचाराधीन फैसले का भी अवलोकन किया।

    जस्टिस ललित ने फैसला पढ़ने के बाद कहा,

    "मैडम आप पूरी तरह से चीजों को मिला रही हैं। फिर 304 भाग 1 का सवाल कहां है? आप फैसले को संशोधित करने की कोशिश कर रही हैं।"

    बेंच ने याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: लीना दीक्षित बनाम रजिस्ट्रार जनरल, एमपी हाई कोर्ट

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