(छात्र बनाम यूजीसी) बंगाल में परीक्षा आयोजित करना असंभव, UGC ने ज़मीनी वास्तविकताओं पर ध्यान नहीं दिया : अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
LiveLaw News Network
18 Aug 2020 2:31 PM IST
[Students vs UGC] Impossible To Hold Exams In Bengal; UGC Hasn't Taken Into Account Ground Realities: Jaideep Gupta Tells SC
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा परीक्षा आयोजित करवाने की याचिका पर दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं पर अधिक ज़ोर देना, जबकि अन्य सेमेस्टर को इस तरह की आवश्यकता से मुक्त करना अनुचित और भेदभावपूर्ण है।
वह 30 सितंबर तक अंतिम सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका में पश्चिम बंगाल के शिक्षकों के एक समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि
"यह (केवल अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करना) एक उचित प्रस्ताव नहीं है क्योंकि प्रत्येक सेमेस्टर महत्वपूर्ण है और सेमेस्टर का औसत महत्वपूर्ण है। वे अंतिम सेमेस्टर पर अधिक ज़ोर दे रहे हैं। सिर्फ अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए जोर देना उचित नहीं है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर या किसी अन्य सेमेस्टर के बीच कोई अंतर नहीं है।"
अधिवक्ता गुप्ता ने पश्चिम बंगाल राज्य में जारी विशेष परिस्थितियों का हवाला दिया जिनमें परीक्षाओं का संचालन असंभव होना बताया।
उन्होंने कहा,
"ये विशेष परिस्थितियां हैं जो पश्चिम बंगाल को प्रभावित करती हैं। मेट्रो काम नहीं कर रही है, लोकल ट्रेनें काम नहीं कर रही हैं। परीक्षा आयोजित करने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा नहीं किया जा सकता है। चक्रवात अम्फान भी है, जिसके कारण कई संस्थान आश्रय में बदल गए हैं। इस स्थिति में शारीरिक परीक्षा संभव नहीं है।"
उन्होंने कहा,
"यूजीसी ने ज़मीनी वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखा है। उन्होंने छात्रों की पहुंच को ध्यान में नहीं रखा है। पश्चिम बंगाल ऑनलाइन परीक्षा आयोजित नहीं करवा पाएगा क्योंकि छात्रों के पास परीक्षा देने के लिए तकनीकी साधन नहीं हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "वे जो हमसे करने के लिए कह रहे हैं वह असंभव है। इस प्रक्रिया में, कई छात्रों को छोड़ दिया जाएगा।"
उन्होंने महाराष्ट्र के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार द्वारा किए गए सबमिशन को भी दोहराया, इससे पहले कि यूजीसी ने यूजीसी अधिनियम की धारा 12 के अनुसार अनिवार्य विश्वविद्यालयों के परामर्श के बिना एकतरफा निर्णय लिया।
इसके बाद पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने प्रस्तुत किया कि एक ही मामले में विभिन्न राज्यों से एक समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर राज्य की कुछ विशेषताएं हैं। इसके अलावा, यूजीसी ने इन मतभेदों को ध्यान में नहीं रखा है।
एडवोकेट जनरल ने प्रस्तुत किया कि
"यूजीसी इसे सामान्य परिस्थिति नहीं मान सकता। वे इस आधार पर आगे बढ़े हैं जैसे कि यह 2019 या 2018 है। ये असाधारण परिस्थितियां हैं। वे सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नहीं हैं। यूजीसी ने राज्य के साथ परामर्श नहीं किया है। राज्य जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और जानता है कि स्थिति कैसी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है।
दोहरे पहलू हैं। शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य हैं। यूजीसी ने अदालत को इस बारे में सूचित नहीं किया है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में क्या कर रहे हैं।"
पड़ोसी राज्य ओडिशा ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 30 सितंबर तक फाइनल टर्म एक्ज़ाम आयोजित करने के लिए यूजीसी के निर्देश लागू करना संभव नहीं है।
जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की बेंच के समक्ष सुनवाई हो रही है।